मेडिकल ऑथोरिटी की ओर से 'निर्णय की त्रुटि': गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम सरकार को हिरासत में मौत पीड़ित की पत्नी को पांच लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया

Sharafat

27 March 2023 4:10 AM GMT

  • मेडिकल ऑथोरिटी की ओर से निर्णय की त्रुटि: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम सरकार को हिरासत में मौत पीड़ित की पत्नी को पांच लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया

    Gauhati High Court

    गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में असम सरकार को एक महिला को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। इस महिला के पति की जेल में मृत्यु हो गई, क्योंकि उसकी मेडिकल कंडिशन के संबंध में मेडिकल ऑथोरिटी की ओर से निर्णय की त्रुटि के कारण उसे समय पर उचित और पर्याप्त चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं की गई थी।

    जस्टिस अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ और जस्टिस रॉबिन फुकन की खंडपीठ ने कहा:

    "यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता के मृत पति के मौलिक अधिकार यानी जीवन के अधिकार, जिसमें जेल अधिकारियों की हिरासत में रहने के दौरान पर्याप्त और उचित मेडिकल इलाज प्राप्त करने और देने का अधिकार भी शामिल है, उसका उल्लंघन किया गया। इस हद तक कि यद्यपि उनकी अंतर्निहित मेडिकल कंडिशन ने संकेत दिया कि कुछ लक्षण थे जो मेडिकल कंडिशन कार्डियोमेगाली पर भी लागू होते हैं, यह मेडिकल ऑथोरिटी की ओर से मेडिकल निर्णय की त्रुटि थी जिन्होंने 23.08.2016, 24.08.2016 और 25.08.2016 को उसकी जांच की थी और वे उसके कार्डियोमेगाली की मेडिकल कंडिशन का पता नहीं लगा पाए और उसे बेहतर इलाज के लिए तुरंत रेफर करने नहीं कर सके।"

    याचिका में महिला ने कहा कि उसके मृत पति को विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के साथ पुलिस कर्मियों ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के )(ए)। और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 (1) (ए) और धारा 51 (1) के तहत गिरफ्तार किया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि उसके पति की मृत्यु 25 अगस्त, 2016 को एसटीएफ के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा आंतरिक चोटों के कारण और फिर इलाज में जेल अधिकारियों की ओर से लापरवाही के कारण हुई।

    सीनियर सरकारी वकील, डी. नाथ ने प्रस्तुत किया कि मेडिकल रिपोर्ट के साथ-साथ पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि यह प्राकृतिक मौत का मामला था, न कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को किसी चोट के कारण हुई मौत या जेल अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई मौत का मामला।

    मेडिकल के साथ-साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन के बाद अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु कार्डियोमेगाली (गंभीर स्थिति जिसके परिणामस्वरूप हार्ट फेल हो सकता है) के कारण हुई थी, जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन का परिणाम था, जिसके कुछ लक्षण हैं जैसए सांस की गंभीर कमी, सीने में दर्द, लेटने पर खांसी, थकान, पैरों में सूजन, वजन बढ़ना, एडिमा, बेहोशी आदि।

    अदालत ने कहा,

    "यदि मेडिकल कंडिशन कार्डियोमेगाली उपरोक्त लक्षणों से जुड़ी है और ऐसे कई लक्षण चिकित्सा अधिकारियों द्वारा देखे गए हैं जो याचिकाकर्ता के मृत पति के संबंध में हैं, जब उनकी 23.08.2016, 24.08.2016 और 25.08.2016 को जांच की गई थी। स्वाभाविक रूप से एक सवाल उठता है कि याचिकाकर्ता के मृत पति की जांच करने वाले चिकित्सा अधिकारी अपने चिकित्सकीय दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाए और क्यों किसी तरह के डायग्नोसिस पर नहीं पहुंचे कि यह कार्डियोमेगाली का मामला होने की संभावना है और तदनुसार तुरंत रेफर करें।"

    अदालत ने नीलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि दोषियों, कैदियों या विचाराधीन कैदियों को अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।

    यह देखा गया कि नीलाबती बेहरा के फैसले में कहा गया है कि यदि पुलिस की हिरासत में व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा जीवन से वंचित किया जाता है तो राज्य जिम्मेदार होगा और मौलिक अधिकार के इस तरह के उल्लंघन के लिए राज्य के अधिकारियों को मुआवजा देना होगा।

    अदालत ने आगे कहा कि यह चिकित्सा अधिकारियों की ओर से एक त्रुटि थी कि उन्होंने मृतक के कार्डियोमेगाली की मेडिकल कंडिशन का पता नहीं लगाया और उसे चिकित्सा स्थिति के लिए विशेष चिकित्सा उपचार के लिए तुरंत रेफर नहीं किया।

    अदालत ने कहा, "इस संबंध में हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता के मृत पति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है।"

    इस प्रकार, अदालत ने गृह विभाग, असम सरकार को 2 महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता-विधवा को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।


    केस टाइटल: शहर बानो बनाम असम राज्य और 9 अन्य।

    कोरम: जस्टिस अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ और जस्टिस रॉबिन फुकन

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