पटना हाईकोर्ट ने साफ किया, जजमेंट और डिक्री में विसंगतियां हो तो पीड़ित पक्ष क्या करे?

Avanish Pathak

20 Sept 2023 4:26 PM IST

  • पटना हाईकोर्ट ने साफ किया, जजमेंट और डिक्री में विसंगतियां हो तो पीड़ित पक्ष क्या करे?

    ऐसे मामलों में जहां जजमेंट और डिक्री के बीच विसंगति हो, अदालत के आदेशों को निष्पादित करने के मामले पर स्पष्टता प्रदान करते हुए, पटना हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि जब ऐसी विसंगति मौजूद होती है, तो इग्जेक्यूटिव कोर्ट डिक्री का अनुसरण नहीं कर सकती और पीड़ित पक्ष को डिक्री में संशोधन की मांग करनी चाहिए।

    जस्टिस सुनील दत्त मिश्रा ने कहा,

    "जजमेंट और डिक्री के बीच विसंगति के मामले में, इग्जेक्यूटिव कोर्ट डिक्री का अनुसरण नहीं कर सकता और पीड़ित पक्ष को डिक्री में संशोधन की मांग करनी चाहिए। यदि डिक्री खुद जजमेंट हो तो संशोधन का सवाल ही नहीं उठता।

    धारा 152 सीपीसी जजमेंट में संशोधन का प्रावधान करती है, हालांकि वह लिपिकीय या अंकगणितीय गलतियों तक सीमित हो....जबकि यदि ठोस गलती है तो समाधान निर्णय पर र‌िव्यू के माध्यम से होगा।"

    यह फैसला निष्पादन मामले में पटना के निष्पादन मुंसिफ द्वारा जारी एक आदेश के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर एक नागरिक विविध आवेदन के जवाब में आया।

    विचाराधीन मामला एक संपत्ति विवाद से जुड़ा है, जहां याचिकाकर्ता ने शुरू में एक संपत्ति पर कब्जा हासिल करने के लिए टाइटल सूट दायर किया था। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने मुकदमा खारिज कर दिया।

    याचिकाकर्ता ने जिसके बाद एक टाइटल अपील दायर की, जिसमें अंततः एक अनुकूल निर्णय और डिक्री प्राप्त हुई, जिसने प्रारंभिक अदालत के फैसले को पलट दिया और याचिकाकर्ता को संपत्ति का कब्ज़ा दे दिया।

    इसके बाद, याचिकाकर्ता ने डिक्री को लागू करने के लिए एक निष्पादन मामला शुरू किया। हालांकि, निर्णय देनदार, प्रतिवादी, ने एक गंभीर आपत्ति उठाई। आपत्ति इस तर्क पर आधारित थी कि अपीलीय न्यायालय के डिक्री में संपत्ति का उचित विवरण नहीं था, जिससे निष्पादन मामला कानूनी रूप से गैर-टिकाऊ हो गया।

    याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह था कि, ट्रायल कोर्ट के डिक्री के विपरीत, अपीलीय डिक्री में संपत्ति विवरण शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा कि इस अनुपस्थिति के बावजूद निष्पादन मामला वैध था।

    इसके विपरीत, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि अपीलीय डिक्री में संपत्ति विवरण की चूक ने इसे गैर-निष्पादन योग्य बना दिया। उन्होंने तर्क दिया कि निष्पादन अदालत मूल डिक्री से परे नहीं देख सकती।

    पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में, सिविल कोर्ट नियमों के नियम 106 का संदर्भ दिया, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि डिक्री आत्मनिर्भर होनी चाहिए और स्पष्टता के लिए अन्य दस्तावेजों पर निर्भर नहीं होना चाहिए।

    न्यायालय ने जजमेंट और डिक्री के बीच स्पष्ट अंतर किया, यह देखते हुए कि जजमेंट किसी ‌‌डिसीजन के तर्क (रीजनिंग) प्रदान करते हैं, जबकि डिक्री में अदालत की ओर से जारी ऑर्डर शामिल होता है।

    इस तर्क का समर्थन करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की विभिन्न धाराओं का हवाला दिया गया कि अस्पष्टता के मामलों में भी, ट्रायल कोर्ट के डिक्री का उपयोग करके संपत्ति की पहचान स्थापित की जा सकती है।

    डिक्री के सटीक निष्पादन के महत्व पर जोर देते हुए, खासकर जब विसंगतियां मौजूद हों, न्यायालय ने कहा, “जैसा कि आमतौर पर ज्ञात है, धारा अपने स्रोत से ऊपर नहीं उठ सकती। डिक्री का निष्पादन उस यात्रा का अंतिम चरण है जिससे एक वादी को अदालत से वांछित राहत प्राप्त करने के लिए गुजरना पड़ता है।

    प्रस्तुत तथ्यों के आलोक में न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान मामले में निर्णय और डिक्री के बीच कोई विसंगति नहीं है।

    इसलिए, निष्पादन मुंसिफ द्वारा जारी किए गए आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया गया था, और निष्पादन न्यायालय को कानून के अनुसार डिक्री के निष्पादन के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया था। परिणामस्वरूप, सिविल विविध आवेदन की अनुमति दी गई।

    एलएल साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (Pat) 113

    केस टाइटल: राम कृपाल सिंह बनाम राम शरण प्रसाद सिंह

    केस नंबर: सिविल विविध क्षेत्राधिकार संख्या 1309, 2018

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