'केस डायरी को तब तक स्वीकार न करें जब तक जांच अधिकारी प्रमाणित न करे कि यह मूल प्रति है': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल को निर्देश दिए

LiveLaw News Network

18 Aug 2021 4:35 PM IST

  • केस डायरी को तब तक स्वीकार न करें जब तक जांच अधिकारी प्रमाणित न करे कि यह मूल प्रति है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल को निर्देश दिए

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के महाधिवक्ता को किसी भी केस डायरी को तब तक स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया जब तक कि जांच अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जाता है कि उसकी पूरी मूल या सही प्रति प्रस्तुत की जा रही है।

    न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को निर्देश दिया कि आदेश की प्रति सभी पुलिस अधीक्षकों को 16 अगस्त 2021 से तत्काल अनुपालन के लिए भेजें।

    पीठ पॉक्सो अधिनियम के तहत एक कांस्टेबल आरोपी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने दावा किया था कि वह अपराध के दौरान अपनी ड्यूटी पर तैनात था।

    सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी पर भरोसा किया कि वह ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के रूप में (घटना के प्रासंगिक समय के दौरान) ड्यूटी पर था और उनकी ड्यूटी का समय गाजियाबाद में 3:00 से 10:00 बजे तक था और उसे दोपहर 2:00 बजे ड्यूटी के लिए भेज दिया गया था।

    हालांकि, दूसरी ओर, निजी प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि जांच अधिकारी की जांच के अनुसार आरोपी का मोबाइल नंबर का लोकेशन घटना स्थल के करीब पाया गया था।

    हालांकि, जब सरकारी वकील को केस डायरी के साथ संलग्न पर्चा संख्या एससीडी-02 की एक प्रति प्रदान करने के लिए कहा गया था (जिसमें घटना स्थल के पास आरोपी की उपस्थिति का दावा किया गया था), यह प्रस्तुत किया गया कि पूरी केस डायरी एडवोकेट जनरल के कार्यालय में नहीं भेजी गई है।

    अतिरिक्त न्यायालय ने इस पृष्ठभूमि में महाधिवक्ता से इस मामले को देखने का अनुरोध किया।

    न्यायालय ने इस प्रकार निर्देश दिया कि महाधिवक्ता का कार्यालय किसी भी केस डायरी को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि मामले के जांच अधिकारी द्वारा एक प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जाता है कि वह केस डायरी की एक पूर्ण मूल या सही प्रति प्रस्तुत कर रहा है जिसमें 1 से .... के पृष्ठ हैं। दस्तावेजों का एक सूचकांक जो केस डायरी का हिस्सा बनता है और यदि यह पाया जाता है कि अधूरी केस डायरी को जांच अधिकारी के समर्थन के बिना स्वीकार किया जाता है जिससे अदालत को असुविधा होती है और कीमती समय की बर्बादी होती है तो इसके लिए महाधिवक्ता का कार्यालय जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

    केस का शीर्षक - कांस्टेबल अजीत सिंह बनाम यूपी राज्य एंड अन्य

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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