सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर एक संवैधानिक जनादेश लेकिन नियुक्ति का पूर्ण अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

Brij Nandan

30 May 2022 11:48 AM IST

  • God Does Not Recognize Any Community, Temple Shall Not Be A Place For Perpetuating Communal Separation Leading To Discrimination

    मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने हाल ही में कहा कि सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर दिए जाने चाहिए। जब भी भर्ती के संबंध में कोई निर्णय लिया जाता है, तो सक्षम अधिकारी सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करके भर्ती नियमों का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं।

    हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि पूर्ण अधिकार के मामले में कभी भी नियुक्तियों का दावा नहीं किया जा सकता है।

    जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम 2016 में फील्ड सहायक (प्रशिक्षु) के पद पर नियुक्ति के लिए चयन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं के एक बैच से निपट रहे थे।

    याचिकाकर्ताओं को नियुक्त नहीं किया गया था क्योंकि वे विचार के क्षेत्र में नहीं आते थे। इसके बाद, पद के लिए हजारों रिक्तियां उत्पन्न हुईं, लेकिन प्रतिवादियों ने वर्ष 2016 के दौरान चयन में भाग लेने वाले व्यक्तियों को अवसर प्रदान करके रिक्तियों को भरने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

    याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि प्रतिवादी- तमिलनाडु विद्युत उत्पादन और वितरण निगम (TANGEDCO) ने फील्ड सहायक के कर्तव्यों को निभाने के लिए गैंगमैन के रूप में नियुक्त व्यक्तियों का उपयोग किया और इसके परिणामस्वरूप बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं क्योंकि गैंगमैन लाइव बिजली के तारों में कर्तव्यों को निभाने के लिए योग्य नहीं हैं। उन्होंने इस प्रकार दावा किया कि प्रतिवादी की कार्रवाई क्षमा योग्य नहीं है और वे फील्ड सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी उम्मीदवारों पर विचार करने के लिए बाध्य हैं।

    दूसरी ओर प्रतिवादियों ने इन तर्कों का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति के लिए नहीं माना गया था क्योंकि वे विचार के क्षेत्र में नहीं आते थे और उसी भर्ती प्रक्रिया में 900 उम्मीदवारों का चयन और नियुक्ति की गई थी। इसके अलावा 2020 में फील्ड असिस्टेंट के पद पर 2900 रिक्त पदों को भरने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई थी। हालांकि, COVID-19 के कारण इसे बंद कर दिया गया था।

    प्रतिवादियों ने आगे बताया कि हाल ही में सरकार ने तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कार्य) अधिनियम 2022 (2022 का अधिनियम 14) अधिनियमित किया जिसके अनुसार तमिलनाडु लोक सेवा आयोग को फील्ड सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की भर्ती करने का अधिकार दिया गया था। इस प्रकार, भर्ती करने की शक्ति अब आयोग के पास थी।

    प्रतिवादियों ने यह भी प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाएं इस तथ्य के मद्देनजर खारिज किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं कि उन्हें 2016 में नियुक्तियों को चुनौती देने वाले छह साल के अंतराल के बाद दायर किया गया था।

    कोर्ट ने प्रतिवादियों के इस तर्क से सहमति जताई। यह देखा गया कि प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं को फील्ड सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्देश नहीं दिया जा सका और वह भी छह साल बीत जाने के बाद। यह भी माना गया कि रिट याचिकाकर्ताओं ने फील्ड सहायक के पद पर नियुक्ति की राहत देने के उद्देश्य से कोई अधिकार स्थापित नहीं किया है, क्योंकि नियुक्तियां लागू भर्ती नियमों के अनुसार की जानी हैं।

    अदालत ने यह भी देखा कि अगर देखा जाए कि गैंगमैन का इस्तेमाल वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन आदि के कर्तव्यों को निभाने के लिए किया जाता है, तो सार्वजनिक संस्थानों से कानून के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।

    अदालत ने यह भी देखा कि याचिकाकर्ता भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए स्वतंत्र थे यदि इस तरह के विस्तार के लिए कोई अधिसूचना जारी की गई थी।

    केस टाइटल: थानासेल्वी मैरी बनाम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक TANGEDCO

    केस नंबर: WP No 13321 of 2022 एंड अन्य

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 228

    याचिकाकर्ताओं के लिए वकील: सी वसंतकुमारी चेल्लिया के लिए सीनियर एडवोकेट ए.ई चेलिया

    प्रतिवादियों के लिए वकील: एडवोकेट पी सुब्रमण्यम

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