क्या आईबीसी के तहत मोहलत ईडी के पीएमएलए के तहत संपत्ति की कुर्की के अधिकार को छीन लेती है? दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, नहीं

LiveLaw News Network

12 Nov 2022 5:12 AM GMT

  • क्या आईबीसी के तहत मोहलत ईडी के पीएमएलए के तहत संपत्ति की कुर्की के अधिकार को छीन लेती है? दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, नहीं

    यह कहते हुए कि संपत्ति, जो एक अनुसूचित अपराध के गठन द्वारा प्राप्त की जा सकती है, को पीएमएलए की कठोरता से छूट या प्रतिरक्षा नहीं दी जा सकती है, दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि धन शोधन अधिनियम के प्रावधान दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2006 की धारा 14 में शामिल मोहलत प्रावधान के अधीन नहीं हैं।

    अदालत ने कहा,

    "इस तरह के एक विवाद की स्वीकृति न केवल विधायी नीति के विपरीत होगी बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से निपटने के लिए विधायिका के प्रयासों को भी कमजोर करेगी। वास्तव में यदि धारा 14 की व्याख्या याचिकाकर्ता द्वारा सुझाए गए तरीके से की जाए, तो यह पीएमएलए के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिकारियों को अपराध की कार्यवाही को जब्त करने की उनकी तलाश में एक आवश्यक हथियार से वंचित करेगा।"

    आईबीसी की धारा 14(1)(ए ) में कहा गया है कि फैसला करने वाला प्राधिकरण किसी भी अदालत, ट्रिब्यूनल, मध्यस्थता पैनल या अन्य प्राधिकरण में किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के निष्पादन सहित कॉरपोरेट देनदार के खिलाफ " वाद लगाने या लंबित वाद को जारी रखने या कार्यवाही करने पर रोक लगाने के लिए मोहलत की घोषणा करेगा।"

    जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि पीएमएलए एक बड़ी सार्वजनिक नीति अनिवार्यता का समर्थन करना चाहता है और यह "एक बड़े सार्वजनिक हित का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात् अपराध के खिलाफ लड़ाई और दुर्बल करने वाला प्रभाव जो अंततः समाज और राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था पर इस तरह की गतिविधियों का पड़ता है। "

    "न्यायालय ने यह ध्यान देने योग्य समझा कि दिवाला कानून समिति की रिपोर्ट, 2016 ने पैरा 8.11 में उचित रूप से कहा था कि मोहलत प्रावधान को सभी संभावित कार्रवाइयों को छोड़कर व्याख्या करने के लिए उत्तरदायी नहीं है" विशेष रूप से जहां सार्वजनिक नीति संबंधी चिंताएं शामिल हैं। विभिन्न न्यायालयों में प्रचलित कानूनों पर ध्यान दिया जो विनियामक कार्यों की अनुमति देते हैं, हालांकि संपत्ति के लिए धन एकत्र करने का उद्देश्य अन्य महत्वपूर्ण और तत्काल सार्वजनिक हितों की रक्षा करता है। यह विचार दिवाला कानून पर यूएनसीआईटीआरएएल विधायी गाइड में पुनरावृत्ति पाता है जिसने "जनता की रक्षा के लिए कार्रवाई" को मान्यता दी थी जो नीतिगत चिंताएं मोहलत के दायरे से बाहर हो रही हैं।"

    अदालत ने आगे कहा कि पीएमएलए की कार्यवाही उन कदमों के समान नहीं है जो एक लेनदार द्वारा एक साधारण मौद्रिक दावे का पीछा करते हुए उठाए जा सकते हैं।

    "दागी संपत्ति सरकार पर बकाया नहीं है। यह ऐसी चीज नहीं है जो सरकार के लिए बकाया है या कोई देनदारी है जो मुक्त करने या परिसमापन के लिए उत्तरदायी है। पूर्वोक्त के समग्र परिदृश्य पर, न्यायालय की सुविचारित राय है कि मौलिक स्तर पर, धारा 14 को पीएमएलए की धारा 5 और 8 के तहत कार्रवाई को पूरी तरह से बंद करने के रूप में पढ़ना गलत होगा।"

    मामला

    दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2006 की धारा 14 के संदर्भ में प्रभाव में आने वाली मोहलत के प्रभाव के बारे में सवाल पर विचार करने के बाद अदालत ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधान में प्रवर्तन निदेशालय की कुर्की लागू करने की शक्तियों पर यह फैसला दिया।

    एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड के रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल राजीव चक्रवर्ती ने ईडी द्वारा पीएमएलए के तहत पारित कुर्की के आदेश को अदालत में चुनौती दी। उनका एक तर्क यह था कि एक बार मोहलत लागू हो जाने के बाद, ईडी पीएमएलए के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के अधिकार क्षेत्र से वंचित हो गया।

    पीएमएलए के तहत संपत्ति कुर्क करने से संपत्ति का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता

    यह कहते हुए कि पीएमएलए के तहत कुर्की अनिवार्य रूप से निजी तौर पर अलग करने को रोकने के उद्देश्य से है, जस्टिस वर्मा ने कहा कि इस तरह की कुर्की का परिणाम संपत्ति के अधिकारों को समाप्त या मिटाना नहीं है।

    अदालत ने कहा कि संपत्ति की कुर्की केवल अधिनियम के तहत अधिकारियों को ज़ब्त संपत्ति के संबंध में किसी भी आगे के लेन-देन को रोकने के लिए सक्षम बनाती है, जब तक कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के संबंध में ट्रायल समाप्त नहीं हो जाता।

    अदालत ने कहा,

    "किसी भी मामले में, चूंकि कुर्की का कार्य संपत्ति में अधिकारों के उन्मूलन में परिणत नहीं होता है, यह स्पष्ट रूप से एक मोहलत के दायरे से और बकाया या देय ऋण से संबंधित कार्रवाई को बाहर करेगा।"

    पीएमएलए के तहत कुर्क करने का ईडी का अधिकार आईबीसी की धारा 14(1)(ए) के दायरे में नहीं आएगा

    अदालत ने आगे फैसला सुनाया कि पीएमएलए के तहत कुर्की करने की ईडी की शक्ति आईबीसी की धारा 14(1)(ए) के दायरे में नहीं आएगी।

    अदालत ने यह भी कहा कि जब पीएमएलए के तहत कुर्की का आदेश दिया जाता है तो कॉरपोरेट कर्जदार या रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को "उचित सिद्ध कार्य" का सामना नहीं करना पड़ता है।

    अदालत ने कहा,

    "कानून दावों और शिकायतों के निवारण के लिए पर्याप्त साधन और रास्ते प्रदान करते हैं। दागी संपत्तियों के संबंध में ऐसी राहत के लिए पीएमएलए के तहत सक्षम अधिकारियों से संपर्क करने के लिए एक रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल के पास विकल्प खुला हो सकता है।"

    अदालत का विचार था कि ज़ब्त की जा सकने वाली संपत्ति पर पक्षकारों के दावे और वितरण और प्राथमिकताओं के सवाल को सही और कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से निपटाना होगा।

    उक्त टिप्पणियों के साथ, अदालत ने न्यायिक प्राधिकरण द्वारा पारित अस्थायी कुर्की आदेशों और पुष्टि के आदेशों को बरकरार रखते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

    अदालत ने कहा कि यह आदेश, हालांकि, याचिकाकर्ता रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल को कानून के अनुसार अनंतिम रूप से ज़ब्त संपत्तियों की मुक्ति की मांग करने से नहीं रोकेगा।

    यह भी देखा गया कि कुर्की के अधीन संपत्तियों पर ईडी के अधिकार आदेश में की गई टिप्पणियों के साथ-साथ उप निदेशक प्रवर्तन, दिल्ली बनाम एक्सिस बैंक और अन्य में एक समन्वय पीठ के निर्णय तक सीमित रहेंगे।

    केस: राजीव चक्रवर्ती रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल ऑफ ईआईएल बनाम प्रवर्तन निदेशालय

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