कर्मचारी को 'अपनी बात कहने का अधिकार', मैनेजमेंट निजी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे गए संदेशों के लिए कार्रवाई नहीं कर सकता: मद्रास हाईकोर्ट

Avanish Pathak

12 Aug 2023 9:43 PM IST

  • कर्मचारी को अपनी बात कहने का अधिकार, मैनेजमेंट निजी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे गए संदेशों के लिए कार्रवाई नहीं कर सकता: मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु ग्राम बैंक के एक कर्मचारी के खिलाफ जारी चार्ज मेमो को रद्द करते हुए कहा कि प्रत्येक कर्मचारी को "अपनी बात कहने का अधिकार" है और मैनेजमेंट व्हाट्सएप पर पोस्ट किए गए संदेशों, जिसमें ग्रुप चैट में मैनेजमेंट के ‌खिलाफ आलोचनात्मक विचार व्यक्त किए गए हैं, उसके लिए कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है, जब तक कि ऐसे संदेश अन्यथा कानूनी सीमा के भीतर हों।

    कोर्ट ने कहा,

    "बात कहने का अधिकार" नाम की कोई चीज़ होती है। किसी संगठन के प्रत्येक कर्मचारी या सदस्य को प्रबंधन के साथ कोई न कोई समस्या होगी। शिकायत की भावना का पनपना बिल्कुल स्वाभाविक है। यह संगठन के हित में है कि शिकायतों को अभिव्यक्ति और प्रसार मिले। इसका रेचक प्रभाव होगा। यदि इस प्रक्रिया में, संगठन की छवि प्रभावित होती है, तो प्रबंधन हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन तब तक नहीं...''

    मदुरै पीठ के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने कहा कि यद्यपि एक कर्मचारी को निजी तौर पर गपशप करते समय एक वरिष्ठ अधिकारी के प्रति शिष्टाचार दिखाना चाहिए, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी को सभी प्रकार की आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। जज ने कहा कि जब प्रबंधन एक कप चाय के दौरान होने वाली गपशप में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, तो वह सिर्फ इसलिए भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि वही आदान-प्रदान एक वर्चुअल मंच पर हुआ था।

    वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता, लक्ष्मीनारायणन, तमिलनाडु ग्राम बैंक में ग्रुप बी ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपरपज) के रूप में कार्यरत थे और एक ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने 29 जुलाई 2022 को एक व्हाट्सएप ग्रुप में प्रशासनिक प्रक्रिया/निर्णयों का मजाक उड़ाने और उच्च अधिकारियों को अपमानित करने वाले आपत्तिजनक संदेश पोस्ट करने के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही में जारी चार्ज मेमो को चुनौती दी थी।

    अदालत ने यह भी कहा कि यद्यपि एक सरकारी कर्मचारी उस अधिकार का दावा नहीं कर सकता जो एक निजी नागरिक को प्राप्त है क्योंकि वह आचरण नियमों द्वारा शासित होता है, हालांकि यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत गारंटीकृत स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार को नहीं छीनता है। अदालत ने कहा कि जब कैदियों के पास भी मौलिक अधिकार हैं, तो यह कहना हास्यास्पद होगा कि जैसे ही कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी बन जाता है, उसके अधिकार छीन लिए जाते हैं।

    निजी चैट प्रबंधन के नियामक ढांचे को आकर्षित नहीं करेगी

    अदालत ने कहा कि जब कर्मचारी अपने किसी घर में निजी बातचीत कर रहे हों तो प्रबंधन का नियामक ढांचा आकर्षित नहीं होगा। दुनिया के एक वैश्विक गांव बनने के साथ, अदालत ने कहा कि घर में बातचीत पर लागू होने वाले सिद्धांत एक एन्क्रिप्टेड वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर होने वाली बातचीत पर भी लागू होंगे, जिसकी पहुंच प्रतिबंधित है। अदालत ने यह भी कहा कि प्रबंधन जो करना चाह रहा था वह थॉट पुलिसिंग था।

    ग्रुप प्राइवेसी

    यह देखते हुए कि व्यक्तिगत प्राइवेसी की तरह, "ग्रुप प्राइवेसी" की अवधारणा को पहचानने का समय आ गया है और जब तक किसी समूह की गतिविधियां कानून के दायरे में नहीं आतीं, उनकी निजता का सम्मान करने की आवश्यकता है।

    अदालत ने कहा कि यदि किसी व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्यों को अपराध करने के संबंध में संदेश भेजना है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन जब सदस्य केवल सामान्य हित के मामलों पर चर्चा कर रहे हों, तो उस पर हमला नहीं किया जा सकता है।

    अदालत ने आगे कहा कि सिर्फ इसलिए कि प्रबंधन को ऐसे संदेशों की जानकारी एक गुप्तचर के माध्यम से मिली, संदेश पोस्ट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती।

    इस प्रकार, यह देखते हुए कि लक्ष्मीनारायणन ने केवल अपनी बात कहने का अधिकार व्यक्त किया था और जब यह बताया गया कि उनके संदेश खराब थे, तो उन्होंने तुरंत माफी भी मांगी थी, अदालत ने चार्ज मेमो को रद्द कर दिया और याचिका को अनुमति दे दी।

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