ईद और परशुराम जयंती से पहले, गुजरात हाईकोर्ट में जनहित याचिका में धार्मिक जुलूसों के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की मांग

Sharafat

12 April 2023 2:32 PM GMT

  • ईद और परशुराम जयंती से पहले, गुजरात हाईकोर्ट में जनहित याचिका में धार्मिक जुलूसों के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की मांग

    Gujarat High Court

    गुजरात हाईकोर्ट में 22 अप्रैल को ईद और परशुराम जयंती के आगामी त्योहारों से पहले एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें राज्य में हिंसा की किसी भी घटना को रोकने के लिए धार्मिक जुलूसों के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई है।

    यह जनहित याचिका 36 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता अज़जखान हामिदखान पठान द्वारा दायर की गई है, जिसमें गुजरात सरकार के साथ-साथ गुजरात पुलिस पर किसी भी सार्वजनिक रैली और धार्मिक जुलूस, त्योहार के समय उचित सुरक्षा प्रदान नहीं करने में निष्क्रियता का आरोप लगाया गया है।

    मामले को 17 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

    याचिका में कहा गया है कि देश के सामाजिक ताने-बाने को "टूटने का खतरा" है, क्योंकि भीड़ की हिंसा की बढ़ती घटनाएं और "उन्मादी भीड़ के बार-बार होने वाले पैटर्न" को "असहिष्णुता, फर्जी खबरों के प्रसार से गलत सूचना और निहित स्वार्थी लोगों द्वारा दिए गए घृणास्पद भाषण" द्वारा उकसाया गया है।

    याचिका में कहा गया है, "भीड़ की हिंसा में वृद्धि हुई है और उचित सुरक्षा व्यवस्था और आवश्यक खुफिया रिपोर्ट की कमी के कारण इस घटना का पता नहीं चल पाता है और इसके पीछे नफरत फैलाने वाले तत्वों का पता नहीं चल पाता है।"

    याचिका में आगे कहा गया है कि 2021 और 2022 में, राज्य के विभिन्न स्थानों पर सांप्रदायिक हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं और अधिकारी "अपने स्रोतों से जानकारी या इनपुट की कमी" के कारण इसे रोकने में विफल रहे हैं।

    केस टाइटल : अज़जखान हामिदखान पठान बनाम गुजरात राज्य और अन्य।

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