आबकारी नीति : दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विजय नायर की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

Sharafat

12 April 2023 4:31 PM IST

  • आबकारी नीति : दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विजय नायर की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

    Delhi High Court

    दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी की आबकारी नीति 2021-22 के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर द्वारा दायर जमानत याचिका पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा।

    जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने नायर की याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले को 19 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

    एडवोकेट समुद्र सारंगी के माध्यम से दायर अपनी याचिका में नायर ने प्रस्तुत किया है कि उनकी "राजनीतिक संबद्धता" के कारण उन्हें पीड़ित किया जा रहा है और जांच एजेंसियों द्वारा जांच की जा रही एफआईआर या ईसीआईआर में कोई योग्यता नहीं है।

    याचिका में कहा गया है, "याचिकाकर्ता केवल आप का मीडिया और संचार प्रभारी है और दिल्ली सरकार में किसी भी तरह का कोई पद नहीं रखता है और इसलिए किसी भी तरह से आबकारी नीति के प्रारूपण, निर्माण या कार्यान्वयन में शामिल नहीं है।" .

    राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने 16 फरवरी को सह-आरोपी व्यक्तियों समीर महेंद्रू, शरथ रेड्डी, अभिषेक बोइनपल्ली और बिनॉय बाबू के साथ नायर को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

    ट्रायल कोर्ट ने नोट किया था कि आगे की जांच अभी भी लंबित है और यह कहना संभव नहीं है कि अगर उन्हें ज़मानत पर छोड़ा गया तो वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे।

    मनी लॉन्ड्रिंग का मामला शुरू में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी से उत्पन्न हुआ है।

    सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, नायर पर दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति से संबंधित अन्य व्यक्तियों के साथ आपराधिक साजिश रचने का आरोप है।

    नायर और बोइनपल्ली को सीबीआई मामले में निचली अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में जमानत दे दी थी। हालांकि, बाद में उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में ले लिया था।

    सीबीआई ने नायर और बोइनपल्ली दोनों को जमानत दिए जाने के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।


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