कोर्ट फीस स्टाम्प चिपकाने के लिए सलाइवा का इस्तेमाल न करें : दिल्ली ज़िला और सत्र जज (HQ)
LiveLaw News Network
19 May 2020 6:10 AM GMT
COVID19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए, जिला और सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) के कार्यालय ने याचिका या आवेदन पर कोर्ट फीस स्टाम्प चिपकाने/लगाने के लिए सलाइवा (लार) का उपयोग नहीं करने के निर्देश जारी किये हैं।
उक्त दिशा में ये निर्देश COVID19 महामारी को देखते हुए और जिला अदालतों में वायरस के प्रसार को कम करने के लिए जारी किये गये हैं।
सर्कुलर में कहा गया है,
"वकील / मुंशी / वादी / नायब / कोर्ट / पुलिस अधिकारियों को अदालत के कर्मचारियों के माध्यम से कहा जा सकता है कि वे आवेदन / याचिका और समन / नोटिस वाले लिफाफे, आदि पर कोर्ट फीस स्टाम्प चिपकाते समय लार का उपयोग न करें।"
इसके अतिरिक्त, अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे फाइलों की पेजिंग करते समय लार का उपयोग न करें। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए, परिपत्र में कहा गया है कि अदालत के कर्मचारी न्यायिक फाइलों का निरीक्षण करते समय वकीलों को प्लास्टिक स्पंज पैड का उपयोग करने की सलाह देंगे।