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एनडीपीएस अधिनियम के तहत फोरेंसिक रिपोर्ट मामले की नींव रखती है; इसकी अनुपस्थिति में अभियोजन के मामले का आधार खत्म हो जाता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

LiveLaw News Network
18 Oct 2021 2:51 AM GMT
एनडीपीएस अधिनियम के तहत फोरेंसिक रिपोर्ट मामले की नींव रखती है; इसकी अनुपस्थिति में अभियोजन के मामले का आधार खत्म हो जाता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अवलोकन में कहा कि एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) अधिनियम के तहत फॉरेंसिक रिपोर्ट मामले की नींव रखती है और इसकी अनुपस्थिति में अभियोजन के मामले का आधार खत्म हो जाता है।

न्यायमूर्ति गुरविंदर सिंह गिल की खंडपीठ ने यह बात विनय कुमार को जमानत देते हुए कही। दरअसल, आरोपी के पास से 'क्लोविडोल -10 एसआर' (ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड) की 7000 गोलियां कथित तौर पर बरामद की गई थीं।

महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान मामले में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट में एफएसएल रिपोर्ट शामिल नहीं है और इसे देखते हुए, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि एफएसएल रिपोर्ट दाखिल किए बिना, एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला बन नहीं हो सकता।

कोर्ट के समक्ष मामला

आरोपी/जमानत आवेदक से कथित वसूली के बाद पुलिस ने मामले की जांच की और उसके बाद सीआरपीसी की धारा 173 के तहत रिपोर्ट दर्ज की। 4 मार्च, 2021 को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पुलिस की अंतिम रिपोर्ट पेश की गई लेकिन इसमें एफएसएल (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) की रिपोर्ट नहीं थी।

महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान मामले में अभियोजन 180 दिनों की अवधि के भीतर भी एफएसएल रिपोर्ट दाखिल करने में विफल रहा, जो कि एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सीआरपीसी की धारा 167 के चालान दाखिल करने के लिए अनिवार्य है।

इसलिए, जब उक्त अवधि 20 जून, 2021 को समाप्त हो गई, तो याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत एक आवेदन दायर किया। 22 जून, 2021 को जमानत पर रिहा करने के लिए यह तर्क देते हुए कि एफएसएल की रिपोर्ट के अभाव में पुलिस द्वारा दायर चालान को पूरा नहीं कहा जा सकता है।

ट्रायल कोर्ट द्वारा उक्त आवेदन पर विचार किया गया था। हालांकि कोर्ट ने 5 जुलाई, 2021 के उसी आदेश को खारिज कर दिया और इसलिए, याचिकाकर्ता ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए तत्काल जमानत आवेदन के साथ उच्च न्यायालय का रुख किया।

महत्वपूर्ण रूप से, पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न को संदर्भित किया है - कि क्या एफएसएल की रिपोर्ट के बिना दायर किया गया चालान एक अधूरा चालान होगा (एनडीपीएस मामले में) - 9 सितंबर, 2020 को जुल्फकर बनाम हरियाणा राज्य [2020 (4) लॉ हेराल्ड 3188] और वही उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, में पारित आदेश के माध्यम से एक बड़ी बेंच को सौंपा गया।

उक्त मामले में न्यायालय निम्नलिखित मुद्दों पर विचार किया;

"क्या एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत एक मामले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2) के तहत प्रस्तुत चालान एक पूर्ण चालान है, यदि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के बिना प्रस्तुत किया गया है।"

न्यायालय की टिप्पणियां

शुरुआत में, अदालत ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक मामला केवल तभी जीवित रह सकता है जब अभियोजन यह स्थापित करने में सक्षम हो कि बरामद वस्तु वास्तव में प्रतिबंधित है और इसे केवल इसकी रासायनिक जांच के आधार पर स्थापित किया जा सकता है, जो सामान्य रूप से सरकार द्वारा स्थापित एफएसएल के माध्यम से किया गया है।

उच्च न्यायालय ने कहा,

"दूसरे शब्दों में, एफएसएल की रिपोर्ट अभियोजन पक्ष के मामले की नींव बनाती है और यदि ऐसा नहीं होता है तो अभियोजन का पूरा मामला आधारहीन हो जाता है।"

हालांकि, न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि वास्तव में पंजाब एंड उच्च न्यायालय के कुछ परस्पर विरोधी निर्णय हैं, और यह मामला - कि क्या एफएसएल की रिपोर्ट के बिना दायर किया गया चालान एक अधूरा चालान होगा - एक डिवीजन बेंच को संदर्भित किया जाता है और अभी भी विचाराधीन है।

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ अदालत ने सीआरपीसी की धारा 167 (2) के संदर्भ में जमानत की रियायत बढ़ा दी। याचिकाकर्ता को, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता पिछले 9 महीनों से अधिक समय से सलाखों के पीछे है और किसी अन्य मामले में शामिल नहीं है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर जुल्फकर के मामले (सुप्रा) में बड़ी बेंच को दिए गए संदर्भ का जवाब अभियोजन के पक्ष में दिया जाता है, तो अभियोजन पक्ष जमानत रद्द करने/तत्काल आदेश को वापस लेने के लिए आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगा।

केस का शीर्षक - विनय कुमार @ विक्की बनाम हरियाणा राज्य

आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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