कर्मचारी निर्धारित समय सीमा या लाभों की स्वीकृति के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए किए गए आवेदन को वापस नहीं ले सकता: गुजरात हाईकोर्ट

Brij Nandan

17 Sep 2022 3:49 AM GMT

  • गुजरात हाईकोर्ट

    गुजरात हाईकोर्ट

    गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने कहा कि एक बार कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत लाभों को स्वीकार कर लिया है, तो कर्मचारियों के लिए योजना को चुनौती देने के लिए खुला नहीं है।

    कोर्ट ने कहा कि वे राशि वापस लेने के बाद भी यह तर्क नहीं दे सकते कि उन्हें अपनी रोजगार सेवाओं को जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।

    इस सिद्धांत को दोहराते हुए, जस्टिस बीरेन वैष्णव ने लेबर के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें अदालत ने पाया था कि कर्मचारियों ने वीआरएस के लिए अपने आवेदन वापस ले लिए थे, जबकि उनके आवेदन नियोक्ता द्वारा स्वीकार किए गए और उन्हें राशि का भुगतान किया गया था।

    पूरा मामला

    वीआरएस भारतीय पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड में केंद्र सरकार द्वारा विनिवेश की पृष्ठभूमि में आया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी का एक प्रमुख हितधारक बन गया। नतीजतन, कर्मचारियों को कम करने के लिए दो योजनाएं शुरू की गईं - स्वैच्छिक पृथक्करण योजना और विशेष पृथक्करण योजना।

    याचिकाकर्ता-कर्मचारियों ने प्रस्तुत किया कि लगभग 2,400 कर्मचारियों ने योजना के लिए आवेदन किया था, लेकिन कर्मचारी को योजना से खुद को वापस लेने के लिए कोई अवधि प्रदान नहीं की गई थी।

    आरोप लगाया गया कि अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित होने की धमकी के तहत, याचिकाकर्ताओं को योजना के तहत आवेदन करने के लिए मजबूर किया गया था।

    दूसरी ओर, कंपनी ने कहा कि निर्धारित तिथि तक, 19 कर्मचारियों ने वापस लेने के लिए आवेदन किया था और उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी गई थी। वर्तमान याचिकाकर्ताओं ने स्वीकृति से पहले अपने आवेदन वापस नहीं लिए थे। इसके अलावा, उन्होंने योजना से मिलने वाले सभी लाभों को स्वीकार कर लिया और उसके बाद एक औद्योगिक विवाद शुरू किया।

    याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह योजना 20 मार्च 2007 तक चालू रही और इस प्रकार, आवेदनों को तय करने का अवसर कंपनी के पास 21 मार्च से ही उपलब्ध था।

    उन्होंने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ताओं ने 26 मार्च को स्वीकृति पत्र भेजने से पहले अपने आवेदन वापस ले लिए थे, इसलिए अनुबंध अधिनियम के तहत प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया था।

    कंपनी ने इस सबमिशन का इस आधार पर विरोध किया कि अनुबंध अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत स्वीकृति पूर्ण थी। याचिकाकर्ताओं ने लाभों को स्वीकार कर लिया था और अब उन्हें श्रम न्यायालय के समक्ष चुनौती देने से रोक दिया गया था।

    जांच - परिणाम

    इन तर्कों पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एक बार जब वीआरएस आवेदन भेजे गए और 20 मार्च की समय सीमा से पहले वापस नहीं लिए गए, तो याचिकाकर्ताओं के प्रस्ताव और अनुबंध की स्वीकृति के तर्क पर विचार नहीं किया जा सकता है।

    यह नोट किया गया कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल थी, क्योंकि स्वीकृति एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से भेजी गई थी। लेबर कोर्ट ने भी सही पाया था कि मौखिक वापसी का कोई अनुरोध नहीं था जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा कहा गया है।

    अनुबंध अधिनियम के तहत इस मुद्दे को संबोधित करते हुए जस्टिस वैष्णव ने स्पष्ट किया,

    "प्रभावी तिथि के प्रश्न पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि स्वीकृति का संचार न करना इस्तीफे को निष्क्रिय नहीं बनाता है, बशर्ते वास्तव में वापसी से पहले एक स्वीकृति हो।"

    नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन (एमपी) लिमिटेड बनाम एमआर जादव पर भरोसा करते हुए जस्टिस वैष्णव ने कहा,

    "सुप्रीम कोर्ट का मत था कि यदि संविदा योजना किसी कर्मचारी को योजना के अनुसार स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने का विकल्प देती है और यदि ऐसी कोई शर्त नहीं है कि यह केवल नियोक्ता की स्वीकृति पर ही प्रभावी होगी, तो योजना ऐसी स्थिति में कर्मचारी को अपने विकल्प का प्रयोग करके सेवानिवृत्त होने का प्रवर्तनीय अधिकार प्रदान करता है। संविदात्मक योजना में एक प्रावधान है कि कर्मचारी एक बार किए गए विकल्प को वापस लेने का हकदार नहीं होगा, वैध और बाध्यकारी होगा और इसके परिणामस्वरूप एक कर्मचारी को वापस लेने का हकदार नहीं होगा।"

    कानून के इन स्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने माना कि लेबर कोर्ट का निर्णय किसी भी दोष से ग्रस्त नहीं है जो हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के योग्य होगा।

    केस नंबर: सी/एससीए/13747/2021

    केस टाइटल: गोहिल रमेशभाई अमरसिंह बनाम इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

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