निर्वासन आदेश उस अपराध के आधार पर दर्ज नहीं किया जा सकता जिसमें अभियुक्त को बरी कर दिया गया था: बॉम्बे हाईकोर्ट
Brij Nandan
13 Feb 2023 10:03 AM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने हाल ही में कहा कि निर्वासन आदेश उस अपराध के आधार पर दर्ज नहीं किया जा सकता जिसमें अभियुक्त को बरी कर दिया गया था।
जस्टिस जी ए सनप ने निर्वासन के आदेश को रद्द करते हुए कहा,
"जिन अपराधों में याचिकाकर्ता को बरी कर दिया गया था, उन पर निर्भरता से संकेत मिलता है कि जांच त्रुटिपूर्ण थी। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि इस तरह के आदेश को पारित करने के लिए व्यक्तिपरक संतुष्टि वस्तुनिष्ठ सबूत के आधार पर आनी चाहिए।“
रिट याचिकाकर्ता ने पुलिस उपायुक्त, अमरावती द्वारा अमरावती शहर के साथ-साथ अमरावती जिले से निर्वासन के निर्देश को पारित आदेश को चुनौती दी।
डीसीपी ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 56 (1) (बी) के तहत आदेश पारित किया। आदेश के लिए फ्रेजरपुरा थाने में दर्ज नौ अपराधों के साथ ही सीआरपीसी की धारा 110 के तहत दो निरोधात्मक कार्रवाई को आधार बनाया गया। चार अपराध आईपीसी के तहत अपराधों के लिए थे। चार अन्य अपराध महाराष्ट्र निषेध अधिनियम के तहत अपराध के लिए थे। शेष अपराध महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत अपराधों के लिए था।
अदालत ने धनंजय मनोहर सपकाल बनाम महाराष्ट्र राज्य पर भरोसा किया और कहा कि महाराष्ट्र निषेध अधिनियम और महाराष्ट्र जुआ रोकथाम अधिनियम के तहत अपराधों को निर्वासन आदेश पारित करने के उद्देश्य से नहीं माना जा सकता है।
याचिकाकर्ता को आईपीसी के तहत दर्ज चार अपराधों में बरी कर दिया गया था। इन अपराधों पर न्यायोचित निर्भरता के लिए एपीपी ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया और इसलिए डीसीपी को यह नहीं पता था कि वह उन अपराधों में बरी हो गया था।
अदालत ने कहा कि एपीपी का सबमिशन निष्कासन आदेश में दर्ज व्यक्तिपरक संतुष्टि के विपरीत है। यह सबमिशन इंगित करता है कि प्रतिवादी संख्या 1 को जांच नहीं करनी चाहिए कि क्या मामले लंबित हैं या मामलों का निपटारा किया गया है। गौरतलब है कि सभी अपराधों में याचिकाकर्ता जमानत पर रिहा हो चुका है। प्रतिवादी नंबर 1 (डीसीपी) को, इसलिए, पूरी तरह से जांच करने की आवश्यकता थी और वह भी उन मामलों में जमानत आदेशों का अवलोकन करके, एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि याचिकाकर्ता की गतिविधियां धारा 56 (1) (b) के तहत सभी तरह से कवर की गई हैं।
कोर्ट ने कहा कि 2017 में दर्ज अपराध पुराना अपराध है और इस पर विचार नहीं किया जा सकता है।
डीसीपी द्वारा गोपनीय बयान दर्ज नहीं किए गए थे। इसलिए डीसीपी को उन बयानों की पुष्टि करनी पड़ी। अदालत ने कहा कि उनका सत्यापन डीसीपी के बजाय सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा किया गया था।
अदालत ने आगे कहा कि बयानों को कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले सत्यापित किया गया था, नोटिस में उनका उल्लेख नहीं किया गया है।
अदालत ने आगे कहा कि पूरे अमरावती जिले से दो साल के लिए निर्वासन का आदेश देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, भले ही सभी पंजीकृत अपराध अमरावती शहर के फ्रेज़रपुरा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में थे।
कोर्ट ने कहा,
“भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आक्रमण करने के अलावा निर्वासन का आदेश उक्त व्यक्ति को अपने परिवार के सदस्यों से अलग रहने के लिए मजबूर करता है। इसी तरह, निर्वासन आदेश व्यक्ति को उसकी आजीविका से वंचित कर सकता है। मामले में, व्यक्ति की वित्तीय स्थिति के आधार पर निर्वासन आदेश रद्द किया जाता है।“
मामला संख्या - क्रिमिनल रिट पिटीशन नंबर 908 ऑफ 2022
केस टाइटल- हरिकेश @ गुड्डू मदन कट्टीलवार बनाम उप पुलिस आयुक्त
जजमेंट पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें: