"आईपीसी की धारा 411, 413 के तहत दर्ज एफआईआर दुर्भावनापूर्ण ": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर पुलिस के कदाचार के बारे में न्यूज पोस्ट करने वाले दो पत्रकारों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

LiveLaw News Network

23 Dec 2021 2:53 AM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 411 और 413 के तहत दर्ज एफआईआर में 2 पत्रकारों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने देखा कि एफआईआर दुर्भावनापूर्ण है।

    अनिवार्य रूप से, कोर्ट प्रणम ममभूमि हिंदी समाचार पत्र के साथ काम करने वाले दो पत्रकारों की याचिका पर विचार कर रहा था, जिनके खिलाफ बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करने (धारा 411) और चोरी की संपत्ति का अभ्यासत: व्यापार करने (धारा 413) के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई है।

    न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति शमीम अहमद की खंडपीठ के समक्ष उनका तर्क था कि उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण कारणों से प्राथमिकी दर्ज की गई है क्योंकि उन्होंने प्रतिवादी संख्या 4 (उप-निरीक्षक, यूपी पुलिस) के कथित कदाचार के बारे में सोशल मीडिया पर एक समाचार पोस्ट किया है।

    उन्होंने आगे दावा किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में एकमात्र आरोप यह है कि याचिकाकर्ता उन घरों के लोगों को सूचना दे रहे हैं जहां चोरी हो सकती है।

    इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को सूचीबद्ध होने की अगली तारीख तक उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

    यह देखते हुए कि प्रथम दृष्टया प्राथमिकी दुर्भावनापूर्ण है, न्यायालय ने इस प्रकार देखा,

    "जब हम प्रथम सूचना रिपोर्ट और हमारे सामने उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करते हैं, तो हम पाते हैं कि दोनों याचिकाकर्ता एक समाचार पत्र के साथ पत्रकार के रूप में काम कर रहे हैं और अनुलग्नक संख्या 3 के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि कथित के संबंध में कुछ समाचार शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 4, जो सब-इंस्पेक्टर हैं, की ओर से कदाचार को कुछ सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया है कि इस मामले में प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं को झूठा फंसाया गया है।"

    इसके अलावा, कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की जांच एक जांच अधिकारी द्वारा की जाए जो पुलिस स्टेशन ठाकुरगंज में तैनात नहीं है, लेकिन एक जांच अधिकारी द्वारा पुलिस स्टेशन ठाकुरगंज के अलावा अन्य पुलिस स्टेशन से संबंधित पुलिस आयुक्त, लखनऊ द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

    कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की जांच पुलिस आयुक्त, लखनऊ की सीधी निगरानी में की जाएगी, जो नियमित रूप से इसकी निगरानी करेंगे।

    केस का शीर्षक - दीपमाला दुबे एंड अन्य बनाम यूपी राज्य के माध्यम से प्रधान सचिव गृह, लखनऊ एंड अन्य

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