हटाए गए प्रत्येक पेड़ की जगह दो पेड़ लगाएं : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा
Manisha Khatri
24 Nov 2022 7:45 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जल शक्ति मिशन के तहत लोगों को पानी की आपूर्ति करने के लिए किए जा रहे निर्माण कार्य के दौरान हटाए गए प्रत्येक पेड़ के स्थान पर दो पेड़ लगाए जाएं।
जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अनिल कुमार द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है।
अनिवार्य रूप से, कुमार ने सीतापुर जिले के एक गांव में 1050 वर्ग मीटर के क्षेत्र में एक ओवरहेड पानी की टंकी के निर्माण के साथ-साथ एक बोरवेल की स्थापना करने के सरकार के एक आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था।
कुमार का प्राथमिक निवेदन यह था कि विचाराधीन क्षेत्र (जहां बोरवेल स्थापित किया जा रहा है और ओवरहेड पानी की टंकी का निर्माण किया जाना है) पेड़ों से भरा हुआ है और इसलिए ओवरहेड वाटर टैंक की स्थापना और बोरवेल की स्थापना के लिए जमीन को साफ करने के उद्देश्य से पेड़ों को काटना और गिराना उपयुक्त नहीं होगा।
दूसरी ओर, राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई जल जीवन मिशन योजना के तहत, प्रत्येक घर को पाइप लाइन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाना है और उक्त उद्देश्य के लिए उक्त निर्माण प्रस्तावित किया गया था।
सब डिविजनल ऑफिसर ने आगे बताया गया कि निर्माण के उद्देश्य के लिए कुछ उपकरणों की आवश्यकता थी और ऐसे उपकरणों के परिवहन के लिए एक नीम का पौधा, तीन चिलवाल के पौधे, और एक बधल का पौधा हटा दिया गया था जो लगभग दो वर्ष पुराने थे। कोर्ट को एसडीएम से मिले निर्देश की भी जानकारी दी गई कि कोई पेड़ नहीं काटा गया है; भविष्य में किसी भी पेड़ को नहीं काटा जाएगा।
इसे देखते हुए कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा किया कि वे उन निर्देशों का पालन करेंगे जो सब डिविजनल ऑफिसर द्वारा मुख्य स्थायी वकील को भेजे गए हैं और यदि किसी पेड़ को हटाना अनिवार्य है तो यह केवल वन विभाग से अपेक्षित वैधानिक अनुमति के साथ ही किया जाए और एक पेड़ को हटाने के लिए, प्रतिवादियों द्वारा दो पेड़ लगाए जाएंगे। साथ ही यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे लगाए गए पेड़ पूर्ण विकास प्राप्त करें।
केस टाइटल - अनिल कुमार बनाम भारत संघ, जल शक्ति मंत्रालय के सचिव के जरिए,नई दिल्ली व अन्य,जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या -789/2022
साइटेशन- 2022 लाइव लॉ (एबी) 503
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