(COVID-19 के बीच स्कूल फीस में छूट) गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार से कहाः 'उचित और संतुलित निर्णय लें'

LiveLaw News Network

19 Sep 2020 7:26 AM GMT

  • (COVID-19 के बीच स्कूल फीस में छूट) गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार से कहाः उचित और संतुलित निर्णय लें

    Gujarat High Court

    गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार (18 सितंबर) को COVID-19 महामारी के बीच स्कूलों के बंद होने की अवधि के दौरान ट्यूशन फीस और स्व-वित्तपोषित स्कूलों के अन्य शुल्क के लिए उचित आदेश पारित करने की मांग करने वाले एक आवेदन पर विचार करने से इंकार कर दिया।

    मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की खंडपीठ ने सभी हितधारकों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से इस पर एक उचित और संतुलित निर्णय लेने के लिए कहा।

    कोर्ट का पिछला आदेश,

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि न्यायालय के आदेश से दिनांक 31 जुलाई 2020 को चार याचिकाओं के एक बैच के साथ पारित किया गया था, जिसमें विशेष नागरिक आवेदन संख्या Civil Application 8819 2020 के साथ अदालत ने कुछ निर्देश जारी किए थे, जिसके कुछ भाग पैरा 28 में शामिल थे।

    संदर्भ के लिए पैरा 28, 30 और 31 नीचे दिए गए हैं:

    "28. यह कहना बहुत अधिक होगा कि निजी स्कूल किसी भी शुल्क की मांग नहीं करेंगे। साथ ही हम केंद्र और राज्य सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वे खुले दिमाग और खुले मन से कुछ समझ पाने के उद्देश्य से एक साथ बैठें। खुल दिले से एक बार जब सभी मुद्दे सौहार्दपूर्ण ढंग से हल हो जाते हैं, तो राज्य सरकार इस संबंध में एक नया सरकारी संकल्प जारी करेगी।"

    "30. हम आशा करते हैं और विश्वास करते हैं कि राज्य सरकार और बिना मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों का जुड़ाव सौहार्दपूर्ण समझ तक पहुँचने में सक्षम होगा।"

    "31. अन्य मुद्दों के संबंध में राज्य सरकार ऊपर उल्लिखित केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करेगी।"

    याचिकार्ताओं ने कोर्ट के सामने प्रार्थना की,

    इस वर्तमान आवेदन में जो राहत का दावा किया गया था, वह यह था कि दायर किए गए दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लिया जाए और COVID-19 महामारी के बीच स्कूल के बंदी की अवधि के दौरान स्व-वित्तपोषित स्कूलों की ट्यूशन फीस और अन्य शुल्क वसूलने के लिए और उचित आदेश पारित किए जाएं।

    महाधिवक्ता ने मौजूद सामग्रियों का उल्लेख करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता फेडरेशन ऑफ सेल्फ-फाइनेंस्ड स्कूल (उत्तर संख्या नंबर 1), राज्य के साथ विचार-विमर्श के बाद, ट्यूशन फीस के 25% की कटौती के राज्य सरकार के सुझावों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस तरह वार्ता विफल रही और यही कारण है कि उपयुक्त आदेश पारित करने के लिए राज्य हमारे सामने है।

    याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया,

    वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर जोशी (याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित होना) ने कहा कि स्व-वित्तपोषित स्कूलों के फेडरेशन यानी याचिकाकर्ता ने राज्य के सामने एक काउंटर प्रस्ताव रखा था, जैसा कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को संबोधित पत्र में 17 अगस्त 2020 को लिखा गया था, जो हालांकि स्वीकार नहीं किया गया था।

    उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान आवेदन कायम नहीं रहेगा।

    एडवोकेट विशाल दवे (ऑल गुजरात पैरेंट्स एसोसिएशन के वकील) ने अपने सबमिशन में सीनियर एडवोकेट जोशी के सबमिशन का समर्थन किया कि सिविल एप्लिकेशन मेंटेन नहीं होगा।

    हालाँकि उन्होंने कहा कि वार्ता विफल होने के बाद राज्य को एक स्वतंत्र निर्णय लेना चाहिए।

    कोर्ट का अवलोकन

    वरिष्ठ अधिवक्ता जोशी (याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित वरिष्ठ वकील) और अधिवक्ता दवे (ऑल गुजरात पैरेंट्स एसोसिएशन के वकील) द्वारा दी गई दलीलों से सहमत होते हुए भी न्यायालय वर्तमान आवेदन पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं था।

    पृष्ठभूमि

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि स्कूल फीस के मुद्दे को उठाने वाली कुछ याचिकाओं पर विचार करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने 19 जून को पारित एक आदेश में महाधिवक्ता को राज्य सरकार के साथ इन मुद्दों को उठाने और इसे देखने का निर्देश दिया। गुजरात राज्य भर में निजी स्कूल 30.06.2020 तक फीस जमा करने में माता-पिता की विफलता पर प्रवेश को रद्द करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं।

    इसके अलावा 31 जुलाई को गुजरात उच्च न्यायालय ने निजी गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों को ट्यूशन फीस जमा करने से रोकने के लिए एक सरकारी आदेश को रद्द कर दिया था, जब तक कि वे यह नहीं कहते कि इस तरह की निषेधाज्ञा छोटे संस्थानों को बंद करने के लिए मजबूर करेगी।

    अदालत ने 16 जुलाई को जारी एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के तीन खंडों को अलग रखा था:

    एक, कि किसी भी बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा या तो ट्यूशन फीस की ओर या किसी भी वैकल्पिक गतिविधि के संबंध में जब तक कि स्कूलों का संचालन ऑनलाइन नहीं किया जाएगा;

    दो, ​​कि स्कूलों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतन में होने वाले व्यय पर अगले वर्ष के लिए शुल्क निर्धारित करते समय विचार किया जाएगा; तथा

    तीन, कि फीस, यदि पहले से ही भुगतान की गई है, तो उन फीसों के खिलाफ समायोजित किया जाएगा जो स्कूलों के खुलने पर देय होंगी।

    पीठ ने राज्य सरकार से अनुरोध किया था कि वह बिना मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक करे और मुद्दे का हल निकालने की कोशिश करे, जो स्वभाव से न्यायसंगत है।

    दो बैठकों में फीस के पहलू को लेकर निजी स्कूलों के साथ राज्य सरकार की बातचीत में गतिरोध के बाद गुजरात सरकार ने 24 अगस्त को गुजरात उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया था, जिसमें अदालत से आगे के रास्ते पर निर्देश मांगे गए थे।

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