दत्तपुकुर विस्फोट - 'पुलिस को जांच पूरी करने के लिए समय दें': कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनआईए जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

Sharafat

29 Aug 2023 3:32 PM IST

  • दत्तपुकुर विस्फोट - पुलिस को जांच पूरी करने के लिए समय दें: कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनआईए जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने 27 अगस्त को पश्चिम बंगाल के दत्तपुकुर में एक कथित अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोटों की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच की मांग करने वाली भाजपा के सुवेंदु अधिकारी की याचिका खारिज कर दी।

    मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने जनहित याचिका को अपरिपक्व बताकर खारिज करते हुए कहा:

    “यह घटना 27 अगस्त 2023 को हुई,आपके प्रतिनिधित्व से ऐसा लगता है जैसे यह 2020 में हुआ था। यह केवल परसों ही हुआ है। तुरंत आप जनहित याचिका दायर कर रहे हैं, क्या करना होगा? अगर जांच नहीं हो रही है तो कुछ अनियमितताएं हैं...लेकिन आप दो दिन पहले जो कुछ हुआ उसके लिए यह अखबार की कटिंग संलग्न कर रहे हैं। राज्य पुलिस द्वारा पहले ही जांच शुरू कर दी गई है और इसलिए यह याचिका समयपूर्व है। पुलिस को जांच पूरी करने के लिए समय देना होगा और उसके बाद यदि कोई शिकायत है तो याचिकाकर्ता उसे आगे बढ़ा सकता है। याचिका खारिज की जाती है।”

    एनआईए की ओर से पेश हुए डीएसजी-आई बिलवाडल भट्टाचार्य ने प्रस्तुत किया कि एनआईए की एक टीम पहले ही क्षेत्र का दौरा कर चुकी है और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है, जबकि अग्नि सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया है।

    रिट याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दावों की तर्ज पर, डीएसजी की दलीलों पर आपत्ति जताते हुए, बेंच ने मौखिक रूप से टिप्पणी की:

    “डीएसजी, आप पहले न्यायालय के अधिकारी हैं, बाद में केंद्र सरकार के। पहले के मामलों में आपने राज्य की विशिष्ट कार्रवाई के लिए तर्क दिया और हमने निर्देश पारित किए थे। यहां राज्य ने हस्तक्षेप किया है और एक रिपोर्ट दायर की है। हमारी राय में यह समय से पहले है। आप पुलिस की जांच का इंतजार करें। यदि आप असंतुष्ट हैं तो हम देखेंगे।''

    तदनुसार, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामले दर्ज करने और एनआईए को जांच का निर्देश देने की याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने राज्य पुलिस द्वारा की गई जांच को कानूनी तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया।

    केस : सुवेंदु अधिकारी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य

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