स्पष्ट करें कि कोर्ट के आदेश के बावजूद बिना पहचान पत्र वाले पाकिस्तानी अल्पसंख्यक प्रवासियों का टीकाकरण क्यों नहीं किया जा रहा है?: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

LiveLaw News Network

4 Jun 2021 6:49 AM GMT

  • राजस्थान हाईकोर्ट

    राजस्थान हाईकोर्ट 

    राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को राजस्थान राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद बिना पहचान पत्र वाले पाकिस्तानी अल्पसंख्यक प्रवासियों का टीकाकरण क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि वे COVID-19 टीकाकरण के पात्र हैं।

    न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई और न्यायमूर्ति रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने कहा कि 28 मई के कोर्ट के आदेश के बावजूद पाकिस्तानी अल्पसंख्यक प्रवासियों का टीकाकरण नहीं किया जा रहा है।

    कोर्ट ने कहा कि 28 मई के कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को एक पत्र लिखा था जिसमें पाकिस्तानी अल्पसंख्यक प्रवासियों को शामिल करने का अनुरोध किया गया था। एसओपी 'CoWIN ऐप के माध्यम से निर्धारित पहचान पत्र के बिना अल्पसंख्यक प्रवासियों का COVID-19 टीकाकरण' से संबंधित है।

    पीठ ने कहा कि,

    "यह देखा गया है कि एक बार जब इस न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 28.05.2021 में पहले ही यह राय दे दी है कि दिनांक 06.05.2021 की एसओपी पाकिस्तानी अल्पसंख्यक प्रवासियों को बाहर नहीं कर रही है, जो COVID-19 टीकाकरण के लिए पात्र हैं, तो यह समझना मुश्किल है कि क्यों राज्य सरकार केंद्र सरकार से और स्पष्टीकरण मांग रही है और पाकिस्तानी अल्पसंख्यक प्रवासियों को एसओपी दिनांक 06.05.2021 में शामिल करने का अनुरोध कर रही है।"

    पाकिस्तानी अल्पसंख्यक प्रवासियों की ओर से उपस्थित एमिकस क्यूरी ने आगे कहा कि यहां तक कि जिन पाकिस्तानी अल्पसंख्यक प्रवासियों को इस देश के नागरिक के रूप में घोषित किया गया है, को भी आधार कार्ड नहीं होने की वजह से टीका नहीं लगाया जा रहा है।

    जहां तक राशन/भोजन के पैकेट का संबंध है, यह बताया गया कि जोधपुर शहर में रहने वाले पाकिस्तानी अल्पसंख्यक प्रवासियों को उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन जैसलमेर, बाड़मेर और जयपुर जैसे अन्य जिलों में रहने वालों के उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

    कोर्ट ने राजस्थान सरकार के जयपुर के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि,

    - एसओपी दिनांक 06.05.2021 के खंड-5 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक जिले में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत किया जाए।

    - यह स्पष्ट करें कि राज्य सरकार पाकिस्तानी अल्पसंख्यक प्रवासियों का इलाज क्यों नहीं कर रही है, जिनके पास निर्धारित पहचान पत्र नहीं हैं, जो COVID-19 टीकाकरण के लिए पात्र हैं। हालांकि इस न्यायालय ने दिनांक 28.05.2021 के आदेश में पहले ही स्पष्ट किया है कि दिनांक 06.05.2021 के अनुसार ऐसे पाकिस्तानी अल्पसंख्यक प्रवासी COVID-19 टीकाकरण के पात्र हैं।

    कोर्ट ने राजस्थान राज्य में जरूरतमंद पाकिस्तानी अल्पसंख्यक प्रवासियों को राशन / भोजन के पैकेट की उपलब्धता के संबंध में स्थिति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

    मामले को अब 10 जून, 2021 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

    कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राशन प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। इसके साथ न्यायालय ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जोधपुर में रह रहे पाकिस्तानी अल्पसंख्यक प्रवासियों को शुक्रवार तक राशन उपलब्ध कराया जाए।

    पीठ ने राज्य सरकार को उन व्यक्तियों के टीकाकरण के संबंध में निर्दिष्ट करने का निर्देश दिया जिनके पास निर्धारित पहचान पत्र (पाकिस्तानी अल्पसंख्यक प्रवासियों सहित) नहीं है।

    केस का शीर्षक – सू मोटो बनाम भारत संघ और अन्य। [D.B.Civil Writ Petition 10075/2017]

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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