NCPA द्वारा भुगतान किए गए ब्याज को एडजस्ट न करने में विफलता हायपर-टैक्निकल है, इसे सबका विश्वास योजना के कार्यान्वयन के रास्ते में नहीं आना चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट

Shahadat

25 Jan 2023 5:06 AM GMT

  • NCPA द्वारा भुगतान किए गए ब्याज को एडजस्ट न करने में विफलता हायपर-टैक्निकल है, इसे सबका विश्वास योजना के कार्यान्वयन के रास्ते में नहीं आना चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स (NCPA) द्वारा भुगतान किए गए ब्याज को एडजस्ट करने में विफलता हायपर-टैक्निकल है और इसे सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019 (SVLDRS) के कार्यान्वयन के रास्ते में नहीं आना चाहिए।

    जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस अभय आहूजा की खंडपीठ ने कहा कि SVLDRS योजना का उद्देश्य नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह योजना विवादों के सुचारू समाधान के लिए ही तैयार की गई है। प्रावधानों की व्याख्या उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए होनी चाहिए, न कि अधिक मुकदमेबाजी को जन्म देकर उसे हतोत्साहित करने के लिए।

    याचिकाकर्ता/निर्धारिती सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट है। यह गैर-लाभकारी संस्था है, जो मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करने, सभागारों को किराए पर देने, प्रायोजन आदि जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई है, जिनमें से कुछ सेवाएं सर्विस के लिए उत्तरदायी हैं। टैक्स/जीएसटी और कुछ छूट प्राप्त हैं और कुछ आंशिक रूप से टैक्स योग्य और आंशिक रूप से छूट प्राप्त है।

    कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले कारण बताओ नोटिस परामर्श के दौरान, याचिकाकर्ता पहले ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से राशि का भुगतान कर चुका है। राशि में कर और ब्याज शामिल है।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ब्याज की राशि का भुगतान विरोध के तहत किया गया और शेष राशि का भुगतान वास्तविक त्रुटि के कारण सेनवैट क्रेडिट के गलत लाभ के लिए सेवा कर का भुगतान करने की अपनी देयता को स्वीकार करने के बाद किया गया।

    याचिकाकर्ता ने नामित समिति के साथ फॉर्म SVLDRS-2ए दायर किया, जिसमें बताया गया कि याचिकाकर्ता SVLDRS की धारा 124(2) के तहत एकाउंटिंग कोड 00441481 (यानी 'अन्य रसीदें (ब्याज)') के तहत याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान की गई कटौती का हकदार क्यों है।

    नामित समिति ने याचिकाकर्ता के तर्कों को स्वीकार नहीं किया और याचिकाकर्ता द्वारा देय अंतिम राशि के रूप में 19 फरवरी 2020 को 37,67,015/- रूपए की उस राशि के आधार पर फॉर्म SVLDRS-3 जारी किया। याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान किया गया 40,28,670/- रूपए एक्ट की धारा 124(2) के तहत कटौती का पात्र नहीं है।

    याचिकाकर्ता इस बात से व्यथित है कि वित्त अधिनियम, 2019 की धारा 124(2) में प्रावधान के बावजूद, जो घोषणाकर्ता द्वारा देय राशि का संकेत देते हुए बयान जारी करते समय जमा या पूर्व-जमा के रूप में "किसी भी भुगतान की गई राशि" को संदर्भित करता है, निर्दिष्ट समिति आगे बढ़ गई है और विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले याचिकाकर्ता द्वारा पहले से भुगतान किए गए ब्याज की राशि का श्रेय नहीं दिया गया।

    विभाग ने तर्क दिया कि ब्याज की राशि, जिसके संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा कटौती की मांग की गई है, सर्विस टैक्स भुगतान का हिस्सा नहीं है। इसलिए नामित समिति ने फॉर्म-3 जारी करते समय सही नहीं माना है।

    अदालत ने कहा कि चूंकि सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क/सर्विस टैक्स एक्ट के संदर्भ में देय संपूर्ण ब्याज की छूट की अनुमति दी, इसलिए भुगतान किए जाने वाले फीस/टैक्स की मूल राशि से भुगतान किए गए ब्याज की कटौती के लिए प्रदान करना अतार्किक होगा। एक्ट की धारा 124(2) में वाक्यांश "किसी भी भुगतान की गई राशि" टैक्स, फीस या ब्याज या दंड की राशि के बीच कोई भेदभाव नहीं करता और कानून की लाभकारी प्रकृति को देखते हुए इसे शामिल किया जाएगा।

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "जहां एक्ट की धारा 124 (2) में "किसी भी भुगतान की गई राशि" की व्याख्या घोषणाकर्ता द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि को शामिल करने के लिए की गई है, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि नामित समिति को राशि का देय क्रेडिट देना चाहिए। याचिकाकर्ता ने 40,28,670 रूपए का ब्याज कारण बताओ नोटिस जारी होने से पहले जमा कराया है।"

    अदालत ने नामित समिति द्वारा जारी किया गया फॉर्म 3 रद्द कर दिया और नामित समिति को याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद छह सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता द्वारा दायर SVLDRS-1 दिनांक 27 दिसंबर 2019 में घोषणा पर विचार करने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल: नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

    साइटेशन: रिट याचिका नंबर 2784/2021

    दिनांक: 13.01.2023

    याचिकाकर्ता के वकील: एडवोकेट चिराग शेट्टी और प्रतिवादी के वकील: विजय कंठारिया

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