महात्मा गांधी का सपना था कि महिलाएं आधी रात को चलने में सुरक्षित महसूस करें: उड़ीसा हाईकोर्ट ने पॉक्सो के तहत आरोपी की सजा को बरकरार रखा

LiveLaw News Network

27 Aug 2021 5:50 AM GMT

  • महात्मा गांधी का सपना था कि महिलाएं आधी रात को चलने में सुरक्षित महसूस करें: उड़ीसा हाईकोर्ट ने पॉक्सो के तहत आरोपी की सजा को बरकरार रखा

    उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में 13 साल की नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के लिए POCSO के तहत एक व्यक्ति की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि मोहनदास करमचंद गांधी का सपना था कि महिलाएं आधी रात को भारत की सड़कों पर चलने में सुरक्षित महसूस करती करें। मगर "यह बात वास्तविकता में कहीं दिखाई नहीं पड़ रही" है।

    न्यायमूर्ति एस के साहू की खंडपीठ ने विशेष रूप से कहा:

    "जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और कई अन्य जैसे महान सपूतों के साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने वाले राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी ने एक बार कहा था, 'भारत तब स्वतंत्र होगा जब आधी रात को महिलाएं भारत की सड़कों पर चलने में सुरक्षित महसूस करेंगी।'

    अदालत ने कहा,

    "सामाजिक-आर्थिक विकास के बावजूद, बापूजी के सपने अभी भी वास्तविकता से दूर हैं, क्योंकि जिस मानव जाति से वह बहुत प्यार करते थे, वह उनके द्वारा निर्धारित मानक तक नहीं पहुंच सकी है।"

    ट्रायल कोर्ट का फैसला

    अपीलकर्ता द्वारा यौन उत्पीड़न के संबंध में पीड़िता के साक्ष्य को स्पष्ट और स्पष्ट पाते हुए ट्रायल कोर्ट ने यह माना था कि पीड़ित लड़कियों के निजी अंगों में उंगली डालने का अपीलकर्ता/अभियुक्त कार्य POCSO अधिनियम की धारा 3 (बी) के अनुसार हमला 'पेनेट्रेटिव सेक्सुअल' की परिभाषा के अंतर्गत आएगा।'

    तदनुसार, अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 341 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषी ठहराया गया था (जो भेदन यौन हमले के लिए सजा निर्धारित करता है)। हालांकि, अदालत ने यह भी माना कि अभियोजन भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(i) के तहत आरोप स्थापित करने में विफल रहा है।

    न्यायालय की टिप्पणियां

    मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने शुरू में इस प्रकार टिप्पणी की:

    "मामला सार्वजनिक सड़क पर दिन के उजाले में स्कूल से लौटते समय एक मासूम किशोर असहाय पीड़िता लड़की के कड़वे अनुभव को दर्शाता है, जब अपीलकर्ता जैसे गिद्ध ने उसकी छोटी बहन की उपस्थिति में आकाश के नीचे ज्ञात सबसे भयानक अपराध किया था।"

    अदालत ने कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जब 13 वर्षीय पीड़िता और उसकी बहन अपनी साइकिल पर घर लौट रहे थे, तो अपीलकर्ता उनके सामने आ गया था और उसने साइकिल का हैंडल पकड़ लिया था, जिससे वे जमीन पर गिर पड़े।

    स्कूल प्रवेश रजिस्टर पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने कहा कि जब नवंबर 2016 को घटना हुई, तो पीड़िता ने अभी-अभी तेरह साल की उम्र पूरी की है।

    इसके अलावा, कोर्ट ने नोट किया कि यह तथ्य भी स्थापित किया गया था कि अपीलकर्ता/आरोपी ने पीड़िता के निजी अंग में अपनी उंगली डाली।

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "भले ही डॉक्टर (PW1) ने पीड़िता के जननांग क्षेत्र पर कोई चोट नहीं देखी है और उसके हाइमन को बरकरार पाया है, मेरी विनम्र राय में, यह दो गवाहों के सबूतों पर अविश्वास करने का कारक नहीं हो सकता है, जो स्पष्ट, ठोस और भरोसेमंद प्रतीत होते हैं।"

    इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अदालत ने अपनी मौसी के सामने घटना के बारे में खुलासा करने में पीड़िता के आचरण पर भरोसा किया और इसे साक्ष्य अधिनियम की धारा छह के तहत रेस जेस्ट के रूप में स्वीकार्य माना।

    अदालत ने अभियोजन पक्ष के स्टार गवाहों यानी पीड़िता और उसकी बहन के साक्ष्य को भी ध्यान में रखा और नोट किया कि एक चश्मदीद गवाह के साथ-साथ प्रभारी निरीक्षक के साक्ष्य से भी इसकी पुष्टि हो रही थी।

    अदालत ने कहा,

    "चिकित्सकीय साक्ष्य पीड़िता के व्यक्ति पर चोटों की उपस्थिति के बारे में भी संकेत देते हैं जब घटना के अगले दिन उसकी जांच की गई।"

    इस पृष्ठभूमि के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 341 (जो 'गलत संयम' के लिए दंड निर्धारित करती है) के संबंध में न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा:

    "इसलिए, पीड़िता और उसकी बहन के सामने आने और उनके आंदोलन को रोकने के लिए साइकिल के हैंडल को पकड़ने के लिए अपीलकर्ता का कार्य, जिसके कारण वे जमीन पर गिर गए मेरे विनम्र विचार में स्पष्ट रूप से पता चलता है अपराध की सामग्री (धारा 339 के तहत परिभाषित) और इसलिए, मुझे भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि में कोई दोष नहीं लगता है।"

    इसके अलावा, पॉक्सो अधिनियम की धारा चार के तहत अपीलकर्ता/अभियुक्त दोषसिद्धि के संबंध में न्यायालय ने इस प्रकार देखा:

    "इसलिए, अपीलकर्ता का कार्य उसी के भीतर आता है। इस तरह उसे पॉक्सो अधिनियम की धारा चार के तहत विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा सही दोषी पाया गया। इसलिए अपीलकर्ता पर पॉक्सो अधिनियम की धारा चार के तहत अपराध के लिए सजा दी गई है, जो इस तरह के अपराध के लिए निर्धारित न्यूनतम सजा है।"

    तदनुसार, न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश में कोई अवैधता नहीं पाई और भारतीय दंड संहिता की धारा 341 और पॉक्सो अधिनियम की धारा चार के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया था।

    महत्वपूर्ण रूप से घटना के समय पीड़ित की उम्र और किए गए अपराध की प्रकृति और गंभीरता और पारिवारिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए अदालत ने पीड़ित के मामले की जांच करने के लिए ओडिशा पीड़ित मुआवजा योजना, 2012 के तहत मुआवजे के अनुदान के लिए कानून के अनुसार आवश्यक जांच करने के बाद पीड़िता जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, बालासोर को मामले की जांच करने की सिफारिश की गई।

    केस का शीर्षक - लिलु @ अशोक कुमार दास अधिकारी बनाम ओडिशा राज्य

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