यदि हार्डवेयर में एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का निर्यात किया जा रहा है तो हार्डवेयर के निर्यात से प्राप्त आय भी कटौती के लिए पात्र: कर्नाटक हाईकोर्ट

Avanish Pathak

23 Sep 2022 10:37 AM GMT

  • यदि हार्डवेयर में एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का निर्यात किया जा रहा है तो हार्डवेयर के निर्यात से प्राप्त आय भी कटौती के लिए पात्र: कर्नाटक हाईकोर्ट

    Karnataka High Court

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि यदि निर्धारिती हार्डवेयर में एम्बेडेड एक सॉफ्टवेयर का निर्यात करता है और सॉफ्टवेयर का स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है तो हार्डवेयर कम्पोनेंट के निर्यात से प्राप्त आय भी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 ए के तहत कटौती के लिए पात्र है। ऐसा इस तथ्य के बावजूद होगा कि हार्डवेयर का अलग से चालान किया गया है और निर्धारिती ने उसे बनाया नहीं है।

    इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लेते हुए कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कम्पोनेंट एक दूसरे से अविभाज्य थे, जस्टिस पीएस दिनेश कुमार और जस्टिस एमजी उमा ने माना कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटकों की बिक्री के लिए निर्धारिती द्वारा अलग-अलग चालान जारी करना अप्रासंगिक है। कोर्ट ने कहा कि प्रासंगिक पार्टियों का इरादा है और वास्तव में बेचा जाने वाला उत्पाद है।

    निर्धारिती- मैसर्स सुबेक्स लिमिटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के व्यवसाय में है। वह सॉफ्टवेयर को खरीदे गए हार्डवेयर उपकरणों में इंस्टाल करता है, और उत्पाद का निर्यात करता है। निर्धारिती ने अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया और आयकर अधिनियम की धारा 10ए के तहत कटौती का दावा किया।

    धारा 10ए में प्रावधान है कि एक नए स्थापित उपक्रम निर्मित वस्तुओं, चीजों या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात से प्राप्त लाभ की कुल आय से लगातार दस निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए कटौती के लिए पात्र होगा।

    निर्धारण कार्यवाही के दरमियान, निर्धारण अधिकारी का मत था कि हार्डवेयर घटक की बिक्री, जिसे निर्धारिती द्वारा निर्मित नहीं किया जाता है, को निर्यात के एक भाग के रूप में नहीं माना जा सकता है। एओ ने माना कि चूंकि निर्धारिती ने किसी हार्डवेयर घटक का निर्माण या उत्पादन नहीं किया था, यह धारा 10ए के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं था। इसके खिलाफ, निर्धारिती ने आयकर आयुक्त (अपील) (सीआईटी (ए)) के समक्ष अपील दायर की। सीआईटी (ए) ने फैसला सुनाया कि निर्धारिती ने किसी भी हार्डवेयर उत्पाद का निर्माण या उत्पादन नहीं किया था और यह केवल ऐसे उत्पादों के व्यापार में लगा हुआ था।

    इस प्रकार, सीआईटी (ए) ने अपील को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि निर्धारिती धारा 10 ए के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं था।

    निर्धारिती ने आयकर अधिनियम की धारा 10ए के तहत निर्यात कारोबार से हार्डवेयर घटकों की बिक्री से निर्धारिती द्वारा प्राप्त राशि की अस्वीकृति को चुनौती देते हुए, सीआईटी (ए) के आदेश के खिलाफ आईटीएटी के समक्ष एक अपील दायर की।

    यह देखते हुए कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर घटकों को निर्धारिती द्वारा अलग से बेचा गया था क्योंकि उन्हें अलग से चालान किया गया था, आईटीएटी ने माना कि निर्धारिती यह स्थापित करने में विफल रहा था कि सॉफ्टवेयर का उपयोग हार्डवेयर के बिना नहीं किया जा सकता था। यह मानते हुए कि निर्धारिती हार्डवेयर उत्पादों का निर्माता नहीं था, आईटीएटी ने सीआईटी (ए) के आदेश को बरकरार रखा।

    आईटीएटी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ निर्धारिती ने कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष अपील दायर की।

    निर्धारिती मैसर्स सुबेक्स लिमिटेड ने हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि निर्धारिती सॉफ्टवेयर डेवलप करता है और इसे निर्दिष्ट हार्डवेयर उपकरणों में स्थापित करता है। निर्धारिती ने कहा कि जो अंततः उसके द्वारा बेचा जाता है वह एक अविभाज्य उत्पाद है जिसमें एक हार्डवेयर डिवाइस में एम्बेडेड एक सॉफ्टवेयर होता है, जो आयकर अधिनियम की धारा 10 ए के तहत 'कंप्यूटर सॉफ्टवेयर' के रूप में योग्य होता है।

    इसके लिए, राजस्व विभाग ने तर्क दिया कि धारा 10 ए के तहत लाभ केवल उस उपक्रम के लिए उपलब्ध है जो एक मुक्त व्यापार क्षेत्र, एक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र या एक सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क में स्थित है। विभाग ने कहा कि चूंकि निर्धारिती ने निर्धारित क्षेत्रों में हार्डवेयर का निर्माण नहीं किया था, जैसा कि धारा 10ए में उल्लेख किया गया है, और चूंकि उसने हार्डवेयर खरीदा था, इसलिए, यह धारा 10ए के तहत लाभ का हकदार नहीं था।

    राजस्व विभाग ने तर्क दिया कि निर्धारिती का यह तर्क कि हार्डवेयर घटक सॉफ्टवेयर का एक अभिन्न अंग है, स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों घटकों का अलग-अलग चालान किया गया था।

    सुल्तान ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सीआईटी (1963) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यह मुद्दा कि क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटक अविभाज्य हैं, पार्टियों के इरादे पर निर्भर करता है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि खरीदार का इरादा सॉफ्टवेयर खरीदना था और निर्धारिती का इरादा सॉफ्टवेयर को निर्यात करना था, इसलिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का अटूट संबंध था।

    इसके अलावा, पीठ ने कहा कि सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर पर लोड किए बिना निर्यात नहीं किया जा सकता है और इसलिए, वे अविभाज्य थे।

    कोर्ट ने निर्धारिती के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि जो प्रासंगिक है वह पार्टियों का इरादा है और उत्पाद जो वास्तव में बेचा जाता है, और यह कि निर्धारिती द्वारा उठाए गए चालान लेनदेन का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इसलिए, कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटकों की बिक्री के लिए निर्धारिती द्वारा अलग-अलग चालान जारी करना अप्रासंगिक है।

    कोर्ट ने कहा,

    "इस मामले में, 'निर्माण' को सामान्य भाषा में सॉफ्टवेयर विकसित करने और हार्डवेयर पर लोड करने के रूप में समझा जाना चाहिए। सॉफ्टवेयर बाइनरी कोड में लिखा जाएगा और यह अमूर्त है। इसका उपयोग केवल संगत हार्डवेयर पर लोड होने पर ही किया जा सकता है। इसलिए, हमारे विचार में, हार्डवेयर निर्यातित वस्तु का एक अभिन्न अंग बन जाता है।"

    इस तथ्य का न्यायिक नोट लेते हुए कि सॉफ्टवेयर का उपयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि इसे हार्डवेयर पर लोड नहीं किया गया था और इसे स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता था, अदालत ने अपील की अनुमति दी और फैसला सुनाया कि निर्धारिती धारा 10ए के तहत लाभ का दावा करने के लिए पात्र था।

    केस टाइटल: मेसर्स सुबेक्स लिमिटेड बनाम आयकर उपायुक्त

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (कर) 373

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