गौ रक्षा दल द्वारा नागरिकों के घर पर छापा मारना कानून के राज के सिद्धांत के विपरीत, यह कानून अपने हाथ में लेना होगा: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

Sparsh Upadhyay

5 May 2021 6:45 AM GMT

  • गौ रक्षा दल द्वारा नागरिकों के घर पर छापा मारना कानून के राज के सिद्धांत के विपरीत, यह कानून अपने हाथ में लेना होगा: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

    एक महत्वपूर्ण आदेश में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह हरियाणा राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता को यह निर्देश दिया कि नागरिकों के घरों पर छापा मारने वाले गौ रक्षक दलों के अधिकार पर अदालत को संबोधित करें।

    न्यायमूर्ति सुधीर मित्तल की खंडपीठ ने यह भी कहा कि,

    "निजी व्यक्तियों द्वारा इस तरह की कार्रवाइयाँ, कानून को अपने हाथों में लेना होगा और यह अवैध है। यह कानून के राज के सिद्धांत के विपरीत है। "

    कोर्ट के समक्ष मामला

    प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया है कि अपने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में स्थानीय गौ रक्षा दल ने एक मुबी अलियास मुबीन (अग्रिम जमानत की मांग करने वाले याचिकाकर्ता) के घर पर छापा मारा और कथित तौर पर एक बैल, एक गाय और एक बछड़े को वहां पाया।

    इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता मौके से भाग गया और उसे पकड़ा नहीं जा सका और लौटने पर, उपरोक्त व्यक्तियों ने घर में पशु-वध के उपकरणों को पाया।

    उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचित किया और हरियाणा गौवंश संरक्षण और गौसवर्धन अधिनियम, 2015 की धारा 3, 8 (1), और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 511 के तहत पुलिस स्टेशन बिछोर, जिला नूंह में एक प्राथमिकी दर्ज की गई।

    याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अधिनियम की धारा 3 में गोहत्या पर प्रतिबंध है और मामले के तथ्यों से किसी भी गाय के वध का पता नहीं चलता है और इस प्रकार, धारा 3 मामले के तथ्यों से आकर्षित नहीं हुई।

    यह भी तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 8 में बीफ की बिक्री पर प्रतिबंध है और चूंकि, कोई वध नहीं हुआ था, बीफ की बिक्री का कोई सवाल ही नहीं था और इस प्रकार, धारा 8 भी आकर्षित नहीं हुई थी।

    अन्त में, यह प्रस्तुत किया गया कि स्थानीय गौ रक्षा दल और उसके जिलाध्यक्ष को याचिकाकर्ता के घर पर छापा मारने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था और वे खुद अपराध के लिए दोषी हैं।

    कोर्ट का आदेश

    नोटिस जारी करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता अग्रिम जमानत दी, और उसे अन्वेषण अधिकारी के साथ अन्वेषण में शामिल होने और उसमें सहयोग करने का निर्देश दिया।

    अंत में, कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को यह निर्देश दिया:

    "नागरिकों के घरों पर छापा मारने के लिए गौ रक्षक दलों के अधिकार पर न्यायालय को संबोधित करें। निजी व्यक्तियों द्वारा इस तरह की कार्रवाइयाँ, कानून को अपने हाथों में लेना होगा और यह अवैध है। यह कानून के राज के सिद्धांत के विपरीत है।"

    केस का शीर्षक - मुब्बी उर्फ ​​मुबीन बनाम हरियाणा राज्य

    ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    आदेश पढ़ें

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