"गांधी सभी के हैं": गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट में साबरमती आश्रम सुधार योजना के खिलाफ दायर तुषार गांधी की जनहित याचिका का विरोध किया

Shahadat

5 Aug 2022 4:52 AM GMT

  • गांधी सभी के हैं: गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट में साबरमती आश्रम सुधार योजना के खिलाफ दायर तुषार गांधी की जनहित याचिका का विरोध किया

    गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष अहमदाबाद में साबरमती आश्रम को 1,200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पुनर्विकसित करने की योजना का बचाव करते हुए गुजरात सरकार ने बुधवार को प्रस्तुत किया कि महात्मा गांधी जी सभी यानी 140 करोड़ भारतीयों के हैं।

    गुजरात के एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी ने अपने तर्क में महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी के ठिकाने को चुनौती दी। तुषार गांधी ने गुजरात सरकार की साबरमती आश्रम सुधार योजना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) याचिका दायर की है।

    चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जे शास्त्री की पीठ के समक्ष एजी ने पेश किया,

    "राष्ट्रपिता की उपाधि पहली बार महात्मा गांधी को 4 जून, 1944 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई थी। 30 जनवरी, 1948 को गांधीजी की हत्या के बाद पहले प्रधानमंत्री, भारत सरकार ने शानदार भाषण दिया और कहा कि राष्ट्रपिता नहीं रहे। अब हमारा जीवन बिना प्रकाश के हो गया है। हम बात कर रहे हैं उस राष्ट्रपिता की, जो देश के 140 करोड़ लोगों के पिता हैं। याचिकाकर्ता (तुषार गांधी) कहते हैं कि मैं महात्मा गांधी का परपोता हूं। हां, वह हैं, लेकिन महात्मा जी सभी के हैं। उन पर तुषार गांधी का कोई विशेष अधिकार नहीं है। महात्मा की आकृति सुई जेनेरिस है। ठीक सुबह वह (तुषार गांधी) कोर्ट में रिट याचिका लेकर आते हैं कि नहीं, विकास ऐसे नहीं होना चाहिए... यह एक्स ट्रस्ट द्वारा किया जाना चाहिए, फिर वाई ट्रस्ट द्वारा।

    इसके अलावा, एजी कमल त्रिवेदी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता राज्य सरकार को निर्देश देने वाले परमादेश की मांग कर रहा है कि कोई भी विकास कार्य ट्रस्ट द्वारा किया जाना चाहिए, जो वर्तमान में आश्रम चला रहा है और प्रतिवादी नंबर 2 ट्रस्ट (राष्ट्रीय गांधी स्मारक निधि) के तत्वावधान में है।

    हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादी नंबर दो ट्रस्ट हितधारक नहीं है। इस क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे विकसित करने की मांग की गई हो। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि प्रतिवादी नंबर 2 गांधीजी की मृत्यु के बाद अस्तित्व में आया और आपसे अधिक पवित्र हो गया।

    एजी ने प्रस्तुत किया,

    "(यह) ट्रस्ट (राष्ट्रीय गांधी स्मारक निधि) महान गतिविधियां कर रहा होगा, लेकिन आज कोई भी ट्रस्ट आगे आएगा और कहेगा कि सब कुछ हमारे इशारे पर किया जाना चाहिए, जो स्वीकार्य नहीं है।"

    एजी तुषार गांधी की याचिका का विरोध कर रहे है कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषण प्रदान किया जा सकता है। प्रतिवादी नंबर दो ट्रस्ट (राष्ट्रीय गांधी स्मारक निधि) सहित उत्तरदाताओं के इशारे पर विकास/निष्पादित होना चाहिए।

    एजी ने स्पष्ट रूप से प्रतिवादी नंबर 2 का अहमदाबाद में साबरमती आश्रम के लिए सुधार/पुनर्विकास योजना में भागीदारी पर अपना रिजर्वेशन दिखाया। एजी ने साबरमती आश्रम के पुनर्विकास के लिए वास्तुकार बिमल हसमुख पटेल की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ता की प्रार्थना का भी विरोध किया।

    मामले की पृष्ठभूमि

    उल्लेखनीय है कि तुषार गांधी ने पहले प्रस्तावित पुनर्विकास योजना को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट के समक्ष तत्काल याचिका दायर की थी।

    उनका मामला यह है कि पुनर्विकास योजना महात्मा गांधी की व्यक्तिगत इच्छाओं और वसीयत के विपरीत है। भारत की यह योजना स्वतंत्रता आंदोलन के मंदिर और स्मारक की अहमियत को कम कर देगी। साथ ही इसे वाणिज्यिक पर्यटक स्थल में बदल देगी।

    उन्होंने आशंका व्यक्त की कि यह परियोजना साबरमती आश्रम की भौतिक संरचना को बदल देगी। गांधीजी की विचारधारा को मूर्त रूप देने वाली इसकी प्राचीन सादगी को भ्रष्ट कर देगी।

    इसके अलावा, उन्होंने यह कहते हुए अपनी आशंका भी व्यक्त की कि पुनर्विकास की प्रकृति और परियोजना की अवधारणा और निष्पादन में सरकारी अधिकारियों की अधिक भागीदारी के साथ आश्रम गांधीवादी लोकाचार खो सकता है।

    गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले साल नवंबर में इस याचिका का निपटारा करते हुए कहा था कि तुषार गांधी के सभी भय और आशंकाएं सरकार के आदेश में ही समाप्त हो गई थीं।

    हाईकोर्ट ने आक्षेपित आदेश के माध्यम से गांधी आश्रम स्मारक के व्यापक विकास के उद्देश्य से शासन और कार्यकारी परिषद बनाने वाले उद्योग और खान विभाग, गुजरात द्वारा जारी सरकारी प्रस्ताव दिनांक 05.03.2021 को रद्द करने से भी इनकार कर दिया था।

    उसी आदेश को चुनौती देते हुए तुषार गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अप्रैल, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने तुषार गांधी की याचिका वापस गुजरात हाईकोर्ट भेज दी। गांधी द्वारा याचिका में कहा गया कि एचसी को याचिका को सरसरी तौर पर खारिज नहीं करना चाहिए था।

    जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि याचिका को सरसरी तौर पर खारिज करने के बजाय हाईकोर्ट के लिए उठाए गए मुद्दे पर फैसला करना उचित होता। गांधी की अपील को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और गुण-दोष पर निर्णय के लिए मामले को हाईकोर्ट भेज दिया।

    कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण-दोष पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया है और सभी तर्कों को खुला छोड़ दिया गया है। हाईकोर्ट ने अब मंगलवार को उक्त अधिकारियों को नोटिस जारी किया और मामले को 7 जुलाई, 2022 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

    Next Story