ग़रीबों को ज़्यादा लाभ सुनिश्चित करें; अदालत से निर्देश की प्रतीक्षा नहीं करें : राजस्थान हाईकोर्ट ने भारतीय खाद्य निगम से कहा

LiveLaw News Network

26 Jun 2020 5:39 AM GMT

  • ग़रीबों को ज़्यादा लाभ सुनिश्चित करें; अदालत से निर्देश की प्रतीक्षा नहीं करें : राजस्थान हाईकोर्ट ने भारतीय खाद्य निगम से कहा

    राजस्थान हाईकोर्ट ने जरूरतमंदों और ग़रीबों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत खाद्यान्नों के वितरण का निर्देश प्राप्त करने संबंधी एक याचिका पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और भारतीय खाद्य निगम को नोटिस जारी किया है।

    मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंद्रजीत महंती और जस्टिस सतीश कुमार शर्मा की पीठ ने प्रतिवादियों से 14 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

    अदालत ने उन्हें यह भी कहा है कि कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा किए बिना वे ग़रीबों को संभवतया अधिकतम लाभ दिलाने की कोशिश करें।

    अदालत ने कहा,

    "अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से 15 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा जाता है। हम यह कहना चाहते हैं कि अगर याचिककर्ता की दलील सही पायी जाती है तो भारत सरकार और उसके प्राधिकरण इस बारे में आगे किसी निर्देश की प्रतीक्षा किए बिना राजस्थान राज्य के ग़रीब और जरूरतमंदों को सर्वाधिक संभव लाभ दिलाने के लिए ज़रूरी निर्देश जारी करेंगे।"

    इस बारे में जनहित याचिका हिमाक्षी आलरिया ने दायर की है जो राजस्थान विधि विश्वविद्यालय के चतुर्थ वर्ष की छात्र हैं। मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हुई।

    आलरिया ने अपनी याचिका में पूछा था कि सरकार पुराने आंकड़ों के आधार पर लोगों को इस अधिनियम के तहत लाभ कैसे पहुंचा रही है और क्यों नहीं लाभ प्राप्त करनेवाले लोगों की वर्तमान सूची के आधार पर उन्हें यह लाभ दिया जा रहा है।

    अदालत में याचिकाकर्ता की दलील थी कि

    "राज्य के गरीबों को नवीनतम वर्तमान सूची के आधार पर लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है जिसमें वास्तविक लाभार्थियों के नाम हैं और जिन्हें एनएफएसए कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त करने का अधिकार है।"

    इस मामले की अगली सुनवाई अब 13 जुलाई को होगी।

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