गुवाहाटी हाईकोर्ट ने आयुर्वेदिक डॉक्टरों की रिटायरमेंट की आयु 60 से बढ़ाकर 65 न करने के असम सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कीं
Brij Nandan
30 Jun 2023 12:44 PM IST
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने आयुर्वेदिक डॉक्टरों की रिटायरमेंट की आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष न करने के असम सरकार के 2016 के फैसले को चुनौती देने वाली कई रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत एलोपैथिक डॉक्टरों और डेंटल सर्जनों की सेवानिवृत्ति की आयु 2016 में बढ़ा दी गई थी।
जस्टिस सुमन श्याम ने कहा कि सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने जैसे प्रश्न पूरी तरह से राज्य के नीतिगत निर्णय के दायरे में आने वाले मामले हैं और एक बार इस मामले में कैबिनेट का निर्णय हो जाता है और ऐसा नीतिगत निर्णय उचित आधार पर पाया जाता है, तो वही होगा। इसे अतार्किक, मनमाना या भेदभावपूर्ण नहीं कहा जा सकता।
अदालत ने कहा,
"ऐसी परिस्थितियों में, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा का दायरा बेहद सीमित होगा।"
27 जुलाई, 2016 के कैबिनेट निर्णय के अनुसरण में एलोपैथिक डॉक्टरों और डेंटल सर्जनों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने पर एक अधिसूचना जारी की गई थी।
याचिकाकर्ताओं ने अधिसूचना का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आयुर्वेदिक डॉक्टर अपने एलोपैथिक डॉक्टरों की तुलना में समान प्रकृति के कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। इसलिए, आयुर्वेदिक डॉक्टरों को अधिसूचना के दायरे से बाहर करना, जहां तक डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का सवाल है, अत्यधिक मनमाना और भेदभावपूर्ण है।
आगे तर्क दिया गया कि भारत सरकार के आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, उनियानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा 24 नवंबर, 2017 को जारी अधिसूचना के मद्देनजर सभी आयुष डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा दी गई है। आयुष मंत्रालय ने 27 सितंबर, 2017 से सीजीएचएस अस्पतालों या औषधालयों में काम करने वाले आयुर्वेदिक डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु को 65 वर्ष तक बढ़ाने के लिए असम राज्य सरकार की कानूनी बाध्यता थी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील दास ने तर्क दिया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की कसौटी पर ऐसे निर्णय की संवैधानिक वैधता की जांच के लिए राज्य के प्रत्येक निर्णय को अदालत में चुनौती दी जा सकती है।
उन्होंने कहा कि समान स्थिति वाले कर्मचारियों के साथ किया गया कोई भी भेदभावपूर्ण व्यवहार अत्यधिक भेदभावपूर्ण होगा और इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित सिद्धांतों का उल्लंघन होगा।
उन्होंने उत्तरी दिल्ली नगर निगम बनाम डॉ. राम नरेश शर्मा और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि एलोपैथिक डॉक्टरों और उनके आयुर्वेदिक समकक्षों के बीच कोई वर्गीकरण स्वीकार्य नहीं है और कहा कि केंद्र सरकार के 24 नवंबर, 2017 के आदेश द्वारा अधिसूचित सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि के लाभ के आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हकदार हैं।
दूसरी ओर, असम के महाधिवक्ता डी. सैकिया ने प्रस्तुत किया कि आयुर्वेदिक डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष न करने का निर्णय आयुर्वेदिक डॉक्टरों के बीच बढ़ती बेरोजगारी के साथ-साथ राज्य में एलोपैथिक डॉक्टरों की कमी से निपटने के लिए लिया गया था।
आगे यह तर्क दिया गया कि चूंकि कैबिनेट का निर्णय, जिसके आधार पर 30 जुलाई, 2016 की अधिसूचना जारी की गई थी, इन रिट याचिकाओं में चुनौती के अधीन नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी जा सकती।
अदालत ने कहा कि स्वास्थ्य' राज्य का विषय होने के नाते, इस तथ्य के बारे में कोई संदेह या विवाद नहीं हो सकता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय/आयुष मंत्रालय, भारत सरकार का कोई भी निर्णय/परिपत्र/अधिसूचना स्वचालित रूप से कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। राज्य सरकार, जब तक कि कर्मचारियों की संबंधित श्रेणियों की सेवा के नियमों और शर्तों को नियंत्रित करने वाले सेवा नियमों में विशिष्ट संशोधन करके उस राज्य की सरकार द्वारा इसे विशेष रूप से नहीं अपनाया जाता है।
अदालत ने अनिल कुमार सैकिया (डॉ.) बनाम असम राज्य और अन्य में गौहाटी उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया था कि कैबिनेट के फैसले को चुनौती के अभाव में सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की परिणामी अधिसूचना जारी की जाएगी। कानून की नजर में चलने योग्य नहीं है।
इसमें कहा गया है कि हालांकि दो अलग-अलग श्रेणियों के डॉक्टरों के बीच सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के मामले में एक वर्गीकरण किया गया है, फिर भी, इस तरह के वर्गीकरण का न केवल उचित आधार है बल्कि एक सार्वजनिक उद्देश्य भी हासिल किया जाना है।
कोर्ट ने कहा,
“इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि यह उचित वर्गीकरण पर आधारित नहीं है। एक बार जब यह पाया जाता है कि भेदभाव उचित वर्गीकरण पर आधारित है, तो निर्णय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत निहित समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त संदर्भ में, यहां यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि राज्य में बड़ी संख्या में शिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सेवानिवृत्ति की आयु तय करने के संबंध में नागालैंड वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी कल्याण संघ और अन्य बनाम नागालैंड राज्य और अन्य (2010) 7 एससीसी 643 के मामले में राज्य का एक समान रुख सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैध पाया गया था और यह माना गया कि इस तरह के प्रावधान को सार्वजनिक हित के खिलाफ नहीं माना जाना चाहिए।”
केस टाइटल: असम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स सर्विस एसोसिएशन और 2 अन्य बनाम असम राज्य और 5 अन्य।
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