‘सुनिश्चित करें कि सीआईएस पंजीकरण औपचारिकताओं के कारण जमानत आवेदन में देरी नहीं हुई है’: गुजरात हाईकोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेटों को कहा
Brij Nandan
19 April 2023 12:28 PM IST
गुजरात हाईकोर्ट ने जनवरी में जारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन के लिए राज्य के सभी मजिस्ट्रेट न्यायालयों को एक सर्कुलर जारी किया है।
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस. ओका की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ज़मानत देने के लिए एक व्यापक नीतिगत रणनीति जारी करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक स्वत: संज्ञान रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए विचाराधीन कैदियों के मुद्दे पर 7 निर्देशों का एक सेट जारी किया जो जमानत आदेश या अन्यथा में निर्धारित शर्तों को पूरा करने में असमर्थता के कारण जमानत का लाभ दिए जाने के बावजूद हिरासत में हैं।
सर्कुलर में उच्च न्यायालय ने कहा कि मजिस्ट्रियल अदालतों के समक्ष प्रस्तुत जमानत आवेदनों को तत्काल केंद्रीय फाइलिंग सेंटर में "सीआरएमए जे" के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए और फिर संबंधित अदालत में भेज दिया जाना चाहिए।
इसने संबंधित प्रधान न्यायिक अधिकारी को सभी कार्य दिवसों पर जिलों के सभी केंद्रीय फाइलिंग केंद्रों पर जमानत आवेदनों के केस इंफॉर्मेशन सिस्टम (CIS) पंजीकरण के लिए इष्टतम स्टाफ ड्यूटी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है और जब अदालत परिसर में छुट्टियों पर जरूरी काम किया जाता है।
कोर्ट ने कहा,
"जब छुट्टी के दिन या कार्य दिवसों में देरी से मजिस्ट्रेट कोर्ट के न्यायिक अधिकारी के आवास पर जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो संबंधित न्यायिक अधिकारी को बिना किसी देरी के जमानत आवेदन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सीआईएस से संबंधित कार्य, जैसे पंजीकरण औपचारिकताएं, सीएफसी और संबंधित न्यायालय द्वारा मामले की कार्यवाही और ऐसे जमानत आवेदन के आदेश को अगले कार्य दिवस पर अपलोड किया जाना चाहिए।"
हाईकोर्ट ने कहा कि सीआईएस पंजीकरण औपचारिकताओं के कारण बिना किसी देरी के जमानत आवेदनों की समय पर सुनवाई और निपटान सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों द्वारा ठोस प्रयास किए जाने चाहिए।
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