क्या आप वकील या एमिकस-क्यूरी नियुक्त करना चाहते हैं?: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद आजम खान जमानत याचिका रद्द करने की सरकार की मांग पर कहा

LiveLaw News Network

3 Feb 2022 2:30 PM IST

  • क्या आप वकील या एमिकस-क्यूरी नियुक्त करना चाहते हैं?: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद आजम खान जमानत याचिका रद्द करने की सरकार की मांग पर कहा

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के सांसद और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से पूछा कि क्या वह यूपी सरकार द्वारा दायर वर्तमान जमानत रद्द करने के आवेदन में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी वकील को शामिल करना चाहते हैं या उसकी ओर से किसी एमिकस-क्यूरी को नियुक्त किया जाना चाहिए।

    जस्टिस राजीव गुप्ता की बेंच ने बुधवार को निर्देश दिया कि मोहम्मद को नोटिस भेजा जाए। आजम खान के माध्यम से अधीक्षक, जिला जेल, सीतापुर से पूछा। आजम खान सीतापुर की जेल में बंद है।

    हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को तय की।

    उल्लेखनीय है कि कई मामलों में खान को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए राज्य सरकार की ओर से एक आवेदन दायर किया गया है। खान लगभग 100 आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। इनमें से कुछ अदालत में लंबित हैं और कुछ में उन्होंने ज्यादातर मामलों में जमानत हासिल कर ली है।

    खान को उनके बेटे और पत्नी के साथ फरवरी 2020 में जमीन पर कब्जा करने, अतिक्रमण करने और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र प्रदान करने के मामलों में गिरफ्तार किया गया।

    हालांकि, जब से उन्हें जौहर यूनिवर्सिटी मामले में जमानत नहीं मिली है, खान अभी भी सलाखों के पीछे है। उन्होंने हाल ही में अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया ताकि वह आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भाग ले सकें।

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया कि उन्हें अन्य सभी मामलों में जमानत दी गई है, लेकिन तीन मामलों में कार्यवाही में "उद्देश्यपूर्ण" देरी हो रही है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह विधानसभा चुनाव के दौरान जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उनकी याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी।

    केस टाइटल - स्टेट ऑफ यू.पी. बनाम मो. आजम खान

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