POCSO एक्ट के तहत दुपट्टा खींचना, हाथ खींचना और पीड़िता को शादी के लिए प्रपोज करना यौन हमला नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

1 Dec 2021 4:57 PM IST

  • POCSO एक्ट के तहत दुपट्टा खींचना, हाथ खींचना और पीड़िता को शादी के लिए प्रपोज करना यौन हमला नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

    Calcutta High Court

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि दुपट्टा खींचना (स्कार्फ), हाथ खींचना और पीड़िता को शादी के लिए प्रपोज करना POCSO अधिनियम के तहत 'यौन हमला' या 'यौन उत्पीड़न' की परिभाषा में नहीं आता है।

    न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की खंडपीठ ने रिकॉर्ड पर साक्ष्य के मूल्यांकन में ट्रायल कोर्ट की भूमिका पर भी जोर दिया और कहा,

    "इसकी वास्तविक भावना में अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है क्योंकि ट्रायल कोर्ट न्याय के प्रशासन की बुनियादी संरचना है। यदि मूल संरचना बिना किसी आधार के है, तो सुपर स्ट्रक्चर न केवल गिरेगा, बल्कि यह एक निर्दोष व्यक्ति को न्याय से वंचित करेगा।"

    पूरा मामला

    अभियोजन पक्ष के अनुसार, जब पीड़ित लड़की अगस्त 2017 में स्कूल से लौट रही थी, तो आरोपी ने उसका दुपट्टा खींच लिया और उसे शादी के लिए प्रपोज किया।

    आरोपी यह भी धमकी दी कि अगर पीड़ित लड़की ने उसके प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया तो वह उसके शरीर पर तेजाब फेंक देगा।

    ट्रायल कोर्ट ने सबूतों की सराहना करने के बाद माना कि पीड़ित लड़की का दुपट्टा खींचना और उससे शादी करने के लिए प्रपोज करने का आरोपी का कृत्य यौन इरादे से उसकी शील भंग करने के इरादे से किया गया है।

    ट्रायल जज, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कंडी ने यह भी कहा था कि आरोपी ने उसका हाथ खींचकर उसका यौन उत्पीड़न किया और उससे शादी करने के लिए अवांछित और स्पष्ट यौन प्रस्ताव पेश किए।

    ट्रायल जज ने आरोपी को POCSO अधिनियम की धारा 8 और 12, भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354B, 506 और 509 के तहत अपराध करने का दोषी ठहराया।

    इसके अलावा, आरोपी का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए (1) (ii) के अर्थ में यौन उत्पीड़न की प्रकृति में पाया गया।

    हाईकोर्ट की टिप्पणियां

    अदालत ने सबूतों का अवलोकन करते हुए पाया कि पीड़िता की गवाही में विसंगतियां हैं। अदालत ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि प्राथमिकी में, वास्तविक शिकायतकर्ता के चाचा ने कभी नहीं कहा कि आरोपी ने पीड़िता का हाथ खींचा। हालांकि 10 दिनों के बाद सीआरपीसी धारा 164 के तहत दर्ज की गई अपने बयान में पीड़िता ने पहली बार कहा कि आरोपी ने उसका हाथ खींचा था।

    कोर्ट ने कहा,

    "यहां तक कि यह मानते हुए कि अपीलकर्ता ने पीड़िता का दुपट्टा खींचा और पीड़िता का हाथ खींचने का कथित कृत्य किया है और उसे शादी करने का प्रस्ताव दिया है, ऐसा कृत्य यौन उत्पीड़न या यौन हमले की परिभाषा में नहीं आता है। आरोपी भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के साथ पठित धारा 354 ए के तहत अपराध करने के लिए उत्तरदायी हो सकता है।"

    इसलिए अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354बी और 509 के तहत आरोप से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसके साथ ही अपीलकर्ता को POCSO अधिनियम की धारा 8 और 12 के तहत आरोप के लिए भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कंडी द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश की आंशिक रूप से पुष्टि की गई, जहां तक कि यह भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (1) (ii) और धारा 506 के तहत अपराध करने के लिए ट्रायल जज द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा से संबंधित था।

    केस का शीर्षक - नूराई एसके @ नुरुल एसके बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

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