पूरी तरह से वैक्सीनेशन करवा चुके व्यक्ति को केवल पहली डोज का वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र दिया गया?: दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राधिकरण से मांगा जवाब

LiveLaw News Network

22 July 2021 11:47 AM GMT

  • पूरी तरह से वैक्सीनेशन करवा चुके व्यक्ति को केवल पहली डोज का वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र दिया गया?: दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राधिकरण से मांगा जवाब

    दिल्ली हाईकोर्ट ने पूरी तरह से टीकाकृत महिला को जारी किए गए COVID-19 टीकाकरण प्रमाणपत्र में कथित विसंगति के संबंध में संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है।

    न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।

    याचिकाकर्ता- जे मंगलम नाम की दिल्ली की एक महिला का दावा है कि उसे कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल (केएससीएच) में वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने के बावजूद उसे सिर्फ टीकाकरण की पहली डोज के लिए एक प्रमाण पत्र जारी किया गया। इस प्रकार याचिकाकर्ता का मामला यह है कि पूरी तरह से टीकाकरण होने के बावजूद उसे इसका लाभ नहीं मिल सकता है।

    एडवोकेट सैयद हसन इस्फ़हानी ने अदालत को सूचित किया कि महिला ने दावा किया कि उसे 23 मार्च, 2021 को कोवैक्सिन की पहली खुराक दी गई थी। हालांकि, उस समय उसे कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था। इसके बाद उसे 3 मई, 2021 को कोवैक्सिन की दूसरी खुराक दी गई। इस बार, उसे पहली खुराक का प्रमाण पत्र दिया गया।

    प्रतिवादियों की ओर से पेश अधिवक्ता अनुज अग्रवाल ने अदालत को बताया कि भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में CoWIN ऐप के माध्यम से वैक्सीन प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं।

    कोर्ट ने मामले की जांच करने को कहा है।

    पृष्ठभूमि

    याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता हसन इश्फानी ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता और उनके पति दोनों ने एक ही दिन में टीका लगवाया। प्रतिवादी अस्पताल ने उन्हें बताया कि टीकाकरण प्रमाणपत्र डाउनलोड करने के लिए एक एसएमएस लिंक भेजा जाएगा। दूसरे दिन, पति को टीकाकरण प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, लेकिन याचिकाकर्ता को प्राप्त नहीं हुआ।

    अस्पताल से पूछताछ करने पर उन्होंने अपने रिकॉर्ड के साथ मैच करने से इनकार करते हुए अपनी शिकायतों को असभ्य तरीके से खारिज कर दिया। दूसरी खुराक के समय, याचिकाकर्ता ने फिर से डॉक्टर के सामने इस मुद्दे को उठाया, जिन्होंने उन्हें बताया कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण देरी हुई, उन्हें प्रमाण पत्र का आश्वासन दिया। हालांकि, दूसरी खुराक का प्रमाण पत्र जारी करने के बजाय पहली खुराक का प्रमाण पत्र जारी किया गया।

    याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादियों को उनकी शिकायत के निवारण के लिए सूचित किया, लेकिन कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

    संक्षेप में, याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि अस्पताल को तत्काल दो स्वतंत्र और विशिष्ट टीकाकरण प्रमाणपत्र जारी करने की आवश्यकता है, जिसमें उल्लेख किया गया हो कि जे मंगलम को उपरोक्त तिथियों पर वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई है। हालांकि, जारी किया गया प्रमाण पत्र इंगित करता है कि याचिकाकर्ता को केवल पहली खुराक दी गई है।

    याचिका में यह भी कहा गया है कि प्रतिवादी-अस्पताल प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बाध्य है। उनकी ओर से विफलता टीकों के दुरुपयोग और बड़े पैमाने पर टीकाकरण कार्यक्रम के ट्रैक से इसे बदनाम करने, विघटित करने और इसे बंद करने के जानबूझकर प्रयासों के गंभीर संदेह को जन्म देती है।

    याचिका में यह भी कहा गया है कि प्रतिवादी-अस्पताल का कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत भेदभावपूर्ण है, जिससे याचिकाकर्ता को परेशानी हो रही है।

    याचिककर्ता ने कहा कि इस तरह के प्रमाण पत्र के अभाव में वह उन स्थानों की यात्रा नहीं कर सकती है जहां टीकाकरण की दोनों खुराकों के प्रशासन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

    याचिकाकर्ता ने कहा कि अब वैक्सीन की दो डोज के प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए याचिकाकर्ता को निर्धारित चिकित्सा मानदंडों के खिलाफ टीकाकरण की एक और (तीसरी) डोज लेनी होगी।

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