दुर्गा पूजा 'महज धार्मिक पूजा' नहीं, यह सभी जाति, पंथ, लिंग या धर्म के लोगों के मिलने की जगह भी है: कलकत्ता हाईकोर्ट

Avanish Pathak

26 Aug 2023 1:23 PM IST

  • दुर्गा पूजा महज धार्मिक पूजा नहीं, यह सभी जाति, पंथ, लिंग या धर्म के लोगों   के मिलने की जगह भी है: कलकत्ता हाईकोर्ट

    Calcutta High Court

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा‌ कि पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा केवल एक धार्मिक पूजा नहीं है, यह "किसी विशेष समुदाय के शुद्ध धार्मिक प्रदर्शन की तुलना में प्रकृति में कहीं अधिक धर्मनिरपेक्ष है।"

    जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की एकल पीठ ने इन टिप्पणियों के साथ न्यू टाउन मेला ग्राउंड पर "दुर्गा उत्सव 2023" समारोह की मेजबानी के लिए दायर याचिका को स्वीकार कर लिया।

    पीठ ने कहा,

    "जैसा कि आम तौर पर माना जाता है, दुर्गा पूजा महोत्सव केवल स्त्री शक्ति के अवतार की पूजा या धार्मिक पूजा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण भी है। पूरे राज्य, देश और यहां तक ​​कि विदेशों से भी लोग दुर्गा पूजा उत्सवों के दरमियान उत्सव की धूमधाम और सांस्कृतिक माहौल को देखने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल आते हैं। इसलिए, इसमें समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम, त्यौहार और धूमधाम का उतना ही तत्व शामिल है जितना कि धार्मिक पूजा का।"

    याचिका 'मानब जाति कल्याण फाउंडेशन' की ओर से दायर की गई थी।

    याचिकाकर्ता को न्यू कोलकाता डेवलपमेंट अथॉरिटी (प्रतिवादी) ने न्यू टाउन मेला ग्राउंड, पर दुर्गा उत्सव 2023 की मेजबानी करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। न्यू टाउन मेला ग्राउंड, न्यू टाउन कोलकाता में एक प‌ब्लिक ग्राउंड है।

    याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि "दुर्गा पूजा के उत्सव के साथ एक भावना जुड़ी हुई है" और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत, उन्हें सार्वजनिक स्‍थल पर पूजा समारोह आयोजित करने का अधिकार है, जैसा कि दूसरों के पास ऐसा अधिकार है।

    याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि 2022 में, जब उन्होंने बस-स्टैंड परिसर में उसी उत्सव को आयोजित करने की अनुमति देने से प्रतिवादियों के इनकार के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था, तो अदालत ने एक वैकल्पिक स्थल के लिए निर्देश दिया था, और उत्तरदाताओं ने उपरोक्त आधार प्रदान किया था, जो विकल्प के रूप में याचिकाकर्ताओं को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उपयोग किया गया था।

    याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया था कि अनुमति देने से इनकार करने का एक कारण पड़ोसी क्षेत्र का घना आवासीय क्षेत्र होना था, लेकिन फिर भी कई संस्थाओं को आसपास के क्षेत्रों में पूजा उत्सव आयोजित करने की अनुमति दी गई थी।

    दूसरी ओर उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि किसी को भी किसी विशेष स्थान पर पूजा आयोजित करने का अधिकार नहीं हो सकता है।

    यह प्रस्तुत किया गया था कि याचिकाकर्ता की ओर से उद्धृत प‌िछले अवसरों पर अनुमति एनकेडीए ने नहीं, बल्कि हिडको ने दी थी, और न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में एक बार के उपाय के रूप में ऐसा किया गया था, क्योंकि मेला ग्राउंड का उपयोग कभी भी किसी पूजा के आयोजन के लिए नहीं किया गया था, और न ही इसका उपयोग किया जाना था।

    उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत किया कि मेला मैदान पर मेलों की अनुमति केवल तभी दी गई थी, जब कोई सार्वजनिक उत्सव नहीं चल रहा था, क्योंकि आसपास के अन्य पूजा पंडालों में बड़ी संख्या में लोगों के आने के कारण "पूरी तरह से अफरा-तफरी" मच सकती थी, जिससे यातायात आदि में व्यवधान पैदा हो सकता था।"

    उत्तरदाताओं द्वारा अंततः यह तर्क दिया गया कि संविधान का अनुच्छेद 25 याचिकाकर्ताओं को सार्वजनिक पार्कों, सड़कों आदि में धार्मिक प्रथाओं को करने का कोई निहित अधिकार प्रदान नहीं करता है।

    दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और समारोहों की प्रकृति पर विचार करने पर, न्यायालय की राय थी कि जब पहले याचिकाकर्ताओं को हिडको द्वारा उपरोक्त मेला मैदान पर दुर्गा पूजा मनाने की अनुमति दी गई थी, तो ऐसा नहीं किया गया था। उत्तरदाताओं द्वारा विरोध किया गया।

    आगे यह माना गया कि यह तर्क कि भारी भीड़ यातायात को बाधित करेगी और स्‍थानीय निवासियों के लिए असुविधा का कारण बनेगी, कायम नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यह स्थल एक 'मेला ग्राउंउ' है, जहां पर नियमित रूप से बड़ी भीड़ आती हे और उससे निपटने के लिए उचित रूप से तैयार है।

    कोर्ट ने दुर्गा पूजा की 'अर्ध-धर्मनिरपेक्ष प्रकृति' के कारण संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत प्रतिवादी अधिकारियों की दलीलों को खारिज करते हुए और अनुच्छेद 14 और 19 के तहत याचिकाकर्ताओं के अधिकार को बरकरार रखते हुए, कहा,

    वर्तमान मामले में ऐसा तर्क गलत है, क्योंकि याचिकाकर्ता दुर्गा पूजा महोत्सव की अर्ध-धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को देखते हुए अनुच्छेद 25 के तहत अपने अधिकार का दावा नहीं करते हैं, बल्कि ...समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए मीटिंग का आम मैदान भी प्रदान करते हैं।"

    कोर्ट ने कहा,

    संविधान का अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है। अन्य आयोजकों को उस जमीन पर सार्वजनिक मेले आयोजित करने की अनुमति देने के मद्देनजर...ऐसा कोई प्रशंसनीय कारण नहीं है कि याचिकाकर्ताओं की वहां दुर्गा पूजा महोत्सव आयोजित करने की याचिका को अस्वीकार किया जा सके।"

    केस टाइटल: मानब जाति कल्याण फाउंडेशन और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य

    कोरम: जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (कैल) 236


    ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story