आठ साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दो दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखी

LiveLaw News Network

13 Sept 2021 11:18 AM IST

  • Writ Of Habeas Corpus Will Not Lie When Adoptive Mother Seeks Child

    MP High Court

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आठ साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखी।

    न्यायमूर्ति विवेक रूस और न्यायमूर्ति शैलेंद्र शुक्ला की पीठ ने कहा कि सामूहिक बलात्कार का अपराध अपने आप में एक बहुत ही जघन्य अपराध है और अपराध को देखते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखा जाता है।

    अदालत ने कहा कि आरोपी के अधिकारों पर विचार करते हुए पीड़िता के अधिकारों को पीछे नहीं रखा जा सकता है।

    इस मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376DB के तहत ट्रायल कोर्ट ने इरफान और आसिफ नाम के आरोपियों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी।

    आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा जोड़े गए धारा 376DB प्रावधान यह प्रदान करता है कि जहां बारह वर्ष से कम उम्र की महिला का एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किया जाता है जो एक समूह का गठन करते हैं या एक सामान्य इरादे को आगे बढ़ाते हैं, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति माना जाएगा कि उसने बलात्कार का अपराध किया है और उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन भर कारावास और जुर्माना या मृत्यु के साथ।

    अभियोजन का मामला यह है कि उन्होंने स्कूल से लड़की का अपहरण कर लिया और बाद में वह घायल अवस्था में मिली और लड़की ने पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन स्कूल बंद होने के बाद वह स्कूल के बाहर इंतजार कर रही थी तभी एक व्यक्ति आया और जबरन उसके मुंह में मिठाई डाल दी और उसे एक सुनसान जगह पर ले गया। बाद में उसे नंगा किया गया, उस व्यक्ति ने जबरन बलात्कार किया जबकि दूसरे व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ रखा था। बाद में जांच के बाद आरोपी पकड़े गए और लड़की ने उनकी पहचान की।

    उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज करते हुए डीएनए रिपोर्ट सहित रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की पुन: सराहना करते हुए कहा कि यह निर्णायक रूप से साबित हो गया है कि आरोपी द्वारा 12 वर्ष से कम उम्र की पीड़िता का सामूहिक बलात्कार किया गया था।

    पीठ द्वारा विचार किए गए मुद्दों में से एक यह है कि क्या फांसी की सजा तभी दी जानी चाहिए, जब अभियोजन पक्ष को वानस्पतिक अवस्था में छोड़ दिया गया हो?

    कोर्ट ने कहा,

    "आईपीसी की धारा 376 (ए) में प्रावधान है कि पीड़िता को वानस्पतिक अवस्था में रहने पर फांसी की सजा दी जा सकती है। आईपीसी की धारा 376 (डीबी) में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। सामूहिक बलात्कार का अपराध अपने आप में एक बहुत ही जघन्य अपराध है और मौत की सजा देने के लिए पीड़ित को वानस्पतिक अवस्था में छोड़े जाने की और शर्त लगाने के लिए बहुत अधिक मांग करना होगा, जो कि किसी भी मामले में विधायिका का इरादा नहीं है।"

    पीठ ने फांसी की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि आरोपियों ने कोई पछतावा नहीं दिखाया है, हिसंक तरीके से बलात्कार किया है और भयानक घटना के बाद अपनी प्राकृतिक दिनचर्या का पालन किया है, जो दर्शाता है कि वे पहले से ही इस तरह के विकृतियों में कठोर हैं। आपराधिक मानसिकता जो किसी भी भावना से रहित या छोटी बच्ची की परवाह नहीं थी।

    मामला: मध्य प्रदेश राज्य बनाम इरफान ; आपराधिक संदर्भ संख्या 14/2018

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



    Next Story