कारण बताओ नोटिस और जवाब का अवसर ना देने की ‌स्थिति में अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बावजूद कर्मचारी‌ ‌की सेवा समाप्त नहीं की जा सकती: गुजरात हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

25 March 2022 4:07 PM GMT

  • Gujarat High Court

    Gujarat High Court

    गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में भ्रष्टाचार के लिए दोषी ठहराए गए एक कर्मचारी की बर्खास्तगी के आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि उसे इस तरह टर्मिनेट करने से पहले न तो कारण बताओ नोटिस दिया गया था और न ही अपने पक्ष को रखने का अवसर दिया गया था।

    जस्टिस बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने नियोक्ता को परिणामी लाभ और बैकवेज के साथ कर्मचारी को उसके मूल पद पर बहाल करने का निर्देश दिया। फिर भी याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देने और दायर किए जा सकने वाले उत्तर पर विचार करने के बाद कानून के अनुसार नए सिरे से उचित आदेश पारित करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई।

    न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7,12, 13(1)(d) और 13(2) के तहत प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने के आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

    याचिकाकर्ता ने जोरदार विरोध किया कि एक आपराधिक अपील के माध्यम से, उसके खिलाफ पारित सजा का क्रियान्वयन निलंबित कर दिया गया था। इसलिए, टर्मिनेशन ऑर्डर पारित नहीं किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, टर्मिनेशन ऑर्डर से पहले याचिकाकर्ता को कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था। वीडी वाघेला बनाम जीसी रायगर, डिप्टी आईजीपी, 1993 (2) जीएलएच 1005 पर भरोसा रखा गया, जहां यह आयोजित किया गया था,

    "यह पता चला है कि आदेश से पहले नोटिस जारी किए बिना और याचिकाकर्ता के जवाब पर विचार किए बिना सेवा की समाप्ति गड़बड़ थी।"

    इसी तरह अहमदखान इनायतखान बनाम जिला पुलिस अधीक्षक, बनासकांठा [1989 (2) जीएलआर 1301] में गुजरात हाईकोर्ट ने माना कि नोटिस देने में विफलता बर्खास्तगी को प्रभावित करती है।

    प्रतिवादी ने एचएन राव बनाम गुजरात राज्य [2000(3) जीएलएच 358] पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया था कि बर्खास्तगी का आदेश पारित करने से पहले नोटिस आवश्यक नहीं था।

    इसके अलावा, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम वीके भास्कर [(1997) 11 एससीसी 383] में हाईकोर्ट ने माना कि आचरण के आधार पर सेवा से बर्खास्तगी जिसके कारण आपराधिक आरोप में दोषसिद्धि हो सकती है, जिसके लिए दोषसिद्धि के खिलाफ अपील की पेंडेंसी पर कोई रोक नहीं थी।

    हालांकि, बेंच ने कहा कि कानून ने लंबी यात्रा की है और किरीटकुमार डी व्यास बनाम गुजरात राज्य [1982 (2) जीएलआर 79] में गुजरात हाईकोर्ट ने कहा था, "दोषसिद्धि का इसलिए सजा के प्रश्न पर अपराधी को सुने बिना आंखों पर पट्टी बांधकर बर्खास्तगी का आदेश पारित करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।"

    अहमदखान में फैसले की पुष्टि करते हुए, बेंच ने जोर देकर कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए।

    जस्टिस वैष्णव ने कहा, "इस प्रकार यह एक आवश्यकता मानी जाती है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ बर्खास्तगी का आदेश पारित करने से पहले, जिसे कारण बताओ नोटिस देने और कारण बताओ नोटिस के जवाब पर विचार करने के लिए दोषी ठहराया गया था।"

    मिसालों को ध्यान में रखते हुए, बेंच ने आदेश पारित करने के 15 दिनों के भीतर लाभ के साथ याचिकाकर्ता को बहाल करने का निर्देश दिया, जबकि यह स्पष्ट किया कि प्रतिवादी को नई जांच के साथ उचित आदेश पारित करने से नहीं रोका गया था।

    केस शीर्षक:रामसिंह भाई सबूरभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य

    केस नंबर: C/SCA/22629/2019

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