DUSU चुनाव लड़ने वाले स्टूडेंट को बड़ी राहत, नहीं देना होगा ₹1 लाख का बॉन्ड

Amir Ahmad

30 Aug 2025 1:54 PM IST

  • Delhi University

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    दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2025 में उम्मीदवारों के लिए हाईकोर्ट ने अहम राहत दी। कोर्ट ने साफ़ किया कि चुनाव लड़ने वाले छात्रों को नामांकन के समय ₹1 लाख का बॉन्ड जमा कराने की ज़रूरत नहीं है।

    जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने यह स्पष्ट किया,

    “याचिकाकर्ताओं या किसी भी स्टूडेंट को DUSU चुनाव लड़ने के लिए कोई पैसा जमा कराने की आवश्यकता नहीं है।”

    दरअसल, देहली यूनिवर्सिटी की ओर से 8 अगस्त को जारी अधिसूचना में यह शर्त रखी गई कि हर उम्मीदवार को 1 लाख का सिक्योरिटी बॉन्ड भरना होगा ताकि अगर चुनाव प्रचार के दौरान दीवारों की तोड़फोड़, पेंटिंग या अन्य उल्लंघन होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी तय की जा सके।

    इसी शर्त को चुनौती देते हुए दो छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि यह नियम न केवल संवैधानिक मूल्यों के ख़िलाफ़ है बल्कि लाइगडोह कमेटी की सिफ़ारिशों के भी विपरीत है। उन्होंने यह भी दलील दी कि वे EWS वर्ग से आते हैं और इतनी बड़ी राशि जमा करना उनके लिए संभव नहीं है।

    सुनवाई के दौरान, देहली यूनिवर्सिटी ने कोर्ट में कहा कि अधिसूचना के मुताबिक उम्मीदवारों को केवल एक अफ़िडेविट/अंडरटेकिंग देना है कि अगर नियम तोड़े गए तो 1 लाख का जुर्माना लागू किया जा सकता है। परंतु नामांकन के समय कोई पैसा जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

    यूनिवर्सिटी की इस स्पष्टीकरण पर कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की चिंता दूर हो गई और इस आधार पर याचिका निपटा दी गई।

    इस तरह हाईकोर्ट के आदेश से साफ़ हो गया कि DUSU चुनाव लड़ने के इच्छुक छात्रों के सामने अब कोई वित्तीय बाधा नहीं होगी।

    केस टाइटल: Anjali & Anr बनाम University of Delhi & Anr

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