नकली 'कजरिया टाइल' डीलरशिप: दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क और कॉपीराइट उल्लंघन मामले में अंतरिम राहत दी
LiveLaw News Network
24 Jan 2022 10:45 AM GMT

Delhi High Court
दिल्ली हाईकोर्ट ने कजारिया सेरामिक्स के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए सीपीसी के आदेश 39 के तहत एक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की। इसमें प्रतिवादी को टाइल निर्माता के पंजीकृत ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डोमेन नाम आदि का उल्लंघन करने से रोका गया है।
जस्टिस अमित बंसल ने अंतरिम राहत देते हुए कहा,
"प्रतिवादी नंबर पांच जनता को यह विश्वास दिलाकर धोखा दे रहा है कि वे वादी से जुड़े हुए हैं और वादी की ओर से डीलरशिप देने के लिए अधिकृत हैं। इस संबंध में प्रतिवादी नंबर पांच भी डीलरशिप के इच्छुकों से आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खातों का विवरण आदि जैसे व्यक्तिगत दस्तावेजों की मांग कर रहा है, जिनका ऐसे लोगों को धोखा देने में और दुरुपयोग किया जा सकता है।"
प्रतिवादी नंबर पांच पर फर्जी कजरिया टाइल्स डीलरशिप की पेशकश कर फर्जी वेबसाइट बनाने का आरोप है।
वादी ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी की वेबसाइट ने वादी की वेबसाइट से सभी विशिष्ट तत्वों को शामिल किया और कजारिया की नकली डीलरशिप प्रदान करने के लिए रु.10,00,000/- चार्ज कर रहा है।
इस निष्कर्ष पर पहुंचने वाले कारकों में निम्नलिखित शामिल हैं:
1. प्रतिवादी जनता को यह विश्वास दिलाने के लिए धोखा दे रहा है कि वे वादी के साथ जुड़े हुए हैं;
2. प्रतिवादी वादी की ओर से जनता को डीलरशिप प्रदान करने के लिए धोखा दे रहा है;
3. प्रतिवादी ऐसे लोगों को धोखा देने के लिए संभावित दुरुपयोग के लिए महत्वपूर्ण आईडी विवरण जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण मांग रहा है।
इस प्रकार, न्यायालय ने आदेश दिया,
"प्रतिवादी नंबर पांच अपने, उनके भागीदारों, मालिकों, एजेंटों, नौकरों, प्रतिनिधियों, कर्मचारियों और/या उनके अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वादी के पंजीकृत ट्रेडमार्क, कजारिया और उसके रूपांतरों, कॉपीराइट का उल्लंघन करने से रोका जाता है। अपने ब्रांड लोगो और वेबसाइट सामग्री में और किसी भी डोमेन नाम, वेबसाइट, ईमेल आईडी, बिजनेस पेपर, कॉरपोरेट स्टैम्प, बिजनेस लिस्टिंग, सोशल मीडिया अकाउंट आदि या किसी अन्य समान व्यावसायिक पहचान का उपयोग करने से भी रोका जाता है।"
कोर्ट ने अन्य प्रतिवादियों, प्राधिकरणों और डोमेन नामों के विक्रेता गोड्डी.कॉम को भी निर्देश जारी किए कि वे कथित उल्लंघनकर्ताओं के सभी विवरणों का खुलासा करें। उनके बैंक खातों को फ्रीज करें और उनके मोबाइल नंबरों को ब्लॉक करें।
साथ ही कोर्ट ने वादी को मुकदमे के लंबित रहने के दौरान कार्रवाई के कारण से जुड़े किसी अन्य डोमेन नाम/वेबसाइट/बैंक खाते/मोबाइल नंबर को ट्रेस करने की स्वतंत्रता दी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि यह आदेश ऐसी पहचान के खिलाफ भी लागू होगा।
केस शीर्षक: कजारिया सेरामिक्स लिमिटेड बनाम Godaddy.com LLC और अन्य; सीएस (सीओएमएम) 35/2022
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