अभियोजन पक्ष के गवाहों से क्रॉस एक्जामिनेश के लिए वकील को नियुक्त करने के लिए आरोपी को समय देना ट्रायल कोर्ट का कर्तव्य: कर्नाटक हाईकोर्ट

Shahadat

13 July 2023 2:20 PM IST

  • अभियोजन पक्ष के गवाहों से क्रॉस एक्जामिनेश के लिए वकील को नियुक्त करने के लिए आरोपी को समय देना ट्रायल कोर्ट का कर्तव्य: कर्नाटक हाईकोर्ट

    Cross Examining Prosecution Witnesses case

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के दोषी पाए गए आरोपी को दी गई सजा का आदेश रद्द कर दिया, क्योंकि आरोपी अभियोजन पक्ष के गवाहों से क्रॉस एक्जामिनेश नहीं कर सका।

    जस्टिस के नटराजन की एकल न्यायाधीश पीठ ने यह कहते हुए मामले को नए सिरे से विचार के लिए ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया,

    "बेशक, त्वरित सुनवाई अनिवार्य है। हालांकि, अभियोजन पक्ष के गवाहों से क्रॉस एक्जामिनेश करने का अवसर प्रदान करने से इनकार करना, जो कि भारत के संविधान के गारंटीशुदा अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष सुनवाई से इनकार करने के अलावा और कुछ नहीं है।"

    पीड़िता ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता-आरोपी ने उसे सड़क पर चलते समय पकड़ लिया और उसके निजी अंगों को छुआ। इसके बाद पीड़िता ने दावा किया कि उसने याचिकाकर्ता का पीछा किया और उसे पुलिस को सौंप दिया, जिसने उस पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (ए) और पॉक्सो अधिनियम, 2012 (POCSO Act) की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया।

    अभियोजन पक्ष ने याचिकाकर्ता के अपराध को साबित करने के लिए 10 गवाहों की जांच की। हालांकि, याचिकाकर्ता-अभियुक्त के वकील अनुपस्थित रहे और गवाहों से क्रॉस एक्जामिनेशन नहीं की। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दोषी पाते हुए फैसला सुनाया।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह से जिरह नहीं की गई और यहां तक कि ट्रायल कोर्ट द्वारा कानूनी सेवाएं भी प्रदान नहीं की गईं।

    इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने टिप्पणी की,

    “यह अदालत का कर्तव्य है कि वह अपने मामले को आगे बढ़ाने के लिए अपने वकील को नियुक्त करने के लिए कुछ समय देकर गवाहों से क्रॉस एक्जामिनेश का अवसर प्रदान करे। ट्रायल कोर्ट को अभियोजन पक्ष के गवाहों से क्रॉस एक्जामिनेश का अवसर दिए बिना आरोपी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए।"

    पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य को याचिकाकर्ता-अभियुक्त द्वारा चुनौती नहीं दी गई, क्योंकि उनसे क्रॉस एक्जामिनेश नहीं की जा सकी।

    यह आयोजित किया गया,

    “निष्पक्ष सुनवाई आपराधिक प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार भी इसे अनिवार्य बनाता है, जिसे ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को क्रॉस एक्जामिनेश के लिए वकील के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति नहीं देकर अस्वीकार कर दिया।”

    तदनुसार, अदालत ने अपील की अनुमति दी और ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह अभियुक्त को अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह करने और कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए एक वकील नियुक्त करने का अवसर प्रदान करे। कोर्ट ने आरोपी को जमानत भी दे दी.

    केस टाइटल: हरीश कुमार ए और कर्नाटक राज्य और अन्य

    केस नंबर: आपराधिक अपील नंबर 1167/2023

    आदेश की तिथि: 07-07-2023

    अपीयरेंस: अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता एच के पवन, आर1 के लिए एचसीजीपी एस विश्व मूर्ति।

    फैसले को पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




    Next Story