"तुच्छ मामला": मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 18 साल के बाद 'दूसरी पत्नी' के कहने पर दर्ज रेप केस खारिज किया

Brij Nandan

13 Jun 2022 8:08 AM IST

  • Writ Of Habeas Corpus Will Not Lie When Adoptive Mother Seeks Child

    MP High Court

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति के खिलाफ अपनी 'दूसरी पत्नी' के कहने पर दर्ज रेप केस खारिज किया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि यह एक तुच्छ मामला है और उसके बयान ने उस व्यक्ति के खिलाफ झूठे आरोपों का संकेत दिया है।

    जस्टिस आनंद पाठक की खंडपीठ ने कहा कि यह तंग करने वाला और तुच्छ मुकदमा है, केवल उस व्यक्ति पर पैसे निकालने के लिए दबाव डालना या घरेलू विवाद को आपराधिक आरोपों में बदलने के लिए अभियोक्ता ('दूसरी पत्नी') द्वारा किया गया प्रयास है।

    पूरा मामला

    41 वर्षीय प्रतिवादी संख्या 2/शिकायतकर्ता/अभियोक्ता ने 55 वर्षीय मनोहर सिलावट (आवेदक/याचिकाकर्ता) के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कर आरोप लगाया कि उसके द्वारा मई 2001 के महीने में उसके साथ बलात्कार किया गया था और इसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई और इस तरह के रिश्ते से, एक बच्चे का जन्म हुआ।

    आगे यह भी आरोप लगाया गया कि उसके बाद, वह उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता था और वह उसे उसके भरण-पोषण की राशि के लिए रुक-रुक कर भुगतान करने के लिए कहता था और बलात्कार करता था, और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता था।

    दूसरी ओर, आईपीसी की धारा 376, 506 के तहत मामले से उत्पन्न होने वाली आपराधिक कार्यवाही और उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन किया।

    याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता दोनों अनुसूचित जाति के हैं और उनके रीति-रिवाजों के अनुसार, उनके बीच, नात्रा (लिव-इन/विवाह जैसे सामाजिक रीति-रिवाज) का प्रदर्शन किया गया था, जिसमें उनकी पहली पत्नी की सहमति से किया गया था। याचिकाकर्ता अपनी दोनों पत्नियों के साथ रहता था।

    यह उनका मामला था कि जब अभियोक्ता के कहने के बावजूद, याचिकाकर्ता ने अपनी पूरी संपत्ति अभियोक्ता के पक्ष में नहीं दी, तो उसके खिलाफ ये झूठे आरोप लगाए गए हैं।

    वकील ने शिकायतकर्ता/कथित पीड़िता द्वारा सीआरपीसी की धारा 125 के तहत प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट, ग्वालियर के समक्ष याचिकाकर्ता से भरण-पोषण की मांग करते हुए कहा कि वह उसकी पत्नी है और जुलाई 2019 में, उसे उसके परिवारिक घर से निकाल दिया गया था।

    कोर्ट की टिप्पणियां

    शुरुआत में, अदालत ने कहा कि अभियोक्ता याचिकाकर्ता के साथ रहती थी और वास्तव में उसे हर्ष (अब लगभग 20 साल का) नाम का एक लड़का हुआ था और 18 साल बाद, उसने शिकायत दर्ज की थी जिस पर याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

    उसके मामले को अविश्वसनीय पाते हुए कोर्ट ने आगे कहा,

    "जब याचिकाकर्ता और अभियोक्ता 18 साल तक एक जोड़े के रूप में एक साथ रहे, तो इस तरह के अंतराल के बाद अभियोक्ता द्वारा लगाए गए किसी भी आरोप को भुला दिया जाता है क्योंकि वे मुख्य रूप से दबाव बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। इतना ही नहीं, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि एक तरफ उसने आरोप लगाया कि वे लिव-इन रिलेशनशिप में रहते थे लेकिन अब वह एक आवेदन करती है कि वे विवाहित जोड़े के रूप में रहते थे। इस तरह के अलग-अलग रुख का केवल तथ्यों की गलत बयानी के मामले में लाभ उठाया जा सकता है।"

    नतीजतन, अदालत ने प्राथमिकी और पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता की याचिका को स्वीकार कर लिया।

    केस टाइटल - मनोहर सिलावट बनाम मध्य प्रदेश राज्य

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