चुनाव याचिकाएं | एसडीओ 'सिविल कोर्ट' की शक्तियों का प्रयोग करते हैं, शपथ आयुक्त द्वारा अभिकथनों का सत्यापन लाइलाज दोष नहीं: मप्र हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

25 Nov 2023 5:35 PM IST

  • चुनाव याचिकाएं | एसडीओ सिविल कोर्ट की शक्तियों का प्रयोग करते हैं, शपथ आयुक्त द्वारा अभिकथनों का सत्यापन लाइलाज दोष नहीं: मप्र हाईकोर्ट

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में माना है कि चुनाव याचिका नियम, 1995 के तहत उप-विभागीय अधिकारी (एसडीओ) जैसे राजपत्रित अधिकारी, 'सिविल कोर्ट' के कार्यों का प्रयोग करते हैं।

    दरअसल याचिकाकर्ता उम्मीदवार ने सीकरी जागीर जनपद पंचायत में सरपंच का चुनाव जीता था। इसे प्रतिवादी उम्मीदवार ने मतगणना प्रक्रिया में कथित विसंगतियों के कारण उपमंडल अधिकारी के समक्ष एक चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने सीपीसी के आदेश VII नियम 11 के तहत एक आवेदन दायर कर चुनाव याचिका को इस आधार पर खारिज करने की मांग की थी कि यह सीपीसी में आवश्यक हलफनामे द्वारा विधिवत समर्थित नहीं था, और हलफनामे में दी गई प्लीडिंग को एक सिविल जज या नोटरी के बजाय शपथ आयुक्त द्वारा सत्यापित किया गया था। ऐसे आवेदन को निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता उम्मीदवार ने हाईकोर्ट के समक्ष वर्तमान रिट याचिका दायर की।

    याचिका को खारिज करते हुए, जस्टिसआनंद पाठक की एकल पीठ ने कहा कि, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 और लागू वैधानिक नियमों को संयुक्त रूप से पढ़ने पर, एक शपथ आयुक्त एसडीओ के समक्ष किसी भी कार्यवाही के संबंध में शपथ दिला सकता है, जिस पर सिविल प्रक्रिया संहिता लागू है।

    पीठ ने कहा कि चुनाव याचिका नियम, 1995 के नियम 11 के अनुसार शपथ आयुक्त द्वारा दलीलों का सत्यापन 'बिल्कुल भी दोष नहीं होगा या उपचार योग्य दोष नहीं होगा'।

    इसमें कहा गया है कि जब मध्य प्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 31-ए जैसे लागू वैधानिक प्रावधानों में पहले से ही शपथ आयुक्त के समक्ष शपथ लेने के लिए चुनाव याचिका में एक हलफनामा देने का प्रावधान था, तो प्रतिवादी उम्मीदवार इस तंत्र पर भरोसा नहीं कर सकते थे , क्योंकि अन्य क़ानूनों में प्रावधान किया गया है कि यह "स्थानीय स्वशासन और 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन" की अवधारणा की मूल भावना के साथ अन्याय करेगा।

    मप्र पंचायत (चुनाव याचिकाएं, भ्रष्ट आचरण और सदस्यता की अयोग्यता), नियम, 1995 (चुनाव याचिका नियम, 1995) के नियम 11 का उल्लेख करने पर जिसमें निर्दिष्ट अधिकारी की शक्तियों का उल्लेख किया गया था, न्यायालय ने आगे कहा, "जब निर्दिष्ट अधिकारी (वर्तमान मामले में एसडीओ ) के पास सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत गवाहों और आकस्मिक शक्तियों की जांच करने की शक्तियां हैं, फिर वह सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए सिविल कोर्ट की शक्ति का प्रयोग करता है।

    शपथ आयुक्त और एसडीओ को 'सिविल कोर्ट' के रूप में सत्यापित करने का क्षेत्राधिकार

    याचिकाकर्ता उम्मीदवार द्वारा दिए गए तर्कों का सार यह था कि उप मंडल अधिकारी को सिविल कोर्ट नहीं माना जा सकता था, और शपथ आयुक्त शपथ पत्र को सत्यापित नहीं कर सकते थे। यह तर्क दिया गया कि शपथ आयुक्त नियम, 1976 के नियम 5 और नियम 2 (बी) की सख्त व्याख्या से संकेत मिलता है कि चुनाव याचिका के समर्थन में दायर हलफनामे का सत्यापन शपथ आयुक्त द्वारा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि आयुक्त के पास अपेक्षित क्षेत्राधिकार नहीं हैं।

    हालांकि, अदालत ने शपथ नियम, 1976 के नियम 2(डी) जैसे प्रावधानों की याचिकाकर्ताओं से अलग व्याख्या की, जो शपथ आयुक्त की शक्तियों के दायरे को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं।

    “शपथ आयुक्त की परिभाषा इस स्थिति को स्पष्ट करती है कि इसमें सीपीसी की धारा 139 (ए) के तहत अधिकृत सिविल न्यायालयों या या सीआरपीसी की धारा 297 के तहत मजिस्ट्रेटों को शामिल नहीं किया गया है , लेकिन इसमें किसी अन्य अदालत द्वारा नियुक्त अधिकारी शामिल है जिसे राज्य सरकार ने आम तौर पर या विशेष रूप से इस संबंध में सशक्त बनाया है और वह अधिकारी अभिसाक्षी को शपथ दिला सकता है। उक्त परिभाषा में निहित रूप से सीपीसी की धारा 139(बी) में दिए गए लोगों के अलावा सीपीसी की धारा 139 (सी) के अनुसार अधिकारी/अन्य व्यक्ति शामिल हैं। अदालत ने यह भी कहा कि इसमें सीआरपीसी की धारा 297 (बी) के अनुसार हाईकोर्ट /सत्र न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ आयुक्त भी शामिल होंगे।

    इसके बाद अदालत ने मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम अंशुमान शुक्ला में शीर्ष अदालत के फैसले पर भरोसा किया जिसने यह माना कि एक एसडीओ 'न्यायालय' के रूप में योग्य है। इस कानूनी स्थिति का समर्थन करने के लिए भगवती प्रसाद सिंघल बनाम मप्र राज्य में मप्र उच्च न्यायालय का फैसला भी संदर्भित किया गया था कि एक शपथ आयुक्त किसी भी अदालत के समक्ष किसी भी कार्यवाही में इस्तेमाल किए गए किसी भी हलफनामे के संबंध में पुष्टि कर सकता है, जिस पर सीपीसी या सीआरपीसी लागू होती है।

    यह मानते हुए कि एसडीओ शपथ नियम, साक्ष्य अधिनियम, सीपीसी, सीआरपीसी और चुनाव याचिका नियम, 1995 के संयुक्त पढ़ने से 'सिविल कोर्ट' की परिभाषा में आता है, अदालत ने कहा:

    “…कोई भी व्यक्ति जिसे साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत किया गया है वह कानून की नजर में एक “न्यायालय” है। दूसरे, जब चुनाव याचिका नियम, 1995 सक्षम अधिकारी को साक्ष्य रिकॉर्ड करने या प्राप्त करने की शक्ति देता है और सभी शक्तियां जो सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक न्यायालय में निहित हैं, तो साक्ष्य अधिनियम से संबंधित कानून स्वचालित रूप से लागू हो जाएगा और इस प्रकार, यह अनिवार्य होगा कि कार्यवाही साक्ष्य अधिनियम धारा 3 की शर्तों को पूरा करती हो । चुनाव याचिका नियम, 1995 के नियम 11 में निर्दिष्ट प्रक्रिया केवल तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब सिविल प्रक्रिया संहिता/साक्ष्य अधिनियम लागू किया जाता है।

    चुनाव याचिका नियमावली के नियम 8 का प्रभाव

    यह कहा गया कि जबकि चुनाव याचिका नियमों के नियम 8 में नियम 3,4 और 7 में उल्लिखित कुछ औपचारिकताओं जैसे कि निर्धारित घंटों में चुनाव याचिका की प्रस्तुति के गैर-अनुपालन आवश्यक और सुरक्षा राशि जमा करने के संबंध में एक घोषणा, के परिणामस्वरूप चुनाव याचिकाओं की अस्वीकृति के बारे में बात की गई थी, यह आदेश कि चुनाव याचिका पर याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और दलीलों के सत्यापन के लिए सीपीसी में निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जाना चाहिए, नियम 5 (सी) में दिया गया था।

    उसी का हवाला देते हुए, अदालत ने नीचे कहा:

    "... दूसरे शब्दों में, नियम 3, 4 और 7 का अनुपालन न करना घातक है, लेकिन नियम 8 कहीं भी नियम 5 के गैर-अनुपालन के संबंध में कोई घातक परिणाम नहीं देता है। वर्तमान याचिका द्वारा किए गए सत्यापन को नियम 5 में जगह मिलती है।"

    इसे ध्यान में रखते हुए, अदालत ने माना कि शपथ आयुक्त द्वारा दलीलों का सत्यापन चुनाव याचिका नियमों के तहत कोई दोष नहीं था या सर्वोत्तम रूप से इलाज योग्य दोष नहीं था। यह कहा गया:

    “अधिनियम, 1951/नियम, 1961 के प्रावधानों को पंचायत निर्वाचन नियम और चुनाव याचिका नियम, 1995 के साथ ध्यान में रखते हुए, विधायी मंशा चुनाव याचिका नियम, 1995 के नियम 5 को नियम 8 में शामिल करने की अनुमति नहीं देती है । चुनाव कानूनों की सख्त व्याख्या के आधार पर इसकी अनुमति नहीं है।”

    तदनुसार, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि उप-विभागीय अधिकारी ने याचिकाकर्ता सरपंच द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया था, और कहा कि पक्ष उप-विभागीय अधिकारी के समक्ष कानून के अनुसार अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

    याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट गौरव मिश्रा उपस्थित हुए

    उप-विभागीय अधिकारी की ओर से एडवोकेट एम एस जादौन उपस्थित हुए

    प्रतिवादी उम्मीदवार की ओर से एडवोकेट संकल्प शर्मा उपस्थित हुए

    केस: रवीन्द्र कुमार उपाध्याय बनाम एसडीओ (राजस्व) लहार एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 12380/2023

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (MP)

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