[गैंग रेप केस] इलाहाबाद HC ने 2 महीने की अंतरिम जमानत पर यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को मेडिकल ग्राउंड पर रिहा किया

SPARSH UPADHYAY

5 Sep 2020 5:15 AM GMT

  • [गैंग रेप केस] इलाहाबाद HC ने 2 महीने की अंतरिम जमानत पर यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को मेडिकल ग्राउंड पर रिहा किया

    इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार (03 सितंबर) को उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रदेश प्रजापति को उसके खिलाफ दर्ज एक सामूहिक बलात्कार मामले में जमानत दे दी।

    प्रजापति के खिलाफ धारा 376 (D), 354A (I), 504, 506, 509 I.P.C और POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 5 और 6 के तहत दिनांक 18.02.2017 के केस क्राइम नंबर 29 ऑफ़ 2017 के अंतर्गत पुलिस स्टेशन गौतमपल्ली, जिला लखनऊ में मामला पंजीकृत किया गया।

    न्यायमूर्ति वेद प्रकाश वैश्य की पीठ ने प्रजापति को उसकी चिकित्सा स्थिति को ध्यान में रखते हुए अंतरिम जमानत दी, जिसकी पुष्टि चिकित्सा स्थिति रिपोर्ट से हुई।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्रजापति मार्च 2017 से जेल में था; हालाँकि, जब वह न्यायिक हिरासत में था, तो उसने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और S.G.P.G.I. (दोनों लखनऊ में स्थित हैं) में कई स्वास्थ्य मुद्दों के चलते इलाज भी करवाया था।

    प्रजापति के खिलाफ मामला

    विशेष रूप से, चित्रकूट-आधारित महिला द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि प्रजापति और उसके छह सहयोगियों ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया था, जब वह उत्तर प्रदेश में मंत्री था, और उसने महिला की नाबालिग बेटी की शीलता को अपमानित/भंग करने का प्रयास किया था।

    वर्ष 2017 में, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा प्रजापति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट में महिला द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गयी थी और प्राथमिकी दर्ज करने के लिए अदालत के निर्देश की मांग की गयी थी।

    नतीजतन, सुप्रीम कोर्ट ने कथित सामूहिक बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामलों के संबंध में यूपी पुलिस को प्रजापति के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने का आदेश दिया था।

    हालाँकि, जिस महिला ने पूर्व मंत्री पर बलात्कार का आरोप लगाया था और उक्त जनहित याचिका दायर की थी, उसने बाद में 2019 में प्रयागराज में विशेष एमपी-एमएलए अदालत में एक आवेदन प्रस्तुत करके अपना बयान वापस ले लिया था। महिला ने अदालत में अपने बयान को यह कहते हुए वापस लिया कि पूर्व मंत्री ने उसका बलात्कार नहीं किया बल्कि उसके दो सहयोगियों ने किया था।

    उल्लेखनीय रूप से, वर्ष 2019 में, सीबीआई ने उत्तर प्रदेश में खनन घोटाले के संबंध में दो प्राथमिकी दर्ज की थीं और प्रजापति और चार आईएएस अधिकारियों का नाम उसमे शामिल किया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने राज्य के 12 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया उसके बाद यह प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

    काउंसल द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क

    आवेदक के वकील ने अदालत के सामने प्रस्तुत किया कि आवेदक 15 मार्च 2017 से न्यायिक हिरासत में था और वर्तमान मामले में उसे गलत तरीके से फँसाया गया था।

    यह तर्क दिया गया कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष और उसकी बेटी की जांच की गई और उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया।

    आवेदक के वकील ने यह भी बताया कि जांच पूरी हो चुकी है, चार्जशीट दायर की जा चुकी है, अभियोजन पक्ष और डॉक्टरों के बयान दर्ज किए गए हैं जहाँ उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है।

    गौरतलब है कि यह तर्क दिया गया था कि आवेदक विभिन्न गंभीर बीमारियों से पीड़ित है और 03 मई 2019 से अस्पताल में भर्ती है और उसे उचित इलाज नहीं मिल रहा है।

    यह प्रस्तुत किया गया कि वह 03 मई, 2019 से 17 जनवरी, 2020 तक K.G.M.U., लखनऊ में भर्ती रहा और पुनः आवेदक 09.03.2020 को K.G.M.U. में भर्ती हुआ, उन्हें S.G.P.G.I में स्थानांतरित कर दिया गया। 04 जून, 2020 को और उसके बाद 29 जून, 2020 को K.G.M.U., लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया और तब से वे K.G.M.U, लखनऊ में भर्ती हैं।

    अंत में, आवेदक के लिए पेश वकील ने अनुरोध किया कि आवेदक को उचित उपचार प्राप्त करने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए।

    अतिरिक्त एडवोकेट जनरल द्वारा स्थगन का अनुरोध किया गया था। नियमित जमानत के लिए आवेदन पर बहस को संबोधित करने के लिए राज्य के लिए, ए.जी.ए. राज्य ने कहा कि अंतरिम जमानत के लिए आवेदन पर बहस सुनी जा सकती है।

    न्यायालय का अवलोकन

    अदालत ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि आवेदक विभिन्न बीमारियों से पीड़ित था और यह भी विवादित नहीं था कि मामले में अभियोजन पक्ष का बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका है।

    अदालत ने जिला जेल, लखनऊ के वरिष्ठ अधीक्षक की दिनांक 09 जनवरी 2020 की रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा, जिसमें कहा गया है कि आवेदक को कई बीमारियाँ हैं, जिसमे एक तृतीयक देखभाल सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल में कई सुपर स्पेशियलिटी से उपचार की आवश्यकता होती हैं।

    अदालत ने उल्लेख किया (उपरोक्त रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए) कि जेल अस्पताल में इस तरह का उपचार संभव नहीं है और यह निर्धारित करना संभव नहीं है कि पूर्ण सुधार के लिए कितना समय लगेगा; वर्तमान में रोगी हरकत करने की स्थिति में नहीं है।

    अदालत ने 2016 के सिविल अपील नंबर 10856, 2020 SCC ऑनलाइन SC 559, 'भूपिंदर सिंह बनाम यूनिटेक लिमिटेड' के मामले पर भरोसा किया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर अंतरिम जमानत दी कि आवेदक के माता-पिता COVID -19 पॉजिटिव पाए गए।

    इस संदर्भ में अदालत ने कहा,

    "वर्तमान मामले और आवेदक की चिकित्सा स्थिति के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, जो कि चिकित्सा स्थिति रिपोर्ट द्वारा पुष्टि की गई थी, यह दर्शाता है कि आवेदक कई बीमारी से पीड़ित है जिसका K.G.M.U में उचित उपचार उपलब्ध नहीं है। और डॉक्टरों ने तृतीयक देखभाल सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में कई सुपर विशिष्टताओं से उचित उपचार की सलाह दी है।"

    पीठ ने आगे कहा,

    "COVID -19 महामारी के प्रचलित समय में आवेदक के स्वास्थ्य के लिए और अधिक खतरा वास्तविक और आसन्न है, और आवेदक की ओर से विस्तारित आश्वासन के मद्देनजर कि वह अभियोजन पक्ष और उसके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार या प्रभावित नहीं करेगा, यह अदालत आवेदक, गायत्री प्रसाद प्रजापति, को उसकी रिहाई की तारीख से दो महीने की अवधि के लिए अंतरिम जमानत देती है।"

    प्रजापति को मुकदमे की पूर्ती से पहले अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने के लिए कहा गया है और उसके द्वारा अदालत को अभियोजन पक्ष और उनके तत्काल परिवार के निवास स्थान से काफी दूर रहने के लिए आश्वासन दिया गया है।

    इसके अलावा, प्रजापति को अपना सेल फोन नंबर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, जिस पर आवेदक से संपर्क किया जा सकता है और उस नंबर को हर समय ऑन रखा जाए।

    प्रजापति को जेल अधीक्षक को अपने पासपोर्ट को, यदि कोई हो, जमा करने का आदेश दिया गया है। अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर, उसे संबंधित ट्रायल कोर्ट / अधीक्षक जेल के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा।

    मामले का विवरण:

    केस का शीर्षक: गायत्री प्रसाद प्रजापति बनाम यू.पी. राज्य

    केस नं .: सी.एम. 2019 का केस नं .99240 / 2019 की जमानत संख्या 5543

    कोरम: न्यायमूर्ति वेद प्रकाश वैश्य

    आदेश की प्रति डाउनलोड करें



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