शिवाजी पार्क ग्राउंड में किसे मिलेगी दशहरा रैली करने की अनुमति? बॉम्बे हाईकोर्ट तय करेगा, ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई

  • शिवाजी पार्क ग्राउंड में किसे मिलेगी दशहरा रैली करने की अनुमति? बॉम्बे हाईकोर्ट तय करेगा, ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई

    बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी को वार्षिक दशहरा रैली करने के लिए शिवाजी पार्क मैदान का उपयोग करने की अनुमति देने की याचिका पर कल यानी शुक्रवार को सुनवाई करेगा।

    याचिका का विरोध करने वाले सीएम एकनाथ शिंदे के खेमे से दादर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक सदा सर्वंकर द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन पर भी अदालत सुनवाई करेगी।

    याचिकाकर्ताओं ने याचिका में संशोधन के लिए समय मांगा और बीएमसी ने जवाब देने के लिए समय मांगा, इसके बाद जस्टिस आरडी धानुका और जस्टिस कमल खाता की खंडपीठ ने मामले को कल सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।

    ठाकरे की ओर से वकील अस्पी चिनॉय ने याचिका में संशोधन करने की मांग की क्योंकि बीएमसी ने आखिरकार उनके आवेदन पर फैसला कर लिया और आज सुबह अनुमति देने से इनकार कर दिया।

    सीनियर एडवोकेट मिलिंद साठे ने कहा कि याचिका में कुछ भी नहीं बचा है और संशोधन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

    चिनॉय ने कहा,

    "आदेश केवल यह कहता है कि विधायक द्वारा हस्तक्षेप दायर किया गया है और कानून-व्यवस्था की स्थिति हो सकती है। मेरी प्रार्थना अनुमति के लिए है, न कि बीएमसी केवल आवेदन पर फैसला करने के लिए।"

    अदालत ने तब संशोधन की अनुमति दी।

    दादर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक और शिवसेना के एकनाथ सिंदे के नेतृत्व वाले धड़े के सदस्य सदा सर्वंकर ने प्रतिवादी के रूप में पक्षकार की मांग की है।

    उन्होंने अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ताओं ने अदालत को उनके पक्ष में निर्देश पारित करने के लिए भौतिक तथ्यों को दबा दिया है।

    ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 5 अक्टूबर, 2022 को शिवाजी पार्क मैदान में पार्टी की वार्षिक दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति के लिए ग्रेटर मुंबई नगर निगम को निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

    केस टाइटल - शिवसेना एंड अन्य बनाम ग्रेटर मुंबई के लिए नगर निगम एंड अन्य।

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