COVID-19  के कारण बढ़ते अपराध : कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सुरक्षा के लिए इंटरपोल ने जारी किए दिशानिर्देश

LiveLaw News Network

8 April 2020 6:47 AM GMT

  • COVID-19  के कारण बढ़ते अपराध : कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सुरक्षा के लिए इंटरपोल ने जारी किए दिशानिर्देश

    इंटरपोल ने अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि COVID-19 महामारी के चलते कानून प्रवर्तन एजेंसियों और फ़र्स्ट रिस्पांडर की सुरक्षा और प्रभावशीलता को बढ़ाने में मदद की जा सके।

    ये दिशानिर्देश विभिन्न प्रकार की आपराधिक गतिविधियों को उजागर करने पर केंद्रित हैं जो परिस्थितियों में अचानक परिवर्तन के कारण उभरे हैं।

    इस तरह की आपराधिक गतिविधियों और उनके रूझानों के बढ़ने के मामलों को उजागर करते हुए जारी किए गए इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सुरक्षा उपायों के लिए व्यावहारिक सलाह प्रदान करना है।

    सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय तरीकों और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुसार तैयार किए गए ये दिशानिर्देश इस बात की जानकारी भी देते हैं कि अधिकारी किस तरह अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं।

    जो इस प्रकार हैं-

    ए-सीमा नियंत्रण और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना

    बी-मामलों और उनकी उत्पत्ति की पहचान करने में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों की सहायता करना

    सी-जनसंख्या या आम जनता में सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को प्रसारित करना

    डी-चिकित्सा उपकरणों की डिलीवरी या रोगियों का स्थानांतरण सुनिश्चित करवाना

    इस बीमारी को नियंत्रित करने के प्रयासों में अपना योगदान देने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करते हुए, इन दिशानिर्देश में महामारी से संबंधित कुछ उभरते हुए अपराधों का भी उल्लेख किया गया है।

    ये अपराध धमकी देना और जानबूझकर फैलाव का प्रयास करना , धोखाधड़ी या फिशिंग, साइबर अपराध और जालसाजी हैं।

    इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करना है। ताकि पहले से की गई सिफारिशों पर एक प्रतिक्रिया रणनीति के रूप में विचार किया जा सकें। जिनका पालन सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा जारी किए गए निर्देशों/ सलाह के अलावा किया जाना चाहिए।

    यह दिशानिर्देश राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का पूरक है और उनको प्रतिस्थापित नहीं करते हैं या पलटते नहीं हैं।

    एजेंसी ने कहा है कि

    "राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा किए गए सभी उपाय देश में लागू राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप होने चाहिए।"

    दिशानिर्देशों को जारी करते समय, इंटरपोल के महासचिव जुर्गन स्टॉक ने कहा-'मैं दुनिया भर के पुलिस प्रमुखों के साथ बात कर रहा हूं, जो अपने अधिकारियों के साथ, COVID-19 की वजह से भारी दबाव का सामना कर रहे हैं। हम सब इस स्थिति में एक साथ हैं, और इंटरपोल अपने 194 सदस्य देशों को हर जरूरी सहायता उपलब्ध कराएगी।'

    इन दिशानिर्देशों के अलावा, इंटरपोल की विशेष अपराध इकाइयां COVID-19 से संबंधित नवीनतम रुझानों और खतरों को साझा करने के लिए भी सहमत हुई हैं, जिसके लिए कमांड और समन्वय केंद्र यह सुनिश्चित करेंगे कि सहायता के लिए आए कॉल का जवाब दिया जाए।

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