सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत फोरम संपत्ति के स्वामित्व के दावों पर फैसला नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

Shahadat

6 Oct 2022 6:20 AM GMT

  • सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत फोरम संपत्ति के स्वामित्व के दावों पर फैसला नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया कि माता-पिता और सीनियर सिटीजन के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007) के तहत मंच या प्राधिकरण पक्षकारों के नागरिक और संपत्ति अधिकारों से संबंधित मुद्दों के संबंध में निर्णय नहीं ले सकते और न ही ट्रायल कर सकते हैं।

    जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि संपत्ति में स्वामित्व के दावे के संबंध में प्रश्न अधिनियम के तहत कार्यवाही में विचार या निर्णय का विषय नहीं बन सकता।

    कोर्ट ने 26 सितंबर को पारित आदेश में कहा,

    "2007 अधिनियम के तहत गठित फ़ोरम न तो बाध्य हैं और न ही नागरिक और संपत्ति के अधिकारों के संबंध में ट्रायल करने की आवश्यकता है, जो पक्षकारों द्वारा दावा किया जा सकता है। उन मुद्दों को अंततः सक्षम नागरिक अदालतों द्वारा निर्णायक रूप से तय करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।

    अदालत ने आगे कहा कि अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही में अधिकारियों ने यह पता लगाने के बाद कि सीनियर सिटीजन ने संपत्ति में वैध रूप से रुचि का दावा किया, इसको आगे बढ़ सकते हैं और उन कदमों का मूल्यांकन कर सकते हैं जिन्हें सुरक्षित रखना आवश्यक होगा।

    अदालत ने कहा,

    "आखिरकार उक्त अधिनियम को प्रशासित करने वाले अधिकारियों को ध्यान में रखना होगा और सीनियर सिटीजन के साथ दुर्व्यवहार और उनके सुरक्षित अस्तित्व के अधिकार के मुद्दों को प्राथमिकता देनी होगी।"

    अदालत ने इस प्रकार अधिनियम के तहत सीनियर सिटीजन द्वारा शुरू की गई कार्यवाही के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट और संभागीय आयुक्त द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देने वाले दो व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी।

    सीनियर सिटीजन के साथ दुर्व्यवहार और उनके उत्पीड़न के आरोपों को विधिवत साबित होने के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ताओं को परिसर खाली करने के लिए निर्देश देने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अपील में संभागीय आयुक्त ने भी उक्त मत की पुष्टि की।

    सीनियर सिटीजन ने वर्ष 2018 में हुए विवाद का हवाला दिया, जिसके परिणामस्वरूप उनके और याचिकाकर्ताओं के बीच संबंध टूट गए और रिश्तों में खटास आ गई।

    इस आश्वासन पर कि दुर्व्यवहार की घटनाओं को दोहराया नहीं जाएगा, सीनियर सिटीजन ने याचिकाकर्ताओं को वापस परिसर में शामिल कर लिया। हालांकि, उनके आचरण में कोई बदलाव नहीं होने के कारण सीनियर सिटीजन ने अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की।

    अदालत ने कहा,

    "पूर्वोक्त और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता यह स्थापित करने में विफल रहे कि वे वास्तव में सीनियर सिटीजन की देखभाल कर रहे हैं या उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के संबंध में निष्कर्षों की आलोचना कर रहे हैं, संभागीय आयुक्त द्वारा लिए गए आदेश में अदालत को हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं मिला।"

    केस टाइटल: अनमोल और अन्य बनाम सुशीला

    साइटेशन: लाइव लॉ (दिल्ली) 935/2022

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