'फॉरेन ट्रिब्यूनल ने आधे मन से काम किया': गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उस आदेश को खारिज किया जिसमें उचित गवाह के परीक्षण के बिना महिला को विदेशी घोषित किया गया

LiveLaw News Network

8 Feb 2021 3:41 AM GMT

  • फॉरेन ट्रिब्यूनल ने आधे मन से काम किया: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उस आदेश को खारिज किया जिसमें उचित गवाह के परीक्षण के बिना महिला को विदेशी घोषित किया गया

    गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि, "एक व्यक्ति की नागरिकता एक मूल्यवान अधिकार है"। दरअसल कोर्ट ने उस निर्णय को खारिज करते हुए आदेश दिया, जिसमें एक विदेशी आदिवासी महिला को विदेशी घोषित कर दिया गया था।

    कोर्ट ने पाया कि ट्रिब्यूनल ने "आधे मन से" काम किया है, क्योंकि इसने एक महत्वपूर्ण गवाह की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए गंभीर कदम नहीं उठाए। हेडमास्टर ने स्कूल प्रमाणपत्र जारी किया जो याचिकाकर्ता द्वारा उसके वंश यानी 24 मार्च 1971 से पहले (असम एनआरसी के लिए कट-ऑफ तारीख) का पता लगाने के लिए जारी किया गया था।

    मामले का अवलोकन करते हुए न्यायमूर्ति मनोजीत भुइयां और न्यायमूर्ति पार्थिवज्योति सैकिया की खंडपीठ ने कहा कि,

    "मामले में यह प्रतीत होता है कि ट्रिब्यूनल ने इंदिरा गांधी एलपी स्कूल के हेडमास्टर की उपस्थिति को सुनिश्चित करने की कोशिश पूरी तरह से नहीं की। हमने यहां पहले ही उल्लेख किया है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता एक मूल्यवान अधिकार है और इस मामले में यहां है। याचिकाकर्ता और उसके पिता के बीच संबंध को साबित करने के लिए स्कूल प्रमाण पत्र एकमात्र दस्तावेज है। याचिकाकर्ता केवल इंदिरा गांधी एलपीएसस्कूल के हेडमास्टर की उपस्थिति न होना, ट्रिब्यूनल की विफलता के कारण स्कूल प्रमाण पत्र को साबित नहीं कर पाया है। आदेश व्यापकता से ग्रस्त है और इस कारण से दिया गया आदेश टिकाऊ नहीं है।"

    याचिकाकर्ता नसीमा बेगम को गोहपुर की विदेशी ट्रिब्यूनल द्वारा 1971 के बाद की वजह से विदेशी के रूप में घोषित किया गया था। दिनांक 12.10.2018 को आदेश दिया था, जो वर्तमान याचिका की चुनौती के अधीन था।

    याचिकाकर्ता को ट्रिब्यूनल द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था जिसके बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा उसे नागरिकता साबित करने के लिए कहा गया था।

    यह याचिकाकर्ता का मामला था कि उसके पिता का नाम सुल्तान अंसारी था और उसने वर्ष 1998 में एक अलल हलदर से शादी की थी। याचिकाकर्ता के अनुसार उसके पिता का नाम 1965 और 1971 की मतदाता सूचियों में दिखाई दिया था।

    मामले में प्राथमिक मुद्दा यह था कि याचिकाकर्ता के पास केवल अपने पिता के साथ संबंध दिखाने वाले दस्तावेज के रूप में "स्कूल प्रमाण पत्र" था।

    जब मामला ट्रिब्यूनल के सामने पहुंचा, तो स्कूल हेडमास्टर को विभिन्न उदाहरणों पर समन जारी किया गया, जिसमें उन्हें ट्रिब्यूनल के सामने पेश होने के लिए कहा गया। हालांकि, कोई फायदा नहीं हुआ। ट्रिब्यूनल ने आखिरकार नसीमा को हेडमास्टर की परीक्षा के बिना एक विदेशी घोषित करने का आदेश दिया।

    बेंच ने देखा कि,

    "हमने पहले ही यहां उल्लेख किया है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता एक मूल्यवान अधिकार है और यहां इस मामले में याचिकाकर्ता और उसके पिता के बीच संबंध को साबित करने के लिए स्कूल प्रमाण पत्र एकमात्र दस्तावेज है।"

    इसके मद्देनजर, न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता केवल स्कूल हेडमास्टर की अनुपस्थिति के कारण अपनी नागरिकता साबित करने में असमर्थ था और इसलिए, न्यायाधिकरण का अधिरोपित आदेश व्यापकता से ग्रस्त था। पीठ ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए अन्य दो दस्तावेजों यानी गांवबुरा प्रमाण पत्र और पंचायत के सचिव द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र को ध्यान में नहीं रखा था।

    कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि,

    "हमारी राय है कि न्याय के लिए कम से कम एक और अवसर याचिकाकर्ता के योग्यता के आधार पर पुलिस संदर्भ देने के लिए दिया जाना चाहिए। मामले के इस दृष्टिकोण में, हम 12.10.2018 के आदेश / राय को अलग रखते हैं।" याचिकाकर्ता को निर्देश दिया गया कि वह तेजपुर के गोहपुर के विदेशी ट्रिब्यूनल -4 डी में 22.02.2021 को पेश हो। यह कहा जाता है कि याचिकाकर्ता को 06.05.2019 को हिरासत में लिया गया था और वर्तमान में वह तेजपुर सेंट्रल जेल में बंद है। हम पुलिस अधीक्षक (बॉर्डर), बिश्वनाथ को निर्देश देते हैं कि 19.02.2021 को तेजपुर के गोहपुर के विदेशी ट्रिब्यूनल -4 डी के समक्ष याचिकाकर्ता को पेश करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करें। उसे पेश होने और दस्तावेजों के साथ जमानत के लिए किए गए आवेदन करने का मौका दिया जाए। इसके साथ ही ट्रिब्यूनल याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने के लिए कदम उठाएगा।"

    आदेश दिनांक: 29.01.2021

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:




    Next Story