गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कैट के अध्यक्ष के रूप में जस्टिस रंजीत वसंतराव मोरे की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर भारत सरकार से जवाब मांगा

Brij Nandan

2 Aug 2022 10:11 AM GMT

  • गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कैट के अध्यक्ष के रूप में जस्टिस रंजीत वसंतराव मोरे की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर भारत सरकार से जवाब मांगा

    Gauhati High Court

    गुवाहाटी हाईकोर्ट (Gauhati High Court) ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के अध्यक्ष के रूप में जस्टिस रंजीत वसंतराव मोरे की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर भारत सरकार से जवाब मांगा है।

    सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (गुवाहाटी बेंच) बार एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर जस्टिस माइकल जोथनखुमा की बेंच ने यह आदेश जारी किया।

    याचिका में कहा गया है कि जस्टिस मोरे की केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति इस आधार पर अवैध है कि न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 की धारा 3(7) के ट्रिब्यूनल (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के नियम 4 (4) के साथ-साथ रिक्ति परिपत्र दिनांक 04.04.2022 के प्रावधान का उल्लंघन किया गया है।

    याचिकाकर्ता के वकील ने आगे कहा कि जस्टिस मोरे को व्यक्तिगत बातचीत के लिए भी नहीं बुलाया गया और उनके नाम की सिफारिश केवल एक अपूर्ण प्रोफार्मा आवेदन के आधार पर की गई।

    बार बॉडी ने यह भी प्रार्थना की है कि एक सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी का फिर से गठन किया जाए ताकि वह उचित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद ही नई सिफारिश कर सके।

    सीजीसी सी के एस बरुआ के माध्यम से भारत सरकार को नोटिस जारी करते हुए पीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 16 अगस्त, 2022 को पोस्ट किया।

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