फर्ज़ी दुर्घटना दावा याचिकाएं : बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यूपी के 28 वकीलों को कदाचार में लिप्त होने के आरोप में निलंबित किया

LiveLaw News Network

22 Nov 2021 1:48 PM GMT

  • फर्ज़ी दुर्घटना दावा याचिकाएं : बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यूपी के 28 वकीलों को कदाचार में लिप्त होने के आरोप में निलंबित किया

    बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 28 अधिवक्ताओं को "फर्जी दावा मामले दर्ज करने के कदाचार में लिप्त" होने के आरोपों पर निलंबित करने के अपने निर्णय को अधिसूचित किया है।

    बार काउंसिल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद आई है जिसमें यूपी / एसआईटी राज्य को उन अधिवक्ताओं के नाम देने का निर्देश दिया गया, जिनके खिलाफ मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण और कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत फर्जी दावे करते हुए याचिका दायर करने वाले संज्ञेय अपराधों के मामलों का प्रथम दृष्टया खुलासा किया गया है, ताकि बीसीआई कार्रवाई कर सके।

    जिन वकीलों को निलंबित किया गया है, उनमें एसआईटी द्वारा उपलब्ध कराए गए नाम शामिल हैं जिनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और जिनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है।

    प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बार काउंसिल ने गहन विचार-विमर्श के बाद 28 ऐसे अधिवक्ताओं को, जिनके नाम एफआईआर / चार्ज-शीट में हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही पूरी होने तक निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया है।

    बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राज्य बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को इन अधिवक्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने और तीन महीने की अवधि के भीतर जांच समाप्त करने और उसी की रिपोर्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

    इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 05.10.2021 के एक आदेश में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण और कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत फर्जी दावा याचिका दायर करने के लिए अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की आलोचना की थी। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार/एसआईटी को उन अधिवक्ताओं के नाम अग्रसारित करने का निर्देश दिया, जिनके खिलाफ संज्ञेय अपराधों के मामलों का खुलासा 15 नवंबर, 2021 तक एक सीलबंद लिफाफे में किया जाता है, ताकि उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए बीसीआई भेजा जा सके।

    जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने 16.11.2021 के एक आदेश में कहा कि 05.10.2021 के पहले के आदेश में कड़ी टिप्पणियों के बावजूद बार काउंसिल ऑफ यूपी की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ है। खंडपीठ ने कहा कि इस तरह के गंभीर मामले में जहां अधिवक्ताओं के खिलाफ फर्जी दावा याचिका दायर करने के आरोप हैं, सख्त टिप्पणियों के बावजूद बार काउंसिल ऑफ यूपी अपने वकील को निर्देश न देकर "उदासीनता और असंवेदनशीलता" दिखा रही है। 16 नवंबर 2021 को भी बार काउंसिल ऑफ यूपी की ओर से कोई पेश नहीं हुआ।

    प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जनरल काउंसिल ने 19 नवंबर की अपनी बैठक में इसलिए दो सूचियों पर कोर्ट के आदेश पर विधिवत विचार किया:

    उन अधिवक्ताओं का विवरण जिनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।

    उन अधिवक्ताओं का विवरण जिनके खिलाफ जांच के बाद संबंधित न्यायालयों में आरोप पत्र दायर किया गया है (जो एसआईटी द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया को 16.11.2021 को ईमेल के माध्यम से प्रदान किया गया था।)

    प्रेस विज्ञप्ति पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




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