'ज़बरदस्ती वैक्सीनेशन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है': मेघालय हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
25 Jun 2021 8:45 AM IST
मेघालय हाईकोर्ट ने कहा कि अनिवार्य या ज़बरदस्ती वैक्सीनेशन करना कानून के तहत उचित नहीं है और इसलिए इसे शुरू से ही अधिकारातीत घोषित किया जाना चाहिए।
कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि टीकाकरण के संबंध में लोगों के पास सूचित विकल्प है, सभी दुकानों, प्रतिष्ठानों, स्थानीय टैक्सियों आदि के टीकाकरण के संबंध में राज्य सरकार को कई निर्देश जारी किए।
मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमददर और न्यायमूर्ति एचएस थांगखियू की खंडपीठ ने कहा कि,
"भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। इसी तरह से स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार, जिसमें टीकाकरण शामिल है, एक मौलिक अधिकार है। हालांकि ज़बरदस्ती टीकाकरण के तरीकों को अपनाकर अनिवार्य बनाया जा रहा है, यह इससे जुड़े कल्याण के मूल उद्देश्य को नष्ट कर देता है। यह मौलिक अधिकार (अधिकारों) को प्रभावित करता है, खासकर जब यह आजीविका के साधनों के अधिकार को प्रभावित करता है जिससे व्यक्ति के लिए जीना संभव होता है।"
पीठ ने इसके अलावा कहा कि,
"टीकाकरण के लिए अधिकार और कल्याण नीति कभी भी एक प्रमुख मौलिक अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकती है, यानी जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आजीविका, खासकर जब टीकाकरण और व्यवसाय और/या पेशे को जारी रखने के निषेध के बीच कोई उचित संबंध नहीं है। एक सामंजस्यपूर्ण और कानून के प्रावधानों, विवेक और न्याय के सिद्धांतों के उद्देश्यपूर्ण निर्माण से पता चलता है कि अनिवार्य या ज़बरदस्ती वैक्सीनेशन करना कानून के तहत उचित नहीं है और इसलिए इसे शुरू से ही अधिकारातीत घोषित किया जाना चाहिए।"
पीठ ने दुकानदारों, विक्रेताओं, स्थानीय टैक्सी चालकों आदि के लिए अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने से पहले टीकाकरण अनिवार्य करने के लिए राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश दिया।
न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या टीकाकरण को अनिवार्य बनाया जा सकता है और क्या इस तरह की अनिवार्य कार्रवाई किसी नागरिक के आजीविका कमाने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है?
जबरन वैक्सीनेशन
न्यायालय ने महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करके शुरू किया, अर्थात क्या कोई राज्य सरकार और/या उसका प्राधिकरण कोई ऐसी अधिसूचना/आदेश जारी कर सकता है, जिसका उसके नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर सीधा प्रभाव पड़ने की संभावना है, विशेष रूप से ऐसे विषय पर जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और व्यक्ति के मौलिक अधिकार से दोनों से संबंधित है।
बेंच ने कहा कि वर्तमान मामले में एक निश्चित श्रेणी या नागरिकों के वर्ग के बीच किसी भी व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने में वैधता का स्पष्ट अभाव है, जो अन्यथा अधिसूचना/आदेश जारी करने के हकदार हैं। यह मनमाना है।
कोर्ट ने कहा कि,
"राज्य की एक अधिसूचना / आदेश निश्चित रूप से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा, आजीविका के अधिकार को छीनकर किसी व्यक्ति के जीवन के मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित नहीं कर सकती है। यहां तक कि उस प्रक्रिया की भी उचित, न्यायसंगत और निष्पक्ष होना आवश्यकता है (ओल्गा टेलिस, सुप्रीम कोर्ट)। अब तक सामान्य रूप से ज़बरदस्ती या अनिवार्य टीकाकरण और विशेष रूप से Covid19 टीकाकरण अभियान के संबंध में कोई कानूनी जनादेश नहीं रहा है जो उनकी नागरिक की आजीविका को प्रतिबंधित या छीन सकता है।"
कोर्ट ने आगे कहा कि,
"सूचित करके विकल्प देना और सूचित सहमति के आधार पर किसी के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार में बाधा डाले बिना टीका का प्रशासन अनिवार्य रूप से एक बात है। हालांकि यदि कोई अनिवार्य टीकाकरण अभियान अपनी प्रकृति और भावना से जबरदस्ती है तो यह एक अलग अनुपात और चरित्र ग्रहण करता है।"
न्यायालय ने देखा कहा कि राज्य पर नागरिकों को टीकाकरण के पूरे प्रैक्टिस के लाभ और हानि के बारे में प्रसारित करने और संवेदनशील बनाने और सूचित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करने का भार है, खासकर ऐसी स्थिति में जहां लाभार्थी संदेहजनक, अतिसंवेदनशील और समाज के कमजोर/हाशिए के वर्ग से संबंधित हैं उनमें से कुछ ग्रामीण समुदायों के भोले-भाले सदस्य भी हैं, जिन्हें कुछ व्यक्तियों/संगठनों द्वारा गलत मंशा से टीकाकरण की प्रभावकारिता के बारे में जानबूझकर गलत जानकारी दी जा रही है।"
बेंच ने कहा कि,
"राज्य की कल्याण प्रकृति उनके आजीविका के अधिकार को और सार्वजनिक हित की आड़ में बिना किसी औचित्य के अपने व्यवसाय और / या पेशे से कमाने के लिए प्रतिबंधित करके नकारात्मक सुदृढीकरण के लिए नहीं है, बल्कि ठोस प्रयासों के साथ चलने में निहित है। अनुच्छेद 47 के तहत अपने कर्तव्य से समझौता किए बिना लोगों को संवादों में शामिल करके और टीके के प्रशासन की दक्षता और सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए और अपने कर्तव्य से समझौता किए बिना लोगों से सीधे संपर्क करके एक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। अनुच्छेद 39 (ए) के तहत आजीविका के पर्याप्त साधन सुरक्षित करने के अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए।"
टीकाकरण पर राज्य सरकार को निर्देश
1. सभी दुकानों/प्रतिष्ठानों/स्थानीय टैक्सियों/ऑटो-रिक्शा/मैक्सी कैब और बसों को एक विशिष्ट स्थान पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना चाहिए और संबंधित दुकान/प्रतिष्ठान के सभी कर्मचारियों और कर्मचारियों के टीकाकरण किया जाना चाहिए। इसी तरह से स्थानीय टैक्सियों/ऑटो-रिक्शा/मैक्सी कैब और बसों के मामले में जहां संबंधित ड्राइवर या कंडक्टर या हेल्पर को टीका लगाया जाना चाहिए।
2. सभी दुकानों/प्रतिष्ठानों/स्थानीय टैक्सियों/ऑटो-रिक्शा/मैक्सी कैब और बसों को एक विशिष्ट स्थान पर प्रमुखता से एक संकेत के माध्यम से प्रदर्शित करना चाहिए कि टीका नहीं किया गया है, यदि संबंधित दुकान / प्रतिष्ठान के सभी कर्मचारी और कर्मचारी टीका नहीं लगाया है। इसी तरह से स्थानीय टैक्सियों/ऑटो-रिक्शा/मैक्सी कैब और बसों के मामले में जहां संबंधित ड्राइवर या कंडक्टर या हेल्पर के द्वारा भी अगर टीकाकरण नहीं किया गया है तो इसका संकेत देना चाहिए।
3. संकेतों का वास्तविक आयाम, "टीका लगाया" या "टीका नहीं लगाया गया" और विशिष्ट स्थान जहां इस तरह के संकेत को चिपकाने / प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है, राज्य के संबंधित प्राधिकरण द्वारा तय किया जाएगा। यदि कोई दुकान/प्रतिष्ठान/स्थानीय टैक्सी/ऑटोरिक्शा/मैक्सी कैब और बसें उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करती हैं, तो राज्य के संबंधित प्राधिकरण को तत्काल इसे बंद करने/चलाने का निर्देश दिया जाएगा।
4. जहां तक टीका के हिचकिचाहट के मुद्दे का संबंध है, राज्य सरकार द्वारा इसे प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, मेघालय सरकार द्वारा कल जारी किए गए अपने नए दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट तरीके से निपटाया जाना आवश्यक है।
5. यदि किसी व्यक्ति/संगठन द्वारा इस राज्य के लोगों के बीच टीकाकरण की प्रभावशीलता के बारे में गलत सूचना फैलाने का कोई प्रयास किया जाता है तो राज्य के संबंधित प्राधिकारी तुरंत कार्रवाई करेंगे और ऐसे व्यक्ति/संगठन के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे।
न्यायालय ने समाज के वंचित वर्ग के लिए सरकारी कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन की पद्धति के पहलू पर रजिस्ट्रार जनरल से मेघालय राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, शिलांग के सदस्य सचिव को दिनांक 22 जून, 2021 को आदेश लाने के लिए सूचित करने का अनुरोध किया। राज्य में जिला राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के सभी सचिवों को नोटिस दिया गया जो जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या संबंधित विभाग वास्तव में यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं कि समाज के वंचित वर्ग के लिए सरकारी कल्याण योजनाएं ठीक से चल रही हैं और दिशानिर्देशों के अनुसार समयबद्ध तरीके से प्रभावी ढंग से लागू किया गया।
कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि,
"सभी जिला राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के सचिव अपनी संबंधित रिपोर्ट सदस्य सचिव, मेघालय राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, शिलांग को तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेंगे ताकि सदस्य सचिव इसे संकलित कर सकें और रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष पेश करने से पहले संकलन कर सकें।"
अब इस मामले पर 30 जून को विचार किया जाएगा।
केस का शीर्षक: रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय बनाम मेघालय राज्य