'इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के उपयोग के लिए अधिकारियों की ट्रेनिंग सुनिश्चित करें': कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य के डीजीपी, निदेशक अभियोजन और रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया

Brij Nandan

7 Nov 2022 10:06 AM GMT

  • इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य

    इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य

    कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने पुलिस महानिदेशक, लोक अभियोजन निदेशक और हाईकोर्ट रजिस्ट्रार (सामान्य) को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्राप्त करने, संभालने, भंडारण और उपयोग के संबंध में अपने अधिकारियों की आवश्यक ट्रेनिंग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।

    धारवाड़ में बैठे जस्टिस सूरज गोविंदराज और जस्टिस जी बसवराज की खंडपीठ ने दो अन्य मामलों में समन्वय पीठों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संग्रह, संचालन और भंडारण के संबंध में पहले से जारी निर्देशों के बेहतर कार्यान्वयन के निर्देश जारी किए।

    अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी या अदालत में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को संभालने वाले किसी भी व्यक्ति को अदालत द्वारा नवंबर 2018 में मधुकरा @ मधु @ मल्लेशा बनाम कर्नाटक राज्य और वीरेंद्र खन्ना बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य के मामले में जारी निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

    पीठ ने आगे कहा कि प्रत्येक अदालत के संबंधित प्रधान जिला न्यायाधीश आवश्यक भंडारण बक्से या सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव आदि प्रदान करेंगे, जो "एंटी-स्टैटिक एंटीमैग्नेटिक" हैं।

    कोर्ट ने कहा,

    "कोई भी अदालत जो उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों में से किसी एक को एक उपयुक्त कंटेनर में संग्रहीत करने के लिए प्राप्त करती है जो डेटा की हानि के बिना इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के भंडारण के लिए एंटी-स्टैटिक, एंटी-मैग्नेटिक और उपयुक्त है।"

    पीठ ने कहा कि संबंधित अदालतों को सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड आदि के रूप में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य चलाने के लिए आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

    अदालत ने यह निर्देश हत्या के आरोपी शिवप्पा उर्फ शिवानंद हितनागी द्वारा दायर अपील की अनुमति देते हुए जारी किया था, जिसे निचली अदालत ने जून 2017 में दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। मामला 2014 का है जब मृतक के बेटे ने लापता की शिकायत दायर की थी।

    अपील की सुनवाई के दौरान बेंच ने ट्रायल कोर्ट से रिकॉर्ड मांगा। अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि उसने आरोपी के पास से मृतक की बकरियां बरामद की हैं और उसकी वीडियोग्राफी की गई है। हालांकि, जब सीडी को उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, तो यह एक प्लास्टिक के कवर में फाइल से जुड़ी हुई पाई गई थी और इसलिए अदालत इसे देखने में असमर्थ थी।

    केस टाइटल: शिवप्पा @ शिवानंद हितनागी बनाम कर्नाटक राज्य

    मामला संख्या: आपराधिक अपील संख्या 100187 ऑफ 2017

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 444

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