कैदी के परिवार को अपने रिश्तेदार-कैदी से मिलने के लिए पहाड़ों से मैदानी इलाकों में आने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: उत्तराखंड हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
18 Nov 2021 4:24 PM IST
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि एक कैदी के परिवार को रिश्तेदार-कैदी से मिलने और बातचीत करने के लिए पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों में आने के लिए मजबूर करना, प्रथम दृष्टया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कैदियों और उनके परिवार के सदस्यों के गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने यह बयान देते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार जेलों में भीड़ के कारण कई कैदियों को पहाड़ी जिलों में स्थित जेलों से मैदानी जिलों में स्थानांतरित कर रही है।
इस बात पर जोर देते हुए कि यह जरूरी है कि एक कैदी को उसके परिवार के स्थान से जितना नजदीक हो संभव हो वहां रखा जाना चाहिए, अदालत ने इसे आश्चर्यजनक बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस राज्य के पहाड़ी जिलों देहरादून, टिहरी, चमोली और पौड़ी के कैदियों को हरिद्वार में स्थानांतरित किया जा रहा है।
अदालत ने टिप्पणी की,
"आम तौर पर कैदियों को उनके परिवार से दूर स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि, यह अनिवार्य है कि कैदी और उसके परिवार के बीच पारिवारिक संबंध इस तथ्य के बावजूद जारी रहना चाहिए कि कैदी कैद में है। पारिवारिक संबंध न केवल भावनात्मक संबंध के लिए आवश्यक है बल्कि कैदी को सुधारने के साधन के रूप में और उसे खुद को सुधारने के लिए प्रेरित करने के लिए या उसे कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में समाज में वापस लाया जा सकता है।"
न्यायालय मुख्य रूप से सचिव (गृह) और कारा महानिरीक्षक, उत्तराखंड द्वारा दायर हलफनामों पर विचार कर रहा था।
न्यायालय ने कहा कि पूरे उत्तराखंड राज्य में केवल एक केंद्रीय जेल है और सभी अन्य जेल या तो जिला जेल या उप-जेल हैं।
कोर्ट ने कहा कि सभी जेलों में कैदियों को रखने की कुल क्षमता 3540 है, लेकिन 7 अप्रैल, 2021 तक जेलों में 192 महिला कैदियों सहित 6499 कैदी हैं।
राज्य ने प्रस्तुत किया कि जेलों में भीड़भाड़ के कारण वह समय-समय पर कैदियों को एक जेल से दूसरी जेल में स्थानांतरित करते रहते हैं।
न्यायालय की टिप्पणियां
अदालत ने हलफनामे पर विचार करने के बाद कहा कि इस तथ्य को स्वीकार करने के बावजूद कि उत्तराखंड में जेलों में भीड़भाड़ है, हलफनामे में जेलों के नए सेट के निर्माण के संबंध में एक भी सुझाव नहीं है।
अदालत ने यह भी कहा कि हल्द्वानी में एक बड़ी जेल के निर्माण के लिए कोई सुझाव या सिफारिश नहीं है और यहां तक कि पिथौरागढ़ में भी जेल की दीवार के निर्माण के लिए सात करोड़ रुपये का निवेश किया गया था। लेकिन आज भी पिथौरागढ़ एक पूरी तरह कार्यात्मक और सुसज्जित जेल नहीं है।
गौरतलब है कि कोर्ट ने इसे 'आश्चर्यजनक' बताया कि उत्तराखंड में कैदी बिना उचित सुविधाओं और अपने कौशल को उन्नत करने के किसी भी प्रयास के बिना जेल में बंद हैं।
इसके अलावा, यह देखते हुए कि राज्य दावा करता है कि उसके पास सजा को कम करने की नीति है, जिसे 09 फरवरी, 2021 को प्रख्यापित किया गया था, उक्त नीति कमियों से भरी है।
कोर्ट ने कहा कि उक्त नीति पर भी राज्य द्वारा पुनर्विचार और पुन: जांच करने की आवश्यकता है। कोर्ट ने राज्य की सजा निलंबन नीति को भी त्रुटिपूर्ण बताया।
न्यायालय ने कारा महानिरीक्षक को निर्देश दिया कि वे पहले राज्य में कार्यरत प्रत्येक जेल का दौरा करें और जेल की स्थिति के बारे में विस्तृत रिपोर्ट जेल की तस्वीरों के साथ प्रस्तुत करें।
उन्हें जेल की स्थिति में सुधार के लिए दृष्टिकोण प्रस्तुत करने और इस मुद्दे पर अपनी राय देने के लिए भी निर्देशित किया गया है कि राज्य के भीतर और अधिक खुली जेल बनाई जानी चाहिए या नहीं।
अंत में, उन्हें राज्य की भविष्य की जरूरतों के लिए आवश्यक जेलों सहित पूरे जेल प्रशासन में सुधार के लिए अपने दृष्टिकोण से अवगत कराने का निर्देश दिया गया।
मामले को सुनवाई के लिए 8 दिसंबर, 2021 के लिए सूचीबद्ध किया गया है।