सीआरपीसी धारा 482 के तहत हाईकोर्ट से पैरोल बढ़ाने की मांग नहीं की जा सकती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
Brij Nandan
24 Jun 2022 12:55 PM IST
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि एक कैदी/दोषी दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पैरोल बढ़ाने की मांग नहीं कर सकता है।
जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर की एकल न्यायाधीश पीठ ने यह भी सुझाव दिया कि ऐसे मामलों पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में विचार किया जा सकता है।
वर्तमान मामले में, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता को चिकित्सा आधार पर दी गई पैरोल की अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी।
कोर्ट ने कहा कि किसी दोषी/कैदी को पैरोल देना हिमाचल प्रदेश गुड कंडक्ट प्रिज़नर्स (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1968 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।
आगे कहा,
"हिमाचल प्रदेश गुड कंडक्ट प्रिज़नर्स (अस्थायी रिहाई) नियम, 1968 के तहत किसी कैदी के दावे को स्वीकार करने या अस्वीकार करने में संबंधित प्राधिकारी की ओर से चूक या कमीशन एक प्रशासनिक कार्रवाई है, लेकिन आपराधिक प्रक्रिया संहिता या किसी अन्य अन्य आपराधिक कानून के प्रावधानों द्वारा शासित कार्रवाई नहीं है। और इसलिए, मेरी राय है कि ऐसे मामले में, धारा 482 सीआरपीसी के तहत याचिका दायर करने के बजाय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका सुनवाई योग्य होगी।"
कोर्ट से इस तरह का सुझाव मिलने के बाद याचिकाकर्ता के वकील विनोद कुमार ने अनुच्छेद 226 के तहत उचित याचिका दायर करने की स्वतंत्रता की मांग करते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी।
उन्होंने एक और प्रार्थना की कि सिविल रिट याचिका दायर करने तक, याचिकाकर्ता पैरोल की अवधि समाप्त होने के बाद संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करने के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा किसी भी कार्रवाई के अधीन नहीं किया जाएगा क्योंकि वह गंभीर बीमारी से पीड़ित है और अपने घर से बाहर निकलने में सक्षम नहीं है।
याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों को ध्यान में रखते हुए याचिका को उचित नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस लेते हुए खारिज कर दिया गया।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि याचिका उचित अवधि के भीतर दायर की जाती है और याचिकाकर्ता के स्वास्थ्य की अजीबोगरीब स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि रिकॉर्ड में रखा गया है, प्रतिवादी प्राधिकारी 15 जुलाई, 2022 तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा।
केस टाइटल: मोहम्मद मार्गूब (जेल में) बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एंड अन्य।
केस नंबर: आपराधिक विविध याचिका (मुख्य) नंबर 470 ऑफ 2022 सीआरपीसी की धारा 482
आदेश दिनांक: 21 जून 2022
कोरम: जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर
याचिकाकर्ता के वकील: एडवोकेट विनोद कुमार, अधिवक्ता
प्रतिवादियों के लिए वकील: हेमंत वैद, अतिरिक्त महाधिवक्ता
साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 13
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