सीपीसी के आदेश XXI नियम 37 के तहत व्यक्तिगत संपत्ति का हलफनामा दाखिल करने की अनुमति नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

26 Jan 2022 2:01 PM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) का आदेश XXI नियम 37 एक जजमेंट-देनदार (कंपनी) या उसके निदेशकों को अपनी निजी संपत्ति की सूची दाखिल करने की अनुमति नहीं देता।

    जस्टिस अमित बंसल ने जिला न्यायाधीश, पटियाला हाउस कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें देनदार कंपनी ('याचिकाकर्ता') के निदेशकों को व्यक्तिगत संपत्ति का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।

    कोर्ट ने कहा,

    "याचिकाकर्ता का देनदार कंपनी का निदेशक होने के कारण उसे अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का खुलासा करने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता।"

    कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संपत्ति का हलफनामा दाखिल करने की आवश्यकता सीपीसी के आदेश XXI नियम 41 में प्रदान की गई है।

    कोर्ट ने कहा,

    "निर्णय देनदार के संबंध में भी संपत्ति का हलफनामा केवल सीपीसी के आदेश XXI नियम 41 (2) के तहत डिक्री धारक की ओर से दायर एक आवेदन पर दायर करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। निष्पादन न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए ऐसा निर्देश पारित नहीं किया जा सकता है।"

    तथापि, वर्तमान मामले में उक्त निर्देश पारित करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि सीपीसी के आदेश XXI नियम 37 के तहत डिक्री धारक द्वारा आवेदन दायर किया गया था।

    पृष्ठभूमि

    वर्तमान मामले में डिक्री-धारक ('प्रतिवादी') ने याचिकाकर्ताओं से आईएनआर 13,56,625 रूपये वसूल करने के लिए सीपीसी के आदेश XXXVII के तहत एक मुकदमा शुरू किया था। कोर्ट ने प्रतिवादी के पक्ष में आईएनआर 6,00,000 की राशि का फैसला सुनाया। हालांकि, केवल आईएनआर 5,00,000 की वसूली की जा सकी, क्योंकि इसके निदेशकों के अनुसार जजमेंट-देनदार कंपनी के पास कोई और संपत्ति नहीं बची थी।

    पूरी राशि की वसूली में विफल रहने पर डिक्री-धारक ने सीपीसी के आदेश XXI नियम 37 के तहत जजमेंट-देनदार कंपनी के निदेशकों को हिरासत में लेने की मांग करते हुए एक आवेदन दिया। इसके बाद जिला जज ने जजमेंट-देनदार कंपनी के निदेशकों को निजी संपत्ति का हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया।

    डिक्री-धारक के वकील ने भंडारी इंजीनियर्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम महरिया राज संयुक्त उद्यम और अन्य [227 (2016) डीएलटी 302] पर भरोसा किया। इस मामले के निर्णय का इस्तेमाल यह तर्क देने के लिए किया गया कि न्यायालय एक मनी डिक्री के निष्पादन में निदेशकों को उनकी व्यक्तिगत संपत्ति का हलफनामा दाखिल करने का आदेश दे सकता है।

    इसके अलावा, दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम स्किपर कंस्ट्रक्शन कंपनी पी लिमिटेड [2021 एससीसी ऑनलाइन डेल 3603] निर्णय के अनुसार, देनदार कंपनी के निदेशकों की धोखाधड़ी का पर्दाफाश करने के लिए कॉर्पोरेट पर्दा हटा दिया जाना चाहिए।

    जजमेंट

    पीठ ने कहा कि सीपीसी के आदेश XXI नियम 37 एक निर्णय-देनदार या उसके निदेशकों को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का हलफनामा दाखिल करने की अनुमति नहीं देता। इसके बजाय, प्रावधान में जजमेंट-देनदार के लिए एक नोटिस की परिकल्पना की गई है कि क्यों जजमेंट-देनदार को सिविल जेल में नहीं भेजा जाना चाहिए।

    संपत्ति का हलफनामा दाखिल करने की आवश्यकता सीपीसी के आदेश XXI नियम 41 में प्रदान की गई है। नियम 41(बी) और 41(2) मनी डिक्री के निष्पादन में जजमेंट-देनदार या उसके किसी अधिकारी की संपत्ति की जांच की अनुमति देते हैं। बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि कोर्ट के पास केवल जजमेंट-देनदार की संपत्ति की जांच करने की शक्ति है, न कि उसके निदेशकों/अधिकारियों की व्यक्तिगत संपत्ति की को कुर्क करने की शक्ति।

    डिक्री-धारक द्वारा भंडारी इंजीनियर्स मामले का उल्लेख करने पर न्यायालय ने कहा कि जजमेंट-देनदार कंपनी के निदेशकों को निर्देश देना न्यायालय का आदेश नहीं था, बल्कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से संबंधित था। यहां तक ​​कि दिल्ली हाईकोर्ट के बाद के फैसलों ने भी जजमेंट-देनदार कंपनी के निदेशकों/अधिकारियों को अपनी निजी संपत्तियों को सूचीबद्ध करने का निर्देश नहीं दिया।

    कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डिक्री-धारक आदेश XXI नियम 37 के तहत अपने आवेदन को आगे बढ़ा सकते हैं या आदेश XXI नियम 41 के तहत डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन दायर कर सकते हैं। तदनुसार, याचिका की अनुमति दी गई।

    केस शीर्षक: जीएस संधू और अन्य बनाम गीता अग्रवाल

    प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 43

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