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निर्भया केस के दोषी का मामला : वकील के अदालत में पेश न होने के लिए बार काउंसिल ने नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network
18 Jan 2020 9:49 AM GMT
निर्भया केस के दोषी का मामला :  वकील के अदालत में पेश न होने के लिए बार काउंसिल ने नोटिस जारी किया
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17 जनवरी को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) ने एक बैठक की, जिसकी अध्यक्षता केसी मित्तल ने की। इस बैठक में एडवोकेट एपी सिंह को नोटिस जारी किया, जिन्होंने 2012 के निर्भया कांड के आरोपियों में से एक पवन कुमार गुप्ता की अदालत में पैरवी की थी।

दोषी पवन कुमार गुप्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उसने देश के अंतरात्मा को हिला देने वाले जघन्य बलात्कार कांड के दौरान खुद के नाबालिग होने का दावा किया था। यह दलील न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने खारिज कर दी थी और साथ ही यह भी देखा था कि एडवोकेट सिंह अदालत के कई संचार के बाद भी विनय कुमार केस में उपस्थित नहीं हुए। जस्टिस कैत ने इस बारे में बार एसोसिएशन को निर्देश दिए।

इस प्रकार, पवन कुमार गुप्ता बनाम राज्य मामले में न्यायमूर्ति कैत ने दिल्ली के बार काउंसिल को दिनांक 19.12.2019 को सिंह के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया और साथ ही उन पर रुपए 25,000 का जुर्माना भी लगया।

एडवोकेट सिंह कई बार सूचना और संचार के बावजूद पवन कुमार के मामले में अदालत में पेश होने में विफल रहे थे और इसीलिए अदालत ने उन पर जुर्माने के साथ साथ बार को भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

आदेश के अनुपालन में, सिंह को बीसीडी द्वारा नोटिस की प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी पवन कुमार गुप्ता मामले में दायर वकालतनाम की एक प्रति पेश करने का अनुरोध किया गया है। अब यह मामला 28.02.2020 को बीसीडी के सामने आएगा।

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