'सेवानिवृत्ति की आयु तय करना एक नीतिगत मामला': सुप्रीम कोर्ट ने न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण में सेवानिवृत्ति की आयु पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश को रद्द किया
LiveLaw News Network
16 July 2021 8:32 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले को रद्द किया, जिसमें निर्देश दिया गया था कि सितंबर 2012 में न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) द्वारा अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 करने के निर्णय को पुरानी तिथि से लागू किया जाए।
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने फैसले के खिलाफ नोएडा द्वारा दायर एक अपील की अनुमति देते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में कार्यकारी नीति के एक डोमेन पर ध्यान दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि,
"क्या सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाई जानी चाहिए यह नीतिगत मामला है। यदि सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, तो जिस तिथि से इसे लागू की जानी चाहिए वह नीति के दायरे में आती है।"
कोर्ट ने कहा कि निर्णय की दुर्बलता इस तथ्य में निहित है कि उच्च न्यायालय ने नीति निर्माण के दायरे में प्रवेश किया है और कार्यपालिका के क्षेत्र में आने वाले मामले पर अधिकार क्षेत्र को अपने लिए ग्रहण कर लिया है। क्या सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाई जानी चाहिए और यदि हां, तो जिस तिथि से इसे लागू किया जाना चाहिए वह नीतिगत मामला है जिसमें उच्च न्यायालय को प्रवेश नहीं करना चाहिए था।
उच्च न्यायालय ने नोएडा के कुछ कर्मचारी दायर एक रिट याचिका में निर्णय पारित किया, जो इस तथ्य से व्यथित था कि सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि के लिए केवल संभावित प्रभाव दिया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि 30 सितंबर 2012 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के निर्णय का लाभ नहीं देना मनमाना है।
सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण से असहमत जताते हुए कहा कि,
"क्या सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का निर्णय नोएडा द्वारा पारित प्रस्ताव पर वापस जाना चाहिए या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन की तारीख से प्रभावी किया जाना चाहिए, यह राज्य सरकार के लिए तय करने का मामला है। आखिरकार, हर कटौती को आकर्षित करने में कुछ कर्मचारी लाइन के एक तरफ खड़े होंगे जबकि अन्य अन्यथा दूरी ओर खड़े होंगे। कठिनाई का यह तत्व उच्च न्यायालय के लिए यह मानने का आधार नहीं हो सकता कि निर्णय मनमाना था। जब राज्य सरकार ने मूल रूप से 28 नवंबर 2001 को अपने स्वयं के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु अट्ठाईस से साठ वर्ष तक बढ़ाने का फैसला किया, इसने सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों को वित्तीय प्रभाव के आधार पर निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया, जिसके परिणामस्वरूप यदि वे अपने स्वयं के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा सकते हैं।"
कुछ प्रतिवादियों ने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के लिए 2009 में उत्तर प्रदेश सरकार को नोएडा द्वारा किए गए पहले के प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रॉमिसरी एस्टॉपेल और वैध अपेक्षा के सिद्धांतों पर भरोसा किया।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को मानने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया है कि चूंकि सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाना एक सार्वजनिक कार्य है जो क़ानून और सेवा नियमों के प्रावधानों द्वारा संचालित है, प्रॉमिसरी एस्टॉपेल के सिद्धांत का उपयोग नोएडा की कार्रवाई को चुनौती देने के लिए नहीं किया जा सकता है। हालांकि नोएडा ने 'तत्काल प्रभाव' के साथ वृद्धि के लिए राज्य सरकार की मंजूरी मांगी थी, संभावित रूप से लागू सरकारी आदेश को पूर्वव्यापी प्रभाव देने का इरादा या चित्रित नहीं किया था। नोएडा का प्रतिनिधित्व एक वैध उम्मीद को जन्म नहीं दे सकता था क्योंकि यह एक मात्र सिफारिश थी जो राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन थी । इसलिए, वैध अपेक्षा के सिद्धांत को भी वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई लागू नहीं होता है।
मामले का विवरण
केस का शीर्षक : न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण एंड अन्य बनाम बी.डी. सिंघल एंड अन्य
बेंच: जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह
उपस्थिति: नोएडा के लिए एडवोकेट रवींद्र कुमार; उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता विनोद दिवाकर; प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता तान्या श्री।
CITATION : एलएल 2021 एससी 297